पैन CR-01: पैन विवरण में बदलाव या सुधार का अनुरोध (व्यक्ति)
पैन CR-01 व्यक्ति के लिए पैन विवरण में बदलाव या सुधार का प्रोटीन का अनुरोध-फ़ॉर्म है। जब आपके मौजूदा पैन पर छपी कोई बात ग़लत हो या बदल गई हो तब इसका उपयोग करें। फ़ॉर्म में हर मद के बाएँ हाशिये में निशान का डिब्बा है, और आप सिर्फ़ उन्हीं मदों पर निशान लगाते हैं जिन्हें बदलवाना है। फ़ॉर्म के दिशानिर्देश कहते हैं कि अपने पैन कार्ड की प्रति (खो गया हो तो एफ़आईआर की प्रति) और हर बदलाव के प्रमाण लगाएँ।
जारी करने वाला: आयकर विभाग, भारत सरकार (आयकर नियमों के नियम 158 के तहत आवेदन फ़ॉर्म, जैसा अधिकृत पैन सेवा प्रदाता प्रोटीन ने प्रकाशित किया)
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में, बड़े अक्षरों में, हर डिब्बे में एक अक्षर के साथ भरें। ऊपर अपना पैन और आधार नंबर लिखें, और दी गई जगहों पर दो हाल की रंगीन फ़ोटो (4.5 सेमी x 3.5 सेमी) चिपकाएँ, बाईं पर आर-पार दस्तख़त करें।
- भाग A, मद 1 से 7: नाम (1A) और आधार के अनुसार नाम (1B), लिंग, जन्म तिथि, पता (निवास या दफ़्तर), पासपोर्ट नंबर, विदेश का कर नंबर और संपर्क विवरण। बाएँ हाशिये का डिब्बा सिर्फ़ उन मदों के आगे चुनें जिन्हें बदलवाना है, और उन मदों में सही जानकारी भरें।
- भाग B, मद 8 से 10: पिता और माता के नाम, और पैन कार्ड पर किस अभिभावक का नाम छपेगा।
- भाग C, मद 11: जो दस्तावेज़ लगा रहे हैं उन पर निशान लगाएँ: पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण, अन्य बदलावों के समर्थन में दस्तावेज़ी प्रमाण, और पैन की प्रति।
- घोषणा में अपना नाम और हैसियत (स्वयं या प्रतिनिधि निर्धारिती) लिखें, फिर जगह, तारीख़ और नीचे दाईं ओर के डिब्बे में अपने दस्तख़त या बाएँ अँगूठे का निशान।