बच्चों के नाम छोटे फ्लैट का लाइसेंस हस्तांतरण हेतु आवेदन (CHB)

मृत छोटे फ्लैट आवंटी और सह-आवंटी के बच्चे, जहाँ फ्लैट पहले से आवंटित है।

जारी करने वाला: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड

फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।

इसे कैसे भरें

  1. फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
  2. फ़ॉर्म में छपे ख़ाने भरें: आवेदक / बच्चा 1, आवेदक / बच्चा 2, आवेदक / बच्चा 3, आवेदक / बच्चा 4, मूल आवंटी, मूल सह-आवंटी और बाक़ी।
  3. साथ में लगाएँ: शपथ पत्र (मृत्यु का मामला), और दो गवाहों व उनके स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण सहित क्षतिपूर्ति बंधपत्र। आवेदक(कों) की तीन स्व-सत्यापित फोटो, नमूना हस्ताक्षर सहित। आवेदकों / बच्चों के पहचान प्रमाण, आधार कार्ड और पैन कार्ड की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी। क्षतिपूर्ति बंधपत्र के गवाहों के पहचान प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति। प्रकाशन और प्रोसेसिंग शुल्क की रसीदें (CHB वेबसाइट पर ऑनलाइन या HDFC बैंक की किसी शाखा में)। आवंटी और सह-आवंटी का, तथा मृत किसी भी कानूनी वारिस का, मूल मृत्यु प्रमाण पत्र।
  4. यह कहाँ जमा होता है: रिसेप्शन काउंटर, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सचिव, CHB को संबोधित)।
  5. आधिकारिक समय-सीमा: 25 कार्य दिवस, सार्वजनिक सूचना को छोड़कर (नागरिक चार्टर, खंड 2.4)।
  6. जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।

अगला क़दम

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।