बंधक रखने की अनुमति हेतु क्षतिपूर्ति बांड (CHB)

बंधक रखने की अनुमति के आवेदक के लिए: यह आवेदन के साथ जाता है।

जारी करने वाला: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड

फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।

इसे कैसे भरें

  1. फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
  2. फ़ॉर्म में छपे ख़ाने भरें: निष्पादक का नाम, निष्पादक का पता, आवासीय इकाई संख्या, सेक्टर, वह बैंक जिसके पास संपत्ति बंधक रखी जानी है, गवाह 1 और बाक़ी।
  3. साथ में लगाएँ: क्षतिपूर्ति बांड ₹15 या अधिक के स्टाम्प पेपर पर हो। दोनों गवाहों के पहचान प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति।
  4. यह कहाँ जमा होता है: इसे रिसेप्शन काउंटर, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड पर आवेदन के साथ लगाएँ। यह ₹15 या अधिक के स्टाम्प पेपर पर होता है; दो गवाह हस्ताक्षर करते हैं और उनके पहचान प्रमाण लगाए जाते हैं।
  5. आधिकारिक समय-सीमा: पूरे आवेदन के लिए 25 कार्य दिवस (CHB नागरिक चार्टर, खंड 3.8)।
  6. जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।

अगला क़दम

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।