पासपोर्ट अनुलग्नक C: नाबालिग के पासपोर्ट के लिए घोषणा, जब एक अभिभावक ने सहमति नहीं दी

अनुलग्नक C सादे कागज़ पर उस अभिभावक की नमूना घोषणा है जो नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहा है और जिसे दूसरे अभिभावक की सहमति नहीं मिली है। फ़ॉर्म में वे कारण दिए गए हैं जो बताए जा सकते हैं, जैसे अभिभावक का विदेश में रहना या यात्रा पर होना, तलाक़ या अलगाव और कस्टडी, अदालत में चल रहा मुक़दमा, या बच्चे को छोड़ देने वाला अभिभावक। हर कारण के साथ संलग्न करने वाले काग़ज़ भी बताए गए हैं। इसे बच्चे के पासपोर्ट आवेदन के साथ जमा किया जाता है।

जारी करने वाला: विदेश मंत्रालय (पासपोर्ट सेवा), पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत

फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।

इसे कैसे भरें

  1. फ़ॉर्म के अनुसार सादे कागज़ का उपयोग करें। "I, father/mother" के साथ अपना नाम लिखें और जो लागू न हो उसे काट दें।
  2. बच्चे का विवरण: नाबालिग बच्चे का नाम और जन्म तिथि। फिर पिता का नाम, नागरिकता, पासपोर्ट नंबर, संपर्क नंबर, ईमेल और पता, और यही सब माता का भी।
  3. अनुच्छेद 1: ज़रूरत के अनुसार माता या पिता में से एक काट दें, और बच्चे के पासपोर्ट आवेदन का ARN (आवेदन संदर्भ संख्या) लिखें।
  4. अनुच्छेद 2: उस अभिभावक का नाम लिखें जिसकी सहमति नहीं है, फिर कारण (a) से (i) तक पढ़ें। जो एक कारण सही है उसे रहने दें और बाक़ी सब पर फ़ॉर्म के अनुसार क्रॉस का निशान लगा दें। उस कारण के नीचे बताए गए सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  5. अनुच्छेद 3: जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ बच्चे का नाम लिखें। इस अनुच्छेद में लिखा है कि बच्चा भारत का नागरिक है और पूरी तरह आपकी शारीरिक कस्टडी में है।
  6. अनुच्छेद 4 और 5: जहाँ कहा गया है वहाँ बच्चे का नाम लिखें, घोषणाएँ पढ़ें (बाद में कोई अदालती मामला हुआ तो उसका बचाव आप अकेले करेंगे, और ग़लत जानकारी पर पासपोर्ट प्राधिकरण कार्रवाई कर सकता है), फिर तारीख़ के साथ दस्तख़त करें।

अगला क़दम

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।