पट्टा अधिकारों के हस्तांतरण के आधार पर पट्टा संपत्ति के हस्तांतरण का आवेदन (CHB)
क्रेता / अंतरिती, जो NOC के बाद CHB की पट्टा संपत्ति अपने नाम करवाना चाहता है।
जारी करने वाला: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
- फ़ॉर्म में छपे ख़ाने भरें: आवेदक का नाम, आपके पिता या पति का नाम, आपका पत्राचार का पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, आधार नंबर और बाक़ी।
- साथ में लगाएँ: विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र। क्रेता / प्राप्तकर्ता / अंतरिती का क्षतिपूर्ति बांड, ₹15 या अधिक के स्टाम्प पेपर पर। आवेदक(कों) के तीन स्वयं-सत्यापित फोटो, नमूना हस्ताक्षर सहित। आवेदक के पहचान प्रमाण और आधार / पैन कार्ड की स्वयं-सत्यापित प्रति। क्षतिपूर्ति बांडों के गवाहों के पहचान प्रमाण की स्वयं-सत्यापित प्रति। CHB के साथ निष्पादित किया जाने वाला समझौता। पट्टा अधिकारों के हस्तांतरण विलेख / दान विलेख की प्रमाणित प्रति।
- यह कहाँ जमा होता है: रिसेप्शन काउंटर, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सचिव, CHB को संबोधित)।
- आधिकारिक समय-सीमा: 20 कार्य दिवस, सार्वजनिक सूचना की अवधि छोड़कर (नागरिक अधिकार पत्र s2.2(b))।
- जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।