पासपोर्ट अनुलग्नक A: सरकारी और पीएसयू कर्मचारियों का पहचान प्रमाण पत्र
फ़ॉर्म के अनुसार सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों, सांविधिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों, तथा उनके जीवनसाथी और 18 साल तक के बच्चों को पहचान प्रमाण पत्र देना होता है। इसे नियोक्ता (दफ़्तर का मुखिया या प्रमाणित करने वाला अधिकारी) दफ़्तर के मूल लेटरहेड पर, दो प्रतियों में भरता है, और आप इसे पासपोर्ट आवेदन के साथ ले जाते हैं।
जारी करने वाला: विदेश मंत्रालय (पासपोर्ट सेवा), पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- अपने दफ़्तर से इसे उसके मूल लेटरहेड पर दो प्रतियों में बनवाएँ। फ़ॉर्म के अनुसार जो विकल्प लागू न हों उन्हें काट दें।
- कर्मचारी का पूरा नाम और पिता या पति का नाम।
- "employee of (office address)": अस्थायी या स्थायी में से एक काट दें, फिर दफ़्तर का पता, नौकरी शुरू होने की तारीख़ और अभी का पद लिखें।
- "Shri/Smt/Miss ... is/are a dependent family member(s) of ...": जब आवेदक कर्मचारी का जीवनसाथी या बच्चा हो तब यह पंक्ति भरें। आश्रित का नाम और कर्मचारी का नाम लिखें। अगर कर्मचारी स्वयं आवेदन कर रहा है तो इस पंक्ति को काट दें।
- प्रमाणित करने वाला अधिकारी जो लागू न हो उसे काट देता है। फिर कर्मचारी का पहचान पत्र नंबर लिखें।
- दफ़्तर का संदर्भ नंबर और तारीख़ लिखें। फिर प्रमाणित करने वाला अधिकारी अपना नाम, पद, पता और टेलीफ़ोन नंबर लिखकर दस्तख़त करता है। फ़ॉर्म पर लगी आवेदक की फ़ोटो पर भी प्रमाणित करने वाले अधिकारी का सत्यापन होना चाहिए।