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Consent of a Co-Allottee to a Transfer

एक नज़र में

कीमत
₹99 · GST शामिल
स्टाम्प ड्यूटी
एक शुद्ध सहमति कुछ भी हस्तांतरित नहीं करती — अवशिष्ट अनुच्छेद 5, अनुसूची I-क के अधीन आती है (निश्चित राशि; उप-पंजीयक से पूछें)।
रजिस्ट्री
केवल सहमति के लिए आवश्यक नहीं — प्रचालनात्मक दस्तावेज़ को स्वयं का पंजीकरण अपेक्षित हो सकता है।
गवाह
सामान्यतः आवश्यक नहीं, यद्यपि प्रमोटर/ऋणदाता के फ़ॉर्म अपना स्वयं का अनुप्रमाणन विहित कर सकते हैं।

₹99

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इन नामों से भी

  • co-allottee transfer consent
  • joint allottee NOC
  • co-owner allotment consent

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

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यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

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क्यों ज़रूरत पड़ती है

कब ज़रूरत पड़ती है

For a co-allottee's written consent to a transfer, exit, substitution or restructure — proof the promoter/incoming transferee aren't bypassing them. States the current share, the exact change, any consideration claim, lender condition, and waiver scope. Alone, it doesn't complete the transfer — assignment, substitution and lender release still must happen.

स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

एक शुद्ध सहमति कुछ भी हस्तांतरित नहीं करती — अवशिष्ट अनुच्छेद 5, अनुसूची I-क के अधीन आती है (निश्चित राशि; उप-पंजीयक से पूछें)। जोखिम: ऐसे शब्द जो किसी हिस्से का त्याग/अधित्यजन करते हैं, अथवा सहमति देने के लिए मूल्य का हिस्सा लेते हैं, उप-पंजीयक को इसे अनुच्छेद 55 के अधीन विमुक्ति (मूल्यानुसार) के रूप में पुनः चरित्रांकित करने देते हैं — पहले इसे न्यायनिर्णीत कराएँ (धारा 31)। अल्प-स्टाम्पित: अभिगृहीत, ड्यूटी तथा शास्ति अदा होने तक अग्राह्य।

रजिस्ट्री

केवल सहमति के लिए आवश्यक नहीं — प्रचालनात्मक दस्तावेज़ को स्वयं का पंजीकरण अपेक्षित हो सकता है।

नोटरी

आवश्यक नहीं; यह प्रचालनात्मक हस्तांतरण के लिए आवश्यक पंजीकरण का स्थान नहीं लेता।

गवाह

सामान्यतः आवश्यक नहीं, यद्यपि प्रमोटर/ऋणदाता के फ़ॉर्म अपना स्वयं का अनुप्रमाणन विहित कर सकते हैं।

इस दस्तावेज़ पर वकील से बात करें₹3,539 GST सहित (₹2,999 + 18% GST), प्रति दस्तावेज़स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

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CONSENT OF A CO-ALLOTTEE TO A TRANSFER

Consent date: 1 April 2026

Project: ABC Heights. RERA no.: PBRERA-SAS79-PR0123. Unit: Tower B, Apartment 804, Apartment/flat - 3 BHK apartment, 1,850 sq ft super area, one basement parking right..

Promoter: ABC Developers Pvt Ltd, Airport Road, SAS Nagar, Punjab. Existing transferor: Harpreet Singh, Sector 35, Chandigarh. Proposed transferee: Aarav Sharma, Sector 21, Panchkula.

Original price: ₹1,20,00,000 (Rupees One Crore Twenty Lakh only). Paid to promoter: ₹60,00,000 (Rupees Sixty Lakh only). Balance due: ₹60,00,000 (Rupees Sixty Lakh only).

I, Naina Singh, of Sector 35, Chandigarh, am recorded under Agreement for Sale dated 10 February 2025 with status: Joint allottee without separately stated percentage.

CONSENT

I consent to: Transfer of the entire allotment to the named incoming transferee.

Consideration position: Consenting co-allottee makes no separate claim to the transfer consideration except as stated below. My agreed consideration share: ₹5,00,000 (Rupees Five Lakh only).

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