कागज़ात

कार / बाइक बिक्री करार

एक नज़र में

कीमत
31 दिसंबर तक मुफ़्त
स्टाम्प ड्यूटी
पंजाब में अथवा चंडीगढ़ में, इस करार पर बैनामे (कन्वेयन्स) के रूप में कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं है।
रजिस्ट्री
पंजाब में अथवा चंडीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन पंजीकरण-योग्य नहीं।
गवाह
पंजाब में अथवा चंडीगढ़ में, चल संपत्ति की निजी बिक्री हेतु विधितः अपेक्षित नहीं, परन्तु इस मूल्य के संव्यवहार हेतु दो गवाह प्रथानुसार हैं तथा नीचे उनके लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि वाहन की बिक्री का बाद में विवाद सामान्यतः ठीक उन्हीं तथ्यों पर होता है जिनके विषय में एक गवाह बोल सकता है — वाहन की स्थिति के विषय में क्या प्रकटित किया गया, और वास्तव में क्या भुगतान किया गया।

31 दिसंबर तक मुफ़्त

लॉन्च अवधि: डाउनलोड 31 दिसंबर तक मुफ़्त हैं। रोज़मर्रा के नौ कागज़ हमेशा के लिए मुफ़्त रहेंगे।

आसान सवाल, पूरा ड्राफ़्ट स्क्रीन पर, Word में डाउनलोड करें।

सभी कीमतें देखें

इन नामों से भी

  • Vehicle Sale Agreement
  • Used Car Sale Agreement
  • Two-Wheeler Sale Agreement
  • Bike Sale Agreement
  • Motorcycle Sale Agreement
  • Scooter Sale Agreement
  • Vehicle Bill of Sale
  • Gaddi Bikri Karar

कब ज़रूरत पड़ती है

पुरानी कार, मोटरसाइकिल या स्कूटर की निजी बिक्री के लिए — दो व्यक्तियों के बीच, या किसी व्यक्ति और दोबारा बेचने के लिए ख़रीदने वाले डीलर के बीच — जहाँ वाहन पहले से पंजाब या चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के अपने पंजीकरण प्राधिकरण में पंजीकृत हो। इसमें क़ीमत और भुगतान का तरीक़ा, वाहन के पहचान-नंबर, हालत और बताई गई ख़ामियाँ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट पर किसी फ़ाइनेंसर का हाइपोथिकेशन अब भी दिखता है या नहीं, और हस्तांतरण की सूचना देने व काउंटर पर पूरा कराने की ज़िम्मेदारी किसकी है, यह दर्ज होता है।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

पंजाब में अथवा चंडीगढ़ में, इस करार पर बैनामे (कन्वेयन्स) के रूप में कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं है। पंजाब पर लागू अनुसूची 1-ए के अधीन "बैनामा" पर शुल्क, तथा चंडीगढ़ प्रशासन की अपनी स्टाम्प अनुसूची के अधीन, उस लिखत पर लगाया जाता है जिससे संपत्ति अंतरित होती है; एक कार अथवा दुपहिया वाहन की सीधी बिक्री, जो सुपुर्दगी द्वारा पूर्ण होती है, माल विक्रय अधिनियम, 1930 के अधीन माल की बिक्री है, तथा स्वामित्व सुपुर्दगी पर अंतरित होता है, चाहे कोई काग़ज़ हस्ताक्षरित हो अथवा न हो। यह करार मूल्य तथा निबंधनों का लिखित प्रमाण है, वह लिखत नहीं जो स्वयं स्वामित्व अंतरित करती है, और न तो पंजाब के राजस्व, पुनर्वास तथा आपदा प्रबंधन विभाग की अपनी स्टाम्प शुल्क तालिका (revenue.punjab.gov.in) और न ही चंडीगढ़ के सब-रजिस्ट्रार की अपनी तालिका (revenue.chd.gov.in) किसी मोटर वाहन की बिक्री को नाम से सूचीबद्ध करती है — क्योंकि इनमें से कोई भी कार्यालय इस करार पर कार्य ही नहीं करता। यह करार तदनुसार सादे काग़ज़ पर तैयार किया जाता है। जो चरण वास्तव में महत्वपूर्ण है वह स्टाम्पिंग नहीं, अपितु आरटीओ हस्तांतरण है: केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अधीन फॉर्म 29 तथा फॉर्म 30, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 50 के अधीन, पंजाब में ज़िले के सब-डिविज़नल मोटर व्हीकल ऑफ़िसर अथवा ज़िला परिवहन अधिकारी के समक्ष, अथवा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण, संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ के समक्ष दाख़िल किया जाता है, साथ ही उन नियमों के नियम 81 के अधीन तय आरटीओ का अपना हस्तांतरण शुल्क — एक पृथक, सांविधिक शुल्क जिसका स्टाम्प शुल्क से कोई संबंध नहीं, जो समय-समय पर केंद्रीय अधिसूचना द्वारा संशोधित होता है, तथा जो आरटीओ काउंटर पर अथवा परिवहन पोर्टल के माध्यम से अदा किया जाता है, किसी भी पक्षकार को नहीं। क्रेता बजट बनाने से पहले वर्तमान में लागू शुल्क की पुष्टि कर ले। यदि किसी अन्य कार्यालय में किसी पक्षकार से बिक्री की स्टाम्पित लिखत माँगी जाए, तो उस अनुरोध के आधार पर स्टाम्प पेपर ख़रीदने से पहले उस कार्यालय से पूछें कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का कौन-सा अनुच्छेद लागू होना बताया जा रहा है। यदि कोई पक्षकार चाहे कि यह करार किसी बाद के विवाद की स्थिति में उस अधिनियम की धारा 35 के अधीन स्टाम्पित लिखत को मिलने वाला अतिरिक्त सबूती लाभ प्राप्त करे, तो इसे अनुच्छेद 5, अनुसूची 1-ए के अधीन एक करार के रूप में नाममात्र स्टाम्प पेपर पर भी निष्पादित किया जा सकता है — यह एक स्वैच्छिक सावधानी है, न कि कोई ऐसी बात जो आरटीओ कार्यालय अथवा किसी विभाग का काउंटर अपेक्षित करता हो।

रजिस्ट्री

पंजाब में अथवा चंडीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन पंजीकरण-योग्य नहीं। उस अधिनियम की धारा 17 अचल संपत्ति से संबंधित लिखतों तथा विनिर्दिष्ट संव्यवहारों को पकड़ती है; मोटर वाहन की बिक्री उनमें सम्मिलित नहीं है, तथा यह करार किसी सब-रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता, और न ही इसका किसी सब-रजिस्ट्रार द्वारा मूल्यांकन आवश्यक है। स्वयं वाहन का "रजिस्ट्रीकरण" एक भिन्न अधिनियम के अधीन एक भिन्न बात है। वाहन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुसूची I में नामित प्राधिकरण के पास रहता है, और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 50, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के साथ पढ़ी जाकर, यह अपेक्षा करती है कि स्वामित्व-परिवर्तन वहाँ सूचित तथा अभिलिखित किया जाए: विक्रेता इसे सूचित करे, और क्रेता उन नियमों द्वारा नियत समय के भीतर अपने नाम पर प्रविष्टि किए जाने हेतु आवेदन करे। जब तक वह प्रविष्टि नहीं हो जाती, विक्रेता आरटीओ रजिस्टर पर निर्भर प्रत्येक प्रयोजन हेतु — प्रत्येक चालान, प्रत्येक कर-माँग तथा पंजीकृत स्वामी का अनुसरण करने वाली प्रत्येक सूचना हेतु — पंजीकृत स्वामी बना रहता है, चाहे इस करार में पक्षकारों के बीच कुछ भी लिखा हो। खंड 7 इसी अंतराल के कारण है, इसके बावजूद नहीं।

नोटरी

पंजाब में अथवा चंडीगढ़ में, इस करार हेतु अपेक्षित नहीं। फॉर्म 29 तथा फॉर्म 30 उस प्रारूप में दाख़िल किए जाते हैं जो संबंधित आरटीओ वर्तमान में निर्धारित करे, जिसमें वहाँ विक्रेता के हस्ताक्षर के अनुप्रमाणन की माँग हो सकती है; इस करार को उसके स्थान पर नोटरीकृत करने के बजाय उस फॉर्म की अपनी अपेक्षा का अनुसरण करें।

गवाह

पंजाब में अथवा चंडीगढ़ में, चल संपत्ति की निजी बिक्री हेतु विधितः अपेक्षित नहीं, परन्तु इस मूल्य के संव्यवहार हेतु दो गवाह प्रथानुसार हैं तथा नीचे उनके लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि वाहन की बिक्री का बाद में विवाद सामान्यतः ठीक उन्हीं तथ्यों पर होता है जिनके विषय में एक गवाह बोल सकता है — वाहन की स्थिति के विषय में क्या प्रकटित किया गया, और वास्तव में क्या भुगतान किया गया।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

CAR / BIKE SALE AGREEMENT

This Sale Agreement (this "Agreement") is made at Chandigarh on 2 April 2026.

BETWEEN

Ranjit Kaur, of House No. 220, Sector 40-B, Chandigarh 160036, mobile +91 98140 22110, PAN ABCPK1234L (the "Seller");

AND

Manpreet Singh Dhillon, of H. No. 55, Model Town, Ludhiana 141002, mobile +91 98720 55631, PAN BXZPD5678M (the "Buyer").

The Seller and the Buyer are each a "Party" and together the "Parties".

RECITALS

A. The Seller is the registered owner of the vehicle described in Schedule I (the "Vehicle").

B. The Seller has agreed to sell, and the Buyer has agreed to purchase, the Vehicle on the terms of this Agreement.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSES as follows.

  1. 1. SALE AND PRICE

1.1 The Seller sells and the Buyer purchases the Vehicle described in Schedule I for a total price of ₹3,85,000 (Rupees Three Lakh Eighty Five Thousand only) (the "Sale Price"), free from every encumbrance except as disclosed in clause 3 below.

1.2 The whole of the Sale Price is paid by bank transfer to the Seller on the date of this Agreement, before delivery.

1.3 The advance referred to above is ₹50,000 (Rupees Fifty Thousand only), receipt of which the Seller acknowledges on execution of this Agreement. The balance of the Sale Price is payable as stated in clause 1.2.

  1. 2. CONDITION OF THE VEHICLE

2.1 The Buyer has inspected the Vehicle, including a test drive or test ride, and takes it in the condition seen and in its present mechanical state, ordinary wear and tear excepted.

2.2 The odometer of the Vehicle reads 48,200 kilometres as at the date of this Agreement.

2.3 The Seller discloses the following defects or issues, of which the Buyer has been made aware before signing: Air-conditioning compressor not working; a minor dent on the left rear door.

2.4 Except for what is disclosed under clause 2.3, the Seller gives no warranty as to the condition, fitness or performance of the Vehicle, and the sale is otherwise on an as-is basis.

  1. 3. TITLE AND EXISTING FINANCE

3.1 The vehicle is free from any hypothecation, loan or charge, and the Registration Certificate shows no financier's name.

3.3 The Seller warrants that the Seller has good and marketable title to the Vehicle, full power to sell it, and that except as disclosed above the Vehicle is free from any hypothecation, lien, attachment or claim of any third party.

  1. 4. ROAD TAX, INSURANCE AND CHALLANS

4.1 Road tax paid up to date; comprehensive motor insurance policy no. OG-24-9988-7766-00012345 valid up to 30 June 2027.

4.2 The Seller discloses the following pending challans or disputes concerning the Vehicle: One e-challan dated 10 May 2026 for Rs 1,000, unpaid, disclosed to the Buyer. Responsibility for these remains with the Seller and shall be cleared by the Seller notwithstanding delivery, unless the Parties agree in writing to adjust the Sale Price instead.

इस दस्तावेज़ के साथ अक्सर ये भी चाहिए

वाहन पर वापस

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।