कागज़ात

बच्चे के लिए संरक्षक तथा न्यास सहित वसीयत

एक नज़र में

कीमत
हमेशा मुफ़्त।
स्टाम्प ड्यूटी
पंजाब अथवा चंडीगढ़ में वसीयत के लिए स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है, जैसा वसीयत (वसीयतनामा) नमूने में दर्ज प्रकाशित सारणियों के अनुसार है।
रजिस्ट्री
वैकल्पिक।
गवाह
दो, जो आपको हस्ताक्षर करते देखें और आपकी उपस्थिति में हस्ताक्षर करें।

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इन नामों से भी

  • Will with guardian
  • will with trust for minor child
  • testamentary trust
  • special needs trust Will
  • trust for disabled child
  • guardian for child Will
  • Vasiyat with guardian and trust
  • will for minor children

दस्तावेज़ ख़ुद अंग्रेज़ी में है। भारत में इस तरह के काग़ज़ आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही बनते हैं, और रजिस्ट्रार, बैंक या अदालत में वही शब्द पढ़े जाते हैं जो लिखे गए हैं। जिन दस्तावेज़ों के हिन्दी अनुवाद को हम जाँचकर स्वीकृत कर देते हैं, उनके लिए यह मंच अंग्रेज़ी के साथ वह अनुवाद भी देता है; अनुवाद और अंग्रेज़ी पाठ में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।

कब ज़रूरत पड़ती है

माता/पिता की वसीयत दो ऐसे काम कर सकती है जो सादी वसीयत (वसीयतनामा) नहीं करती: बच्चे के लिए संरक्षक नामित करना, और नामित न्यासी के अधीन बच्चे के लिए धन न्यास में रखना, इस नियम के साथ कि वह कैसे खर्च होगा और न्यास कब समाप्त होगा। यह नमूना एक बच्चे के लिए दोनों करता है — नाबालिग, अथवा किसी भी आयु का ऐसा बच्चा जिसकी कोई विकलांगता अथवा विशेष आवश्यकता लंबे समय की है।

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संरक्षक बच्चे की देखभाल करता है; न्यासी, जो अलग व्यक्ति हो सकता है, धन धारण करता है और बच्चे की देखभाल, शिक्षा तथा चिकित्सा का खर्च चुकाता है। बाकी सब कुछ वसीयत (वसीयतनामा) की तरह चलता है: एक्ज़ीक्यूटर तथा प्रत्यावर्ती, पहले ऋणों का भुगतान, विशिष्ट उपहार, अवशिष्ट संपदा, तीस दिन जीवित रहने का नियम, दो अनुप्रमाणक गवाह। न्यास खंड 9 में है। आप तय करते हैं कि उसमें क्या जाएगा, वह कब समाप्त होगा, और बच्चे की मृत्यु होने पर जो बचे वह किसे मिलेगा। यदि आप मुस्लिम हैं तो इसका उपयोग न करें: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 58 इसके वसीयती उपबंधों को मुस्लिम की संपत्ति से दूर रखती है। वसीयत में नामित संरक्षक सामान्यतः तभी कार्यभार लेता है जब कोई ऐसा माता/पिता जीवित न हो जो कार्य कर सके, और न्यायालय की शक्तियाँ बनी रहती हैं; वसीयत बच्चे को ऐसा कोई लाभ या योजना नहीं दे सकती जिसकी विधि अनुमति नहीं देती। यदि बच्चे की आवश्यकता गंभीर है, तो न्यास खंड किसी वकील से पढ़वाएँ। न्यास-रहित सादी वसीयत हेतु वसीयत (वसीयतनामा) का उपयोग करें। अपने जीवनकाल में नाबालिग को उपहार हेतु नाबालिग को उपहार-विलेख का उपयोग करें।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

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स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

पंजाब अथवा चंडीगढ़ में वसीयत के लिए स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है, जैसा वसीयत (वसीयतनामा) नमूने में दर्ज प्रकाशित सारणियों के अनुसार है। भरोसा करने से पहले वर्तमान दर-सारणी जाँच लें। वसीयत से बना न्यास मृत्यु पर प्रभावी होता है, और यह नमूना यह नहीं कहता कि उस पर कोई स्टाम्प शुल्क देय है या नहीं; संदेह हो तो सब-रजिस्ट्रार से पूछें। सादा कागज़, हस्ताक्षरित तथा अनुप्रमाणित, सामान्य रूप है।

रजिस्ट्री

वैकल्पिक। वसीयत का वैध होना रजिस्ट्रेशन पर निर्भर नहीं है, और इसमें वही रजिस्ट्रेशन खंड है जो वसीयत (वसीयतनामा) नमूने में है। यदि आप रजिस्टर कराते हैं, तो सब-रजिस्ट्रार के यहाँ शुल्क अलग विषय है: जाने से पहले काउंटर से वसीयत हेतु वर्तमान राशि पूछ लें। इस नमूने की जानकारी में न्यास के लिए कोई अलग रजिस्ट्रेशन-कदम नहीं है; न्यास खंड रजिस्ट्रेशन की स्थिति बदलता है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

नोटरी

आवश्यक नहीं, और गवाह का विकल्प नहीं। वैधता आपके हस्ताक्षर और दो अनुप्रमाणक गवाहों पर टिकी है। जो माता/पिता वृद्ध, अस्वस्थ अथवा तनाव में हों, उनके लिए हस्ताक्षर के दिन की तिथि वाला, वसीयत के साथ रखा चिकित्सक का क्षमता-प्रमाणपत्र नोटरी की मुहर से अधिक मूल्यवान है।

गवाह

दो, जो आपको हस्ताक्षर करते देखें और आपकी उपस्थिति में हस्ताक्षर करें। प्रत्येक को वसीयत के अंतर्गत कुछ नहीं मिलना चाहिए और वह ऐसे किसी व्यक्ति का पति/पत्नी नहीं होना चाहिए जिसे कुछ मिलता है: अनुप्रमाणक गवाह अथवा उसके पति/पत्नी को दिया गया उपहार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 67 के अंतर्गत शून्य है। संरक्षक तथा न्यासी को गवाह नहीं होना चाहिए। पूरे पते तथा पहचान संख्याएँ लिखें, क्योंकि गवाह को वर्षों बाद साक्ष्य देना पड़ सकता है।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

WILL WITH A GUARDIAN AND A TRUST FOR A CHILD

of Gurcharan Singh Gill

I, Gurcharan Singh Gill, aged 25,000 years, son of Late Sardar Mohan Singh Gill, holding PAN AAAPG1234C and Aadhaar ending 4821, resident of X, make this Will at Ludhiana, Punjab on 1 April 2026. By religion I am Hindu.

1. DECLARATION

1.1 I am 25,000 years of age. Being of full age — that is, eighteen years or more — I am competent to make a Will under section 59 of the Indian Succession Act, 1925. If the figure written into this clause is below eighteen, this document is void as a Will and no person is to act upon it.

1.2 I am of sound mind and memory, and I understand the nature of this Will, the extent of the property I am giving away by it, and the persons who have a claim upon me.

1.3 I make this Will of my own free will. No person has coerced, misled, induced or unduly influenced me, and I am not under the influence of any intoxicant or of any medication that clouds my judgment.

1.4 This Will takes effect only upon my death. Until then I remain free to deal with, sell, mortgage, gift or consume any property mentioned in it, and free to revoke or alter this Will.

1.5 This Will is written on plain paper and bears no stamp. No stamp duty is chargeable on a Will either in the State of Punjab or in the Union Territory of Chandigarh, and its want of stamp is not a defect.

2. REVOCATION OF EARLIER WILLS

2.1 I revoke all Wills, codicils and other testamentary writings made by me at any time before today. This is my last Will.

Earlier Wills expressly revoked. For the avoidance of doubt, the Wills and testamentary writings revoked by clause 2.1 include: Will dated 4 August 2014, registered as Document No. 2231/2014 with the Sub-Registrar, Ludhiana (East)

3. MY FAMILY

3.1 My family and the persons dependent on me are: My wife Harpreet Kaur, aged 58. My son Arjun Singh Gill, aged 32, resident of Mohali. My daughter Simran Kaur Sidhu, aged 29, resident of Sector 34, Chandigarh. My mother Kamla Devi, aged 84, who lives with me.

3.2 I have considered the position of each of them in making this Will.

4. EXECUTOR

4.1 I appoint Arjun Singh Gill, my son, resident of X, to be the Executor of this Will.

Alternate Executor. If Arjun Singh Gill predeceases me, or is unwilling or unable to act or to continue to act, I appoint X, resident of X, to be the Executor of this Will in place of Arjun Singh Gill.

4.2 My Executor shall obtain probate or letters of administration where the law requires it or where my Executor considers it prudent, shall collect and take charge of my estate, shall pay what is payable under clause 5, and shall distribute the rest in accordance with this Will. Clause 10.4 records my understanding of when a grant is and is not needed.

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