फ़ॉर्म 27: नए रजिस्ट्रेशन मार्क का आवेदन (दूसरे राज्य से लाया वाहन)
जब दूसरे राज्य में पंजीकृत वाहन इस राज्य में रखा गया हो, तो मालिक नए रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए रजिस्टरिंग अथॉरिटी (आरटीओ) को फ़ॉर्म 27 में आवेदन करता है। वाहन किराया-ख़रीद, लीज़ या हाइपोथिकेशन के समझौते में हो तो फ़ॉर्म तीन प्रतियों में बनता है। इसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट और फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट, तथा पुरानी रजिस्टरिंग अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र साथ लगाना होता है।
जारी करने वाला: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (परिवहन), केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- रजिस्टरिंग अथॉरिटी के आगे उस राज्य के आरटीओ का नाम लिखें जहाँ वाहन अब रखा है। लोन चल रहा हो तो तीन प्रतियाँ बनाएँ।
- अपना नाम और पिता या पति का नाम, फिर वाहन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन या मोटर नंबर, वाहन का प्रकार और वह राज्य जहाँ यह पंजीकृत था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट से उतारकर लिखें।
- वह दिन, महीना और साल लिखें जब से आपने वाहन इस राज्य में रखा है, और वह तारीख़ जब तक रजिस्ट्रेशन वैध है। फ़ॉर्म घोषणा करता है कि रजिस्ट्रेशन निलंबित या रद्द नहीं हुआ है।
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट और फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट, तथा पुरानी रजिस्टरिंग अथॉरिटी का "No objection certificate" साथ लगाएँ। अगर एनओसी नहीं लगाई है, तो फ़ॉर्म के अनुसार धारा 47(1) के पहले परंतुक के तहत घोषणा साथ में दाख़िल करनी होती है।
- जो पंक्ति लागू न हो उसे काट दें: वाहन किराया-ख़रीद, लीज़ या हाइपोथिकेशन के समझौते में नहीं है, या है, और तब फ़ाइनेंसर का नाम लिखें तथा बताएँ कि एनओसी दी गई या मना की गई। फ़ाइनेंसर ने एनओसी मना की हो तो धारा 51(8) के तहत घोषणा दाख़िल करनी होती है।
- अपना मोबाइल नंबर, तारीख़ लिखें और दस्तख़त या अँगूठे का निशान लगाएँ। लोन हो तो फ़ाइनेंसर सहमति वाला ख़ाना (अनापत्ति या आपत्ति) भरता है और दस्तख़त करता है। "Office Endorsement" आरटीओ के लिए छोड़ दें; वहाँ आरटीओ नया रजिस्ट्रेशन मार्क दर्ज करता है।