आवारा पशु / कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए मुआवज़ा
चंडीगढ़ में आवारा पशु या कुत्ते के काटने से घायल व्यक्ति, या मृतक / अपंग व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि।
जारी करने वाला: नगर निगम चंडीगढ़
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
- फ़ॉर्म में छपे ख़ाने भरें: आपका नाम, पुत्र / पुत्री / पत्नी / विधवा, आपका पता, पशु, आप पुत्र / पुत्री / पत्नी / विधवा हैं, घायल / मृतक व्यक्ति का नाम और बाक़ी।
- साथ में लगाएँ: आपके क्षेत्र के पुलिस थाने की डीडीआर रिपोर्ट की प्रति, जिसमें घटना की तिथि, समय और स्थान हो। अस्पताल / चिकित्सा संस्थान के कार्ड की प्रति, जिसमें इलाज का पूरा विवरण, चोट का प्रकार और सीमा (काटने के निशानों की संख्या या मांस हटने का आकार, यदि कोई) हो। मुआवज़े के भुगतान के लिए आपकी बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी। पहचान के लिए आपके आधार कार्ड की प्रति।
- यह कहाँ जमा होता है: मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ का कार्यालय, 30 बेज़ बिल्डिंग, एस.सी.ओ. 6-9, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़ (फ़ॉर्म के पृष्ठ 2 पर छपा)।
- जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।