बंधक रखने की अनुमति हेतु क्षतिपूर्ति बांड (CHB)
बंधक रखने की अनुमति के आवेदक के लिए: यह आवेदन के साथ जाता है।
जारी करने वाला: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
- फ़ॉर्म में छपे ख़ाने भरें: निष्पादक का नाम, निष्पादक का पता, आवासीय इकाई संख्या, सेक्टर, वह बैंक जिसके पास संपत्ति बंधक रखी जानी है, गवाह 1 और बाक़ी।
- साथ में लगाएँ: क्षतिपूर्ति बांड ₹15 या अधिक के स्टाम्प पेपर पर हो। दोनों गवाहों के पहचान प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति।
- यह कहाँ जमा होता है: इसे रिसेप्शन काउंटर, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड पर आवेदन के साथ लगाएँ। यह ₹15 या अधिक के स्टाम्प पेपर पर होता है; दो गवाह हस्ताक्षर करते हैं और उनके पहचान प्रमाण लगाए जाते हैं।
- आधिकारिक समय-सीमा: पूरे आवेदन के लिए 25 कार्य दिवस (CHB नागरिक चार्टर, खंड 3.8)।
- जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।