फ़ॉर्म 34: रजिस्ट्रेशन के बाद आरसी में लोन (हाइपोथिकेशन) की प्रविष्टि का आवेदन

जब पहले से पंजीकृत वाहन पर बाद में लोन, किराया-ख़रीद या लीज़ ली जाती है, तो पंजीकृत मालिक और फ़ाइनेंसर मिलकर समझौते को रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट (आरसी) और दफ़्तर के रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए रजिस्टरिंग अथॉरिटी (आरटीओ) को फ़ॉर्म 34 में आवेदन करते हैं। यह दो प्रतियों में, और मूल अथॉरिटी अलग हो तो तीन प्रतियों में बनता है। इसके साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट जाता है। लोन चुकता होने पर यह प्रविष्टि फ़ॉर्म 35 से हटवाई जाती है, जो इस साइट पर भी है।

जारी करने वाला: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (परिवहन), केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत

फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।

इसे कैसे भरें

  1. रजिस्टरिंग अथॉरिटी के आगे उस आरटीओ का नाम लिखें जहाँ वाहन पंजीकृत है। दो प्रतियाँ बनाएँ (मूल रजिस्टरिंग अथॉरिटी अलग हो तो तीन)।
  2. "The motor vehicle bearing registration number ...": रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। फिर पंजीकृत मालिक का नाम लिखें ("registered owner/person to be registered as owner" में जो लागू न हो उसे काट दें), और फ़ाइनेंसर का पूरा नाम और पता, समझौता नंबर या लोन खाता नंबर के साथ। किराया-ख़रीद, लीज़ या हाइपोथिकेशन में जो लागू न हो उसे काट दें।
  3. अपना मोबाइल नंबर लिखें। फ़ॉर्म कहता है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट फ़ीस के साथ लगाया गया है; कौन-सी फ़ीस लगेगी यह आरटीओ से पूछें, क्योंकि फ़ॉर्म में राशि नहीं दी है।
  4. फ़ॉर्म पर तारीख़ डालें और पंजीकृत मालिक के रूप में दस्तख़त (या अँगूठे का निशान) करें। फ़ाइनेंसर अपनी जगह तारीख़ डालकर दस्तख़त करता है। "Office Endorsement" और फ़ाइनेंसर के नमूना दस्तख़त वाले ख़ाने आरटीओ के लिए छोड़ दें।

अगला क़दम

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।