पट्टा अधिकारों के हस्तांतरण हेतु त्रिपक्षीय समझौता (CHB)

CHB की पट्टा संपत्ति का वर्तमान धारक (द्वितीय पक्ष) और खरीदार (तृतीय पक्ष), CHB प्रथम पक्ष के रूप में।

जारी करने वाला: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड

फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।

इसे कैसे भरें

  1. फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
  2. फ़ॉर्म में छपे ख़ाने भरें: द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष, आवासीय इकाई संख्या, सेक्टर, इकाई की श्रेणी, आवंटन पत्र संख्या और बाक़ी।
  3. साथ में लगाएँ: यह समझौता CHB के साथ निष्पादित होता है; चेकलिस्ट में इसके लिए स्टाम्प पेपर का मूल्य नहीं दिया गया है। काउंटर पर पूछें।
  4. यह कहाँ जमा होता है: CHB के रिसेप्शन काउंटर पर आवेदन के साथ संलग्न करें; यह समझौता CHB के साथ निष्पादित होता है।
  5. आधिकारिक समय-सीमा: 20 कार्य दिवस, सार्वजनिक सूचना की अवधि छोड़कर (नागरिक अधिकार पत्र s2.2(b))।
  6. जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।

अगला क़दम

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।