फ़ॉर्म 33: वाहन की आरसी में पता बदलना

अगर आपने मकान बदला है, तो वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट (आरसी) और आरटीओ के अपने रिकॉर्ड में नया पता दर्ज कराने के लिए फ़ॉर्म 33 भरा जाता है। अगर वाहन पर लोन है तो फ़ाइनेंसर भी फ़ॉर्म पर अपनी सहमति देता है। इसे रजिस्टरिंग अथॉरिटी (आरटीओ) में जमा करें, अक्सर परिवहन की वाहन सेवा के ज़रिए ऑनलाइन। पंजाब और चंडीगढ़ में इसका बहुत-सा काम ऑनलाइन होता है, और छपा फ़ॉर्म अपलोड किया जाता है या साथ ले जाया जाता है।

जारी करने वाला: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (परिवहन), केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत

फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।

इसे कैसे भरें

  1. अगर वाहन पर लोन है तो तीन प्रतियाँ बनाएँ। "The Registering Authority" के आगे वह आरटीओ लिखें जिसने वाहन रजिस्टर किया था।
  2. "I/We ... son/wife/daughter of": अपना पूरा नाम और अपने माता-पिता या जीवनसाथी का नाम, फिर आरसी में अभी दर्ज अपना पूरा पता।
  3. "motor vehicle no": रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। "with effect from": वह तारीख़ जब से आप पुराने पते पर नहीं रहते।
  4. "The present address is given below": अपना नया पूरा पता लिखें और फ़ॉर्म के अनुसार उसका सबूत साथ लगाएँ। फिर अपना मोबाइल नंबर लिखें।
  5. दो पंक्तियों में से एक काट दें: या तो वाहन हायर-परचेज़, लीज़ या हाइपोथिकेशन समझौते के तहत नहीं है, या है, और तब फ़ाइनेंसर का नाम और पूरा पता लिखें।
  6. फ़ॉर्म के अनुसार रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट साथ लगाना होता है, इसलिए मूल आरसी लगाएँ। तारीख़ लिखें और रजिस्टर्ड मालिक के रूप में दस्तख़त करें (या अँगूठे का निशान लगाएँ)।
  7. फ़ाइनेंसर की सहमति वाला हिस्सा फ़ाइनेंसर भरता है, अगर लोन हो। "Office Endorsement" और नमूना दस्तख़त वाले ख़ाने ख़ाली छोड़ें।

अगला क़दम

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।