मृत आवेदकों के बच्चों को छोटे फ्लैट के आवंटन हेतु आवेदन (CHB)
मृत छोटे फ्लैट आवेदक और सह-आवेदक के बच्चे (चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम 2006), फ्लैट के आवंटन से पहले।
जारी करने वाला: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
- फ़ॉर्म में छपे ख़ाने भरें: आवेदक / बच्चा 1, आवेदक / बच्चा 2, आवेदक / बच्चा 3, आवेदक / बच्चा 4, मूल आवेदक, मूल सह-आवेदक और बाक़ी।
- साथ में लगाएँ: शपथ पत्र (मृत्यु का मामला), योजना का मानक शपथ पत्र, और दो गवाहों व उनके स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण सहित क्षतिपूर्ति बंधपत्र। आवेदकों / बच्चों के पहचान प्रमाण, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी। क्षतिपूर्ति बंधपत्र के गवाहों के पहचान प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति। प्रकाशन और प्रोसेसिंग शुल्क की रसीदें (CHB वेबसाइट पर ऑनलाइन या HDFC बैंक की किसी शाखा में)। मृत आवेदक और सह-आवेदक का, तथा मृत किसी भी कानूनी वारिस का, मूल मृत्यु प्रमाण पत्र।
- यह कहाँ जमा होता है: रिसेप्शन काउंटर, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सचिव, CHB को संबोधित)।
- जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।