बिना वसीयत मृत्यु के मामले में हस्तांतरण हेतु शपथ पत्र (CHB)
कानूनी वारिस, जो आवंटी की बिना वसीयत मृत्यु के बाद CHB से मकान का हस्तांतरण चाहते हैं।
जारी करने वाला: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
- फ़ॉर्म में छपे ख़ाने भरें: आपका नाम, आपके पिता या पति का नाम, आपका पता, मृत आवंटी का नाम, मृतक के पिता या पति का नाम, मृत्यु की तिथि और बाक़ी।
- साथ में लगाएँ: ₹5 या अधिक के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर छापें (नीचे "स्टाम्प पेपर" चुनें)। आवंटी / हस्तांतरिती का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र। आवंटन / हस्तांतरण पत्र या कन्वेयंस डीड की प्रति। आवेदकों के पहचान प्रमाण, आधार और पैन की प्रतियाँ।
- यह कहाँ जमा होता है: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, हस्तांतरण आवेदन के साथ। पहले नोटरी पब्लिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराएँ।
- जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।