पट्टा अधिकारों के हस्तांतरण हेतु त्रिपक्षीय समझौता (CHB)
CHB की पट्टा संपत्ति का वर्तमान धारक (द्वितीय पक्ष) और खरीदार (तृतीय पक्ष), CHB प्रथम पक्ष के रूप में।
जारी करने वाला: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
- फ़ॉर्म में छपे ख़ाने भरें: द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष, आवासीय इकाई संख्या, सेक्टर, इकाई की श्रेणी, आवंटन पत्र संख्या और बाक़ी।
- साथ में लगाएँ: यह समझौता CHB के साथ निष्पादित होता है; चेकलिस्ट में इसके लिए स्टाम्प पेपर का मूल्य नहीं दिया गया है। काउंटर पर पूछें।
- यह कहाँ जमा होता है: CHB के रिसेप्शन काउंटर पर आवेदन के साथ संलग्न करें; यह समझौता CHB के साथ निष्पादित होता है।
- आधिकारिक समय-सीमा: 20 कार्य दिवस, सार्वजनिक सूचना की अवधि छोड़कर (नागरिक अधिकार पत्र s2.2(b))।
- जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।