बिना वसीयत मृत्यु पर आवासीय इकाई के हस्तांतरण हेतु आवेदन (CHB)
बिना वसीयत के दिवंगत CHB आवंटी / हस्तांतरिती के कानूनी वारिस।
जारी करने वाला: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
- फ़ॉर्म में छपे ख़ाने भरें: दावेदार का नाम, आपके पिता या पति का नाम, पत्राचार का पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, आधार संख्या और बाक़ी।
- साथ में लगाएँ: आवेदक(ों) का शपथ पत्र (इस किट का शपथ पत्र)। ₹5 या अधिक के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर छापें; नोटरी पब्लिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराएँ। आवेदक(ों) का क्षतिपूर्ति बॉन्ड। ₹15 या अधिक के स्टाम्प पेपर पर छापें। आवेदक(ों) की तीन स्व-सत्यापित फोटो, नमूना हस्ताक्षर पत्र के साथ। आवेदक के पहचान प्रमाण, आधार कार्ड और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति। क्षतिपूर्ति बॉन्ड के गवाहों के पहचान प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति। पट्टा अधिकारों के लिए CHB के साथ निष्पादित किया जाने वाला करार। प्रकाशन और प्रोसेसिंग शुल्क की रसीदें (CHB की वेबसाइट पर ऑनलाइन या HDFC बैंक की किसी भी शाखा में जमा करें)। मृत आवंटी / हस्तांतरिती का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, और किसी मृत कानूनी वारिस का भी। आवंटन पत्र / हस्तांतरण पत्र / कन्वेयंस डीड की स्व-सत्यापित प्रति।
- यह कहाँ जमा होता है: रिसेप्शन काउंटर, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सचिव, CHB को संबोधित)।
- आधिकारिक समय-सीमा: 25 कार्य दिवस, सार्वजनिक सूचना की अवधि को छोड़कर (CHB नागरिक घोषणा पत्र, खंड 2.3 और अनुलग्नक A)।
- जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।