ऑटो म्यूटेशन चेकलिस्ट: लीज़होल्ड संपत्ति (बिक्री, उपहार, पारिवारिक हस्तांतरण, विनिमय विलेख)
लीज़होल्ड संपत्ति के क्रेता या हस्तांतरिती, जो विलेख उप-पंजीयक, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के पास पंजीकृत करवाते हैं और चाहते हैं कि संपदा कार्यालय का रिकॉर्ड अपने आप बदल जाए; चेकलिस्ट बताती है कि विलेख के साथ क्या लगता है।
जारी करने वाला: संपदा कार्यालय, चंडीगढ़ प्रशासन
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- सेट डाउनलोड करके प्रिंट करें। छपे हुए ख़ानों को नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
- चेकलिस्ट में माँगा गया है: लीज़ अधिकार हस्तांतरण विलेख तीन प्रतियों में, जो उप-पंजीयक, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के पास निष्पादित और पंजीकृत होगा, इच्छुक हस्तांतरिती का दो गवाहों सहित शपथ पत्र-सह-क्षतिपूर्ति बंधपत्र (अनुलग्नक-I), और यदि GPA / SPA / उप-GPA प्रयोग हो तो उसकी प्रमाणित प्रति तथा GPA धारक का शपथ पत्र (अनुलग्नक-II)।
- शपथ पत्र और अन्य अनुलग्नक केवल वहीं भरें जहाँ आपके मामले में ज़रूरी हों। जहाँ अनुलग्नक शपथ पत्र-सह-क्षतिपूर्ति बंधपत्र है, उसे चेकलिस्ट में बताए नोटरी या मजिस्ट्रेट के सामने, माँगे गए गवाहों के साथ, उस पर छपे मूल्य के स्टाम्प पेपर पर शपथ दिलाना है।
- यदि आवेदन GPA / SPA / उप-GPA के ज़रिए, या साझेदारी फ़र्म या कंपनी की ओर से हो, तो चेकलिस्ट में अतिरिक्त काग़ज़ बताए गए हैं। वे केवल तभी लगाएँ जब आप पर लागू हों।
- चेकलिस्ट के नोट कहते हैं: जो काग़ज़ संपदा कार्यालय के रिकॉर्ड में पहले से हैं उन्हें बताने पर दोबारा जमा करना ज़रूरी नहीं; भारत से बाहर बना काग़ज़ चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त विभाग से एम्बॉस करवाना होगा; और झूठी जानकारी पर आवेदन रद्द होता है, तब नए सिरे से आवेदन करना होगा।
- यह कहाँ जाता है: चेकलिस्ट उन काग़ज़ों की सूची है जो विलेख के साथ उप-पंजीयक, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के कार्यालय में जमा होंगे।
- जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।