फ़ॉर्म A1: नए शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन (पंजाब)
कोई व्यक्ति, खिलाड़ी या राइफ़ल एसोसिएशन / क्लब का सदस्य, जो फ़ॉर्म II, III या IV में नए शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा है।
जारी करने वाला: गृह मामले एवं न्याय विभाग, पंजाब सरकार
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
- भाग 1 में लाइसेंस-धारक का व्यक्तिगत विवरण दें: नाम, माता-पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम (विवाहित, अलग या विधवा / विधुर होने पर), संपर्क नंबर, ईमेल, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र, और स्थायी तथा पत्राचार का पता पिन कोड, उप-ज़िला, ज़िला और राज्य सहित। फ़ॉर्म पर स्व-सत्यापित फ़ोटो लगती है।
- भाग 2 में सेवा का विवरण दें: लाइसेंस-धारक की श्रेणी, किस फ़ॉर्म में आवेदन है, जन्म स्थान, पैन और आधार नंबर, वर्तमान पते पर कब से रहते हैं, नज़दीकी थाने, और पेशा तथा व्यवसाय का पता।
- हर हाँ / ना वाले प्रश्न का सच्चा उत्तर दें (सज़ा, बॉन्ड, पहले के आवेदन, निलंबन या रद्दीकरण, परिवार में लाइसेंस-धारक, सुरक्षित भंडारण, प्रशिक्षण), और उत्तर हाँ होने पर फ़ॉर्म में माँगा गया ब्योरा दें।
- लाइसेंस का ब्योरा भरें: उसकी ज़रूरत, हथियार और गोला-बारूद, वह क्षेत्र जिसमें आप हथियार रखना चाहते हैं, और विशेष विचार के लिए कोई दावा।
- भाग 3 में जो दस्तावेज़ लगाएँ उन पर निशान लगाएँ। फ़ॉर्म में जन्म तिथि का प्रमाण और फ़ॉर्म S2 में सुरक्षित उपयोग व भंडारण का वचन अनिवार्य दस्तावेज़ों में गिने गए हैं। फ़ॉर्म में छपे वचनों और घोषणाओं पर हस्ताक्षर करें, और आवेदन पंजाब सरकार के निर्देश के अनुसार जमा करें।
- जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।