कागज़ात

Arms Licence Affidavit (Punjab/Haryana)

एक नज़र में

कीमत
₹199 · GST शामिल
स्टाम्प ड्यूटी
एक शपथ-पत्र भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत, जैसा यह पंजाब पर लागू होता है — जो अनुसूची संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ को भी शासित करती है — शुल्क योग्य है।
रजिस्ट्री
यह शपथ-पत्र आवेदन के साथ लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अपनी केस फ़ाइल में जाता है और यह पंजाब या चंडीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 द्वारा पंजीकृत किए जाने की अपेक्षा वाला लिखत नहीं है।
गवाह
इस शपथ-पत्र को दोनों क्षेत्राधिकारों में नोटरी अभिप्रमाणन के अतिरिक्त किसी अलग अभिप्रमाणक गवाह की आवश्यकता नहीं है; लाइसेंसिंग प्राधिकरण इस शपथ-पत्र के किसी गवाह के बजाय संबंधित पुलिस थाने के माध्यम से स्वतंत्र रूप से शपथकर्ता के पूर्ववृत्त का सत्यापन करता है।

₹199

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इन नामों से भी

  • Arms Licence Application Affidavit
  • Weapon Licence Affidavit
  • District Magistrate Arms Licence Affidavit
  • ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
  • शस्त्र लाइसेंस शपथ पत्र

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

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क्यों ज़रूरत पड़ती है

कब ज़रूरत पड़ती है

You are applying for a fresh arms licence, its renewal, the addition of another firearm to an existing licence, or a duplicate licence in place of one lost or damaged, under the Arms Act, 1959 and the Arms Rules, 2016, and the Licensing Authority's own application form asks for a sworn affidavit of your antecedents, fitness and purpose alongside it. The Arms Act, 1959 and the Arms Rules, 2016 apply uniformly across India; the Licensing Authority for this affidavit is the District Magistrate or Deputy Commissioner of the district in Punjab, or the Licensing Authority notified for the Union Territory of Chandigarh, and it is that office's own local verification — through the police station concerned — that the rest of the application turns on. Not for: a licence for a firearm used in film or theatre production, or an arms dealer's stock-in-trade beyond what a dealer's own licence covers, each of which follows a separate procedure under the Rules; or a permit to carry the weapon into another state, which is a separate authorisation.

स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

एक शपथ-पत्र भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत, जैसा यह पंजाब पर लागू होता है — जो अनुसूची संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ को भी शासित करती है — शुल्क योग्य है। व्यवहार में इसे ₹10 के एक गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ ली जाती है, जो पंजाब या चंडीगढ़ में किसी ट्रेज़री, SHCIL ई-स्टांप काउंटर या अधिकृत स्टांप विक्रेता पर सामान्यतः बेचा जाने वाला सबसे छोटा मूल्यवर्ग है। आँकड़े 19 सितंबर 2026 को जाँचे गए; पंजाब की अनुसूची 1-ए की दरें, शपथ-पत्रों सहित लिखतों की एक सूची के लिए, तब से एक कैबिनेट-अनुमोदित अध्यादेश द्वारा संशोधित की गई हैं जब अनुच्छेद 4 को अंतिम बार सामान्यतः एक रुपया शुल्क लेने वाला जाना जाता था, और अब अधिसूचित सटीक रुपया आँकड़े की इस टेम्पलेट के लिए स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई — ख़रीद के दिन स्टांप विक्रेता से इसकी पुष्टि करें।

रजिस्ट्री

यह शपथ-पत्र आवेदन के साथ लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अपनी केस फ़ाइल में जाता है और यह पंजाब या चंडीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 द्वारा पंजीकृत किए जाने की अपेक्षा वाला लिखत नहीं है।

नोटरी

पंजाब या संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ के लिए नियुक्त एक नोटरी पब्लिक या शपथ आयुक्त के समक्ष शपथ ली या प्रतिज्ञान किया गया, जो शपथकर्ता की पहचान सत्यापित करता है और आवेदन के साथ दाख़िल करने से पहले शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर, मुहर और तारीख़ अंकित करता है।

गवाह

इस शपथ-पत्र को दोनों क्षेत्राधिकारों में नोटरी अभिप्रमाणन के अतिरिक्त किसी अलग अभिप्रमाणक गवाह की आवश्यकता नहीं है; लाइसेंसिंग प्राधिकरण इस शपथ-पत्र के किसी गवाह के बजाय संबंधित पुलिस थाने के माध्यम से स्वतंत्र रूप से शपथकर्ता के पूर्ववृत्त का सत्यापन करता है।

इस दस्तावेज़ पर वकील से बात करें₹3,539 GST सहित (₹2,999 + 18% GST), प्रति दस्तावेज़स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

ARMS LICENCE AFFIDAVIT

Executed at Ludhiana on 1 April 2026.

I, Jagtar Singh Brar, son of Sh. Kartar Singh Brar, aged about 38 years, resident of Village Daad, Tehsil and District Ludhiana, Punjab 141113, holding Aadhaar 2222 3333 4444, applying within the State of Punjab (the "Deponent" or "I"), do hereby solemnly affirm and declare as follows:

  1. THE APPLICATION

1.1 I am applying to District Magistrate, Ludhiana, the Licensing Authority under the Arms Act, 1959, for a fresh arms licence, and I make this affidavit in support of that application.

  1. THE ARMS AND THE PURPOSE

2.1 The licence is sought for self-defence.

2.2 Particulars of the arms: One .12 bore single-barrel shotgun

  1. OTHER LICENCES HELD

3.1 I do not hold any other arms licence

  1. FITNESS AND ANTECEDENTS

4.1 I am a citizen of India, of sound mind, not suffering from any unsoundness of mind or condition that would disqualify me under the Arms Act, 1959, and not of such habits or character as make me unfit to be entrusted with a firearm; I am not addicted to alcohol or to any narcotic drug or psychotropic substance.

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