बिना वसीयत मृत्यु पर हस्तांतरण हेतु क्षतिपूर्ति बॉन्ड (CHB)
कानूनी वारिस, जो आवंटी की बिना वसीयत मृत्यु के बाद CHB से मकान का हस्तांतरण चाहते हैं।
जारी करने वाला: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
- फ़ॉर्म में छपे ख़ाने भरें: हस्ताक्षर के महीने का दिन, हस्ताक्षर का महीना और वर्ष, आपका नाम, आपके पिता या पति का नाम, आपका पता, आवासीय इकाई संख्या और बाक़ी।
- साथ में लगाएँ: ₹15 या अधिक के स्टाम्प पेपर पर छापें। बॉन्ड के गवाहों के पहचान प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति।
- यह कहाँ जमा होता है: CHB के रिसेप्शन काउंटर पर हस्तांतरण आवेदन के साथ संलग्न करें। इसे ₹15 या अधिक के स्टाम्प पेपर पर छापें और दो गवाहों के सामने हस्ताक्षर करें।
- आधिकारिक समय-सीमा: 25 कार्य दिवस, सार्वजनिक सूचना की अवधि को छोड़कर (CHB नागरिक घोषणा पत्र, खंड 2.3 और अनुलग्नक A)।
- जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।