कागज़ात

Rural Area Certificate Affidavit (Punjab)

एक नज़र में

कीमत
₹199 · GST शामिल
स्टाम्प ड्यूटी
भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए का अनुच्छेद 4, जैसा पंजाब पर लागू होता है — गैर-न्यायिक स्टांप पेपर, सामान्यतः ₹10, सुविधा केंद्र नियुक्ति से पहले SHCIL (shcilestamp.com) के माध्यम से ई-स्टांप किया गया या उसी तहसील में किसी लाइसेंसशुदा विक्रेता से ख़रीदा गया।
रजिस्ट्री
एक पंजीकरण योग्य लिखत नहीं।
गवाह
स्वयं शपथ-पत्र के लिए क़ानून द्वारा किसी की आवश्यकता नहीं।

₹199

GST शामिल

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इन नामों से भी

  • Rural Area Certificate Supporting Affidavit
  • Affidavit for Rural Residence Certificate
  • Rural Background Certificate Affidavit
  • ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र हलफनामा
  • ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

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क्यों ज़रूरत पड़ती है

कब ज़रूरत पड़ती है

For an applicant seeking a Rural Area Certificate from the Tehsildar/SDM in Punjab, certifying ordinary residence in a rural, non-municipal area of the State — asked for by the rural-area weightage some Punjab professional college admissions (agriculture, veterinary and certain other courses) and some state recruitment and scheme notifications give to rural candidates, and as supporting proof for agricultural-scheme eligibility. "Rural" here means outside every Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchayat, and outside any area otherwise notified as urban — the same urban/rural line drawn in Punjab's own revenue and local-government notifications. Chandigarh has no equivalent scheme: the Union Territory has no revenue area notified as rural for this purpose, so this affidavit is written for Punjab only.

स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए का अनुच्छेद 4, जैसा पंजाब पर लागू होता है — गैर-न्यायिक स्टांप पेपर, सामान्यतः ₹10, सुविधा केंद्र नियुक्ति से पहले SHCIL (shcilestamp.com) के माध्यम से ई-स्टांप किया गया या उसी तहसील में किसी लाइसेंसशुदा विक्रेता से ख़रीदा गया।

रजिस्ट्री

एक पंजीकरण योग्य लिखत नहीं। सुविधा केंद्र या edistrict.punjabgovt.gov.in के माध्यम से तहसीलदार/एसडीएम के पास दाख़िल ग्रामीण क्षेत्र प्रमाणपत्र आवेदन के साथ संलग्न, जो प्रमाणपत्र जारी करने से पहले पटवारी की रिपोर्ट और नीचे नामित गाँव की मतदाता सूची के विरुद्ध निवास का सत्यापन करता है। इसमें कोई सब-रजिस्ट्रार चरण नहीं है।

नोटरी

एक नोटरी पब्लिक या एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त के समक्ष शपथपूर्वक। जहाँ सुविधा केंद्र काउंटर पर मौक़े पर शपथ ली जाती है, वहाँ का अभिप्रमाणक अधिकारी एक अलग नोटरी के स्थान पर अपना अभिप्रमाणन स्वीकार कर सकता है — कहीं और नोटरीकरण की व्यवस्था करने से पहले उस काउंटर से पुष्टि कर लें।

गवाह

स्वयं शपथ-पत्र के लिए क़ानून द्वारा किसी की आवश्यकता नहीं। कुछ पटवारी अपनी सत्यापन रिपोर्ट के भाग के रूप में नीचे नामित गाँव के सरपंच या किसी पंच से अलग से एक पहचान हस्ताक्षर माँगते हैं — यह एक विभागीय सत्यापन चरण है, इस शपथ-पत्र का गवाह नहीं।

इस दस्तावेज़ पर वकील से बात करें₹3,539 GST सहित (₹2,999 + 18% GST), प्रति दस्तावेज़स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

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AFFIDAVIT FOR RURAL AREA CERTIFICATE

I, Jaspreet Singh, son of Ranjit Singh, aged 19 years, resident of Village Bhundri, Tehsil Khanna, District Ludhiana 141401, Aadhaar No. 4512 3098 7765, do hereby solemnly affirm and declare as under:

  1. That I ordinarily reside at Village Bhundri, Tehsil Khanna, District Ludhiana, which is a rural area falling outside the limits of any Municipal Corporation, Municipal Council, Nagar Panchayat or area otherwise notified as urban.

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