विवाह का ज्ञापन: पंजाब विवाह पंजीकरण
पंजाब में विवाहित जोड़ा, जो पंजाब विवाह अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2012 के तहत विवाह दर्ज करवाना चाहता है।
जारी करने वाला: पंजाब सरकार (सेवा केंद्र सेवाएँ)
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
- भाग 1 क्रम से भरें: फ़ॉर्म कौन भर रहा है और लाभार्थी से रिश्ता, फिर लाभार्थी का नाम, लिंग, जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता-पिता के नाम, पिन कोड और ज़िले सहित पता, वैवाहिक स्थिति, संपर्क नंबर, वोटर आईडी और आधार। जहाँ फ़ॉर्म दिखाए वहाँ स्व-सत्यापित फ़ोटो चिपकाएँ।
- भाग 2 में सेवा का विवरण दें: विवाह की तारीख़ और स्थान, फिर दुल्हन और दूल्हे के लिए साथ-साथ फ़ोटो, नाम, माता और पिता के नाम, जन्म तिथि, विवाह के समय उम्र, पता, राष्ट्रीयता और विवाह के समय की स्थिति (अविवाहित, तलाक़शुदा, विधवा या विधुर)। आधार वैकल्पिक है।
- लिखें कि ज्ञापन कौन प्रस्तुत कर रहा है और विवाह के कितने समय बाद (तीन महीने के भीतर, तीन महीने बाद, छह महीने बाद या एक साल बाद), साथ में फ़ोन नंबर।
- गवाह वाले पृष्ठ पर दोनों पक्षों के दो-दो गवाह और गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या चर्च के पुजारी की जानकारी माँगी गई है: हर एक का नाम, पिता या पति का नाम, पता और हस्ताक्षर।
- भाग 3 में जो दस्तावेज़ लगाएँ उन पर निशान लगाएँ। फ़ॉर्म में संयुक्त फ़ोटो, परिवार के साथ फ़ोटो, विवाह कार्ड या फ़ोटो, तथा दोनों और गवाहों के पहचान, पते और जन्म तिथि के प्रमाण अनिवार्य दर्शाए गए हैं।
- घोषणा वाले पृष्ठ पर दुल्हन और दूल्हा दोनों हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएँ। अंतिम पृष्ठ सत्यापन का है, जिस पर सांसद, विधायक, पार्षद, सरपंच, पंच या नंबरदार हस्ताक्षर करें। फिर फ़ॉर्म पंजाब सरकार के निर्देश के अनुसार जमा करें।