छोटे फ्लैट के लाइसेंस हस्तांतरण हेतु क्षतिपूर्ति बंधपत्र (CHB)

मृत छोटे फ्लैट आवंटी और सह-आवंटी के बच्चे, जहाँ फ्लैट पहले से आवंटित है।

जारी करने वाला: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड

फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।

इसे कैसे भरें

  1. फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
  2. फ़ॉर्म में छपे ख़ाने भरें: बंधपत्र की तिथि, निष्पादक का नाम, पुत्र/पुत्री/पत्नी, छोटे फ्लैट की संख्या, सेक्टर, गवाह 1 और बाक़ी।
  3. साथ में लगाएँ: क्षतिपूर्ति बंधपत्र ₹15 या अधिक के स्टाम्प पेपर पर, दो गवाहों सहित। क्षतिपूर्ति बंधपत्र के गवाहों के पहचान प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति।
  4. यह कहाँ जमा होता है: लाइसेंस हस्तांतरण आवेदन के साथ लगाएँ (रिसेप्शन काउंटर, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड)। यह ₹15 या अधिक के स्टाम्प पेपर पर हो, दो गवाहों सहित।
  5. आधिकारिक समय-सीमा: 25 कार्य दिवस, सार्वजनिक सूचना को छोड़कर (नागरिक चार्टर, खंड 2.4)।
  6. जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।

अगला क़दम

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।