मृत्यु के मामले में सार्वजनिक सूचना का प्रारूप (HSVP)
मृत आवंटी के कानूनी वारिस, जिन्हें हस्तांतरण के लिए संपदा अधिकारी को आवेदन से पहले सूचना छपवानी होती है।
जारी करने वाला: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP)
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- प्रारूप डाउनलोड करें और उसके शब्द अपने पन्ने पर उतारें। यह सूचना का प्रारूप है, भेजने का फ़ॉर्म नहीं।
- ख़ाने क्रम से भरें: अर्बन एस्टेट; प्लॉट या मकान नंबर और सेक्टर; मृत आवंटी / सह-आवंटी का नाम और मृत्यु की तारीख़; वसीयत है या नहीं; कानूनी वारिसों के नाम।
- आवेदन करने वाले वारिस का नाम और पता, और जिस नाम पर पुनः आवंटन माँगा जा रहा है वह लिखें। प्रारूप के अनुसार आपत्ति के लिए प्रकाशन से 30 दिन मिलते हैं, जो संपदा अधिकारी को लिखित में देनी होती है।
- प्रारूप के नोट के अनुसार सूचना प्रारूप पर छपी सूची में से एक हिंदी और एक अंग्रेज़ी दैनिक अख़बार में छपनी चाहिए। 30 दिन बाद छपी सूचना की प्रति लेकर संपदा कार्यालय जाएँ।
- जहाँ प्रारूप कहे वहाँ कानूनी वारिस के रूप में हस्ताक्षर करें, और अपने लिए एक प्रति रखें।