पंजीकृत या अपंजीकृत वसीयत के आधार पर संपत्ति के हस्तांतरण हेतु आवेदन (GMADA)
मृत GMADA आवंटी की वसीयत में नामित व्यक्ति, जो संपत्ति अपने नाम हस्तांतरित कराना चाहता है।
जारी करने वाला: ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA), पंजाब सरकार
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- फ़ॉर्म डाउनलोड करके A4 कागज़ पर प्रिंट करें। फ़ॉर्म में छपे ख़ाने नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में भरें।
- विषय पंक्ति भरें: प्रॉपर्टी नंबर और सेक्टर, साइट का प्रकार और उसका नंबर, और वसीयत पंजीकृत है या अपंजीकृत।
- मुख्य भाग में मृत मालिक का हिस्सा (प्रतिशत), उसका नाम, किसका पुत्र / पत्नी / पुत्री, मृत्यु की तारीख़ और वसीयत की तारीख़ लिखें।
- तालिका में वसीयत में नामित हर लाभार्थी लिखें: क्रम संख्या, नाम और मृतक से रिश्ता।
- साथ में लगाएँ। इस सेवा के लिए GMADA के पेज पर ये बताए गए हैं: वसीयत की प्रमाणित प्रति (पंजीकृत हो तो) या सत्यापित प्रति (अपंजीकृत हो तो), वसीयत अन्य भाषा में हो तो अंग्रेज़ी या पंजाबी अनुवाद सहित; लाभार्थियों का दायित्व शपथ पत्र; छूटे हुए क़ानूनी वारिसों के अनापत्ति शपथ पत्र; मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल); लाभार्थियों की फ़ोटो और फ़ोटो पहचान प्रमाण; गवाहों का शपथ पत्र (केवल अपंजीकृत वसीयत में); और पिछले बंधक / ऋण की निकासी।
- GMADA के पेज पर बताई गई आधिकारिक समय-सीमा: 45 दिन।
- जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।