बिना वसीयत मृत्यु पर पट्टा संपत्ति के हस्तांतरण हेतु CHB के साथ करार

कानूनी वारिस, जो आवंटी की बिना वसीयत मृत्यु के बाद CHB से मकान का हस्तांतरण चाहते हैं।

जारी करने वाला: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड

फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।

इसे कैसे भरें

  1. फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
  2. फ़ॉर्म में छपे ख़ाने भरें: हस्ताक्षर के महीने का दिन, हस्ताक्षर का महीना और वर्ष, दावेदार का नाम, आपके पिता या पति का नाम, आपकी आयु, आपका पता और बाक़ी।
  3. साथ में लगाएँ: CHB इसे "पट्टा अधिकारों के लिए CHB के साथ निष्पादित किया जाने वाला करार" बताता है; यह आवेदन की बाकी जाँच-सूची के साथ जाता है।
  4. यह कहाँ जमा होता है: CHB के रिसेप्शन काउंटर पर हस्तांतरण आवेदन के साथ संलग्न करें। CHB इसे पट्टा अधिकारों के लिए CHB के साथ निष्पादित किया जाने वाला करार बताता है।
  5. आधिकारिक समय-सीमा: 25 कार्य दिवस, सार्वजनिक सूचना की अवधि को छोड़कर (CHB नागरिक घोषणा पत्र, खंड 2.3 और अनुलग्नक A)।
  6. जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।

अगला क़दम

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।