संपत्ति को लीज़होल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने हेतु आवेदन (CHB)
CHB आवासीय इकाई का लीज़होल्ड आवंटी या हस्तांतरिती, जो उसे फ्रीहोल्ड में बदलवाना चाहता है।
जारी करने वाला: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
- फ़ॉर्म में छपे ख़ाने भरें: साइट / प्लॉट संख्या, सेक्टर, साइट का क्षेत्रफल, फाइल संख्या, पट्टेदार / आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम और बाक़ी।
- साथ में लगाएँ: आवेदक(कों) का नमूने के अनुसार शपथ पत्र, ₹5 या अधिक के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, नोटरी पब्लिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सत्यापित। आवेदक(कों) के तीन स्व-सत्यापित फोटो, नमूना हस्ताक्षर सहित। आवेदक के पहचान प्रमाण, आधार कार्ड और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति। रूपांतरण शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट (मामले की प्रोसेसिंग के बाद माँगे जाने पर जमा करें)। आवंटन पत्र और भौतिक कब्ज़ा पर्ची की स्व-सत्यापित प्रति। हस्तांतरण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति, यदि कोई हो। अदेयता प्रमाण पत्र (No Due Certificate) की स्व-सत्यापित प्रति। अदेयता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद किए गए भुगतानों का विवरण। यदि संपत्ति बंधक है तो बंधकधारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र। प्रोसेसिंग शुल्क की रसीद (CHB की वेबसाइट पर ऑनलाइन या HDFC बैंक की किसी शाखा में जमा)।
- यह कहाँ जमा होता है: रिसेप्शन काउंटर, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सचिव, CHB को संबोधित)।
- आधिकारिक समय-सीमा: 30 कार्य दिवस, सार्वजनिक सूचना की अवधि छोड़कर (CHB नागरिक चार्टर, खंड 3.1)।
- जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।