आवंटी की मृत्यु के बाद, बिना वसीयत, संपत्ति के हस्तांतरण हेतु आवेदन (GMADA)
मृत GMADA आवंटी के क़ानूनी वारिस, जिसने वसीयत नहीं छोड़ी और जो संपत्ति अपने नाम हस्तांतरित कराना चाहते हैं (प्राकृतिक उत्तराधिकार)।
जारी करने वाला: ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA), पंजाब सरकार
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- फ़ॉर्म डाउनलोड करके A4 कागज़ पर प्रिंट करें। फ़ॉर्म में छपे ख़ाने नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में भरें।
- विषय पंक्ति भरें: प्रॉपर्टी नंबर और सेक्टर, तथा साइट का प्रकार (SCO, बूथ, SCF, SSS, औद्योगिक साइट, मकान या प्लॉट) और उसका नंबर।
- मुख्य भाग में मृत मालिक का हिस्सा (प्रतिशत), उसका नाम, किसका पुत्र / पत्नी / पुत्री, और मृत्यु की तारीख़ लिखें (मृत्यु प्रमाण पत्र साथ लगा है)।
- तालिका में हर क़ानूनी वारिस लिखें: क्रम संख्या, नाम और मृतक से रिश्ता।
- साथ में लगाएँ। इस सेवा के लिए GMADA के पेज पर ये बताए गए हैं: मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल); सभी क़ानूनी वारिसों का दायित्व शपथ पत्र; सभी क़ानूनी वारिसों के फ़ोटो पहचान प्रमाण; पिछले बंधक / ऋण / मोचन विलेख की निकासी; और क़ानूनी वारिस प्रमाण पत्र (मूल), या पेज पर बताया गया शपथ पत्र। अदालत के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की स्थिति में डिक्री की प्रमाणित प्रति।
- GMADA के पेज पर बताई गई आधिकारिक समय-सीमा: 45 दिन।
- जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।