कागज़ात

जॉब-वर्क / अनुबंध निर्माण करार

एक नज़र में

कीमत
हमेशा मुफ़्त।
स्टाम्प ड्यूटी
स्टाम्प ड्यूटी इस पर निर्भर है कि काग़ज़ क्या करता है और पंजाब तथा चंडीगढ़ में लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची पर।
रजिस्ट्री
अचल संपत्ति में कोई अधिकार बनाने या हस्तांतरित करने वाला न हो तो अनिवार्य रूप से पंजीकरण-योग्य नहीं (पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17); यह काग़ज़ ऐसा करने के लिए नहीं है।
गवाह
क़ानूनन आवश्यक नहीं, पर दो वयस्क साक्षी जो पक्षकार न हों और हस्ताक्षर के पास अपना नाम, पता और पहचान-पत्र संदर्भ लिखें, बाद में मुकरना कठिन बनाते हैं।

मुफ़्त

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इन नामों से भी

  • job work agreement
  • contract manufacturing agreement
  • jobwork contract
  • processing agreement
  • third party manufacturing
  • loan licence manufacturing
  • conversion agreement
  • jobbing agreement

दस्तावेज़ ख़ुद अंग्रेज़ी में है। भारत में इस तरह के काग़ज़ आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही बनते हैं, और रजिस्ट्रार, बैंक या अदालत में वही शब्द पढ़े जाते हैं जो लिखे गए हैं। जिन दस्तावेज़ों के हिन्दी अनुवाद को हम जाँचकर स्वीकृत कर देते हैं, उनके लिए यह मंच अंग्रेज़ी के साथ वह अनुवाद भी देता है; अनुवाद और अंग्रेज़ी पाठ में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।

कब ज़रूरत पड़ती है

पंजाब या चंडीगढ़ में कोई व्यवसाय (प्रिंसिपल) अपना माल किसी अन्य कारख़ाने, वर्कशॉप या इकाई (जॉब वर्कर) से अपने विनिर्देश पर बनवाता, तैयार करवाता या प्रोसेस करवाता है। या तो प्रिंसिपल अपना कच्चा माल या पुर्ज़े भेजता है और प्रसंस्करण शुल्क देता है (जॉब वर्क), या निर्माता सामग्री ख़रीदकर तैयार माल कीमत पर बेचता है (अनुबंध निर्माण)।

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यह करार बताता है कि क्या बनना है, विनिर्देश और गुणवत्ता जाँच, दर, सामग्री कौन देता है और बर्बादी कौन उठाता है, सुपुर्दगी, प्रिंसिपल की सामग्री और साँचे कैसे सुरक्षित रहेंगे, और हर आवाजाही के साथ कौन-से क़ानूनी काग़ज़ चलने चाहिए। दो जोखिम पाठ में सँभाले गए हैं: प्रिंसिपल की सामग्री और औज़ार प्रिंसिपल के ही रहते हैं और जॉब वर्कर उन्हें रोक या बेच नहीं सकता, और जॉब वर्कर के अपने कामगार जॉब वर्कर की ज़िम्मेदारी हैं, प्रिंसिपल की नहीं। जॉब वर्क के लिए भेजे माल के साथ उचित डिलीवरी चालान और जीएसटी नियमों द्वारा अनुमत समय में माल की वापसी भी चाहिए; वे नियम और समय-सीमाएँ कर-विशेषज्ञ से पक्की करें। इसके लिए नहीं: आपूर्तिकर्ता से तैयार माल ख़रीदना (विक्रेता आपूर्ति करार लें)। अपने माल का विक्रेता नियुक्त करना (कमीशन एजेंट या वितरक करार लें)। निर्माण या ठेका कार्यों के लिए नहीं।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

स्टाम्प ड्यूटी इस पर निर्भर है कि काग़ज़ क्या करता है और पंजाब तथा चंडीगढ़ में लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची पर। इस प्रकार का करार प्रायः "अन्यथा अनुपबंधित करार" के रूप में एक मामूली निश्चित राशि पर लगता है, पर राशि यहाँ नहीं दी गई: स्टाम्प ख़रीदने से पहले सरकारी ई-स्टाम्पिंग पोर्टल पर या उप-पंजीयक से पुष्टि कर लें। यदि कोई खंड काग़ज़ को वस्तुतः कुछ और बना दे (संपत्ति का अंतरण, पट्टा, मुख़्तारनामा, गारंटी), तो वही शुल्क लगेगा। कम स्टाम्प वाला काग़ज़ तब तक साक्ष्य में नहीं लिया जा सकता जब तक कमी और जुर्माना न भरा जाए।

रजिस्ट्री

अचल संपत्ति में कोई अधिकार बनाने या हस्तांतरित करने वाला न हो तो अनिवार्य रूप से पंजीकरण-योग्य नहीं (पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17); यह काग़ज़ ऐसा करने के लिए नहीं है। पक्षकार चाहें तो पंजीकरण वैकल्पिक है।

नोटरी

क़ानूनन आवश्यक नहीं, और स्टाम्प का विकल्प नहीं। नोटरी केवल यह दर्ज करता है कि हस्ताक्षरकर्ता उपस्थित हुए और हस्ताक्षर किए, जिससे बाद में हस्ताक्षर से मुकरना कठिन हो जाता है। मूल फ़ोटो पहचान-पत्र साथ लाएँ।

गवाह

क़ानूनन आवश्यक नहीं, पर दो वयस्क साक्षी जो पक्षकार न हों और हस्ताक्षर के पास अपना नाम, पता और पहचान-पत्र संदर्भ लिखें, बाद में मुकरना कठिन बनाते हैं।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

JOB-WORK / CONTRACT MANUFACTURING AGREEMENT

This Agreement is made at Chandigarh on 2 April 2026.

BETWEEN

Sethi Cycle Components Private Limited, of Plot 18, Focal Point, Ludhiana 141010, GSTIN 03AKJPI4432R1Z9, acting through Ravinder Sethi, Director (the "Principal");

AND

Sharma Forgings and Machining, of Unit 7, Industrial Area, Mandi Gobindgarh 147301, PAN AKJPI4432R, GSTIN 03AKJPI4432R1Z9, acting through Mohit Sharma, Proprietor (the "Job Worker").

  1. 1. THE WORK

1.1 From 1 April 2026 the Job Worker shall make or process for the Principal the following goods (the "Goods"): Machining and finishing of forged bicycle crank arms to the Principal's drawing no. SCC-114.

1.2 The Goods shall meet this specification: Drawing SCC-114 revision C, tolerance as marked, surface finish as on the approved sample kept with the Principal. The Job Worker shall not change the specification, the process or the material without the Principal's written approval.

1.3 The Principal expects to give about 5,000 pieces each month, by written work orders. That figure is an estimate to plan by. Only the quantity in an accepted work order binds the Principal.

1.4 The Job Worker shall deliver each work order within 15 days of receiving it, unless the work order states a different date.

  1. 2. MATERIAL, TOOLS AND WASTAGE

2.1 The Principal supplies the raw material and parts, which stay the Principal's property throughout, and the rate is a processing charge only.

2.2 All material, parts, dies, moulds, jigs, drawings and tools that the Principal gives the Job Worker remain the Principal's property. The Job Worker shall keep them separate and marked, use them only for the Principal's work, keep them insured or at its own risk against loss, theft and fire, not pledge, sell, lend or hold them against any claim, and return them on demand and on ending this Agreement. The Job Worker shall keep a stock register of them and let the Principal inspect it and the material on reasonable notice.

2.3 Wastage up to 2 per cent of the material issued for an order is allowed. The Job Worker shall account for any shortfall above that, caused by its fault or loss, at the Principal's cost price of the material, and scrap and offcuts belong to the Principal and shall be returned.

  1. 3. QUALITY, DELIVERY AND PAPERS

3.1 The Principal may inspect the Goods at the Job Worker's premises or on delivery. The Principal may reject Goods that do not meet the specification by written notice within 7 days of delivery, giving the reason. The Job Worker shall at its own cost rework or replace rejected Goods within a reasonable time, and the Principal need not pay for Goods that cannot be brought up to the specification.

3.2 Every movement of material or Goods between the Parties shall go with a proper delivery challan and the other papers the tax and transport laws require. The Parties shall follow the rules on goods sent for job work that are in force, including the time within which goods sent must be returned or accounted for, and each shall keep the records those rules require.

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