फ़ॉर्म 32: सार्वजनिक नीलामी में ख़रीदे वाहन के ट्रांसफ़र का आवेदन
जब आपने सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई सार्वजनिक नीलामी में वाहन ख़रीदा या पाया हो, तो मालिकी अपने नाम कराने के लिए आप रजिस्टरिंग अथॉरिटी (आरटीओ) को फ़ॉर्म 32 में आवेदन करते हैं। फ़ॉर्म में नियम 57 के उप-नियम (1) के तहत जमा किए जाने वाले दस्तावेज़ों का ज़िक्र है, जिन्हें आप साथ लगाते हैं; सटीक सूची आरटीओ से पूछ लें। फ़ॉर्म का एक नोट कहता है कि पंजीकृत मालिक की मृत्यु के बाद मालिकी नामिनी को जाएगी।
जारी करने वाला: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (परिवहन), केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- रजिस्टरिंग अथॉरिटी के आगे उस आरटीओ का नाम लिखें जहाँ आप आवेदन कर रहे हैं।
- अपना नाम, पिता या पति का नाम, और पूरा पता, फ़ॉर्म के अनुसार पते के सबूत के साथ।
- वाहन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन या मोटर नंबर, मेक, मॉडल और वाहन का प्रकार भरें, जैसा नीलामी के काग़ज़ों और रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट में है।
- अपने नामिनी का नाम और उसका आपसे रिश्ता लिखें।
- नियम 57 के उप-नियम (1) के तहत फ़ॉर्म में बताए दस्तावेज़ साथ लगाएँ, अपना मोबाइल नंबर और तारीख़ लिखें, और दस्तख़त या अँगूठे का निशान लगाएँ।