कागज़ात

Electricity Connection Transfer Affidavit

एक नज़र में

कीमत
₹199 · GST शामिल
स्टाम्प ड्यूटी
एक शपथ-पत्र भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत, जैसा पंजाब पर लागू होता है, प्रभार्य है, जो अनुसूची चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को भी नियंत्रित करती है, और अधिकांश वितरण कार्यालय एक क्षतिपूर्ति (इंडेम्निटी) की भी माँग करते हैं, जिसे उसी अनुसूची का अनुच्छेद 34 एक सुरक्षा बॉन्ड के लिए निर्धारित दर पर प्रभारित करता है।
रजिस्ट्री
यह शपथ-पत्र वितरण कार्यालय के पास उसके अपने अभिलेख के लिए दाख़िल की जाती है और यह ऐसा लिखत नहीं है जिसे पंजाब में या चंडीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता हो।
गवाह
वितरण कार्यालय का अपना हस्तांतरण फ़ॉर्म, न कि यह शपथ-पत्र, वह स्थान है जहाँ यदि आवश्यक हो तो एक गवाह या बाहर जाने वाले उपभोक्ता के अपने सहमति हस्ताक्षर माँगे जाते हैं; इस शपथ-पत्र को नोटरी अभिप्रमाणन से परे दोनों क्षेत्राधिकारों में किसी अलग गवाह की आवश्यकता नहीं है।

₹199

GST शामिल

लॉन्च अवधि: अभी डाउनलोड मुफ़्त हैं। दिखाई गई कीमतें भुगतान शुरू होने पर लागू होंगी।

आसान सवाल, पूरा ड्राफ़्ट स्क्रीन पर, Word में डाउनलोड करें।

सभी कीमतें देखें

इन नामों से भी

  • PSPCL Connection Transfer Affidavit
  • Electricity Meter Transfer Affidavit
  • Power Connection Name Transfer Affidavit
  • बिजली कनेक्शन स्थानांतरण शपथ पत्र
  • ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਬਾਦਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
क्यों ज़रूरत पड़ती है

कब ज़रूरत पड़ती है

A domestic, commercial or industrial electricity connection has to move into a new name — because the person it stood in has died, because the premises it serves have been sold or let to someone else, or because another member of the same household is taking it over — and the distribution licensee (PSPCL in Punjab, or the department supplying electricity to Chandigarh) asks for an affidavit alongside its own name-transfer or mutation-of-connection form before it re-registers the account. The library also carries the Application for Transfer of Electricity Connection (Change of Name), which is the formal application used where the transfer follows a property mutation. This affidavit is the general sworn declaration a distribution office asks for alongside that application, or on its own for a same-household takeover that involves no mutation. Not for a first application for a new connection, which is a different form; for reconnection after disconnection for non-payment, which the office handles as a separate process; or a change of tariff category alone, without a change of the name the connection stands in.

स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

एक शपथ-पत्र भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत, जैसा पंजाब पर लागू होता है, प्रभार्य है, जो अनुसूची चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को भी नियंत्रित करती है, और अधिकांश वितरण कार्यालय एक क्षतिपूर्ति (इंडेम्निटी) की भी माँग करते हैं, जिसे उसी अनुसूची का अनुच्छेद 34 एक सुरक्षा बॉन्ड के लिए निर्धारित दर पर प्रभारित करता है। व्यवहार में वितरण कार्यालय इस संयुक्त शपथ-पत्र-सह-क्षतिपूर्ति को एक ही गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर, उस नाममात्र मूल्य का, जो कार्यालय का अपना नाम-हस्तांतरण फ़ॉर्म निर्दिष्ट करता है, स्वीकार करते हैं — स्टांप पेपर ख़रीदने से पहले उप-मंडल कार्यालय से पूछ लें कि उसे कौन सा मूल्य चाहिए।

रजिस्ट्री

यह शपथ-पत्र वितरण कार्यालय के पास उसके अपने अभिलेख के लिए दाख़िल की जाती है और यह ऐसा लिखत नहीं है जिसे पंजाब में या चंडीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता हो। हस्तांतरण अनुरोध की कार्यालय की पावती को सुरक्षित रखें।

नोटरी

दोनों क्षेत्राधिकारों में वितरण कार्यालय सामान्यतः इस शपथ-पत्र को एक नोटरी पब्लिक या एक शपथ आयुक्त के समक्ष नोटरीकृत कराने के लिए कहते हैं; कुछ उसी घर के भीतर हस्तांतरण के लिए इसके बजाय एक स्व-अभिप्रमाणित घोषणा स्वीकार करते हैं — नियुक्ति से पहले पुष्टि कर लें कि संबंधित कार्यालय को क्या चाहिए।

गवाह

वितरण कार्यालय का अपना हस्तांतरण फ़ॉर्म, न कि यह शपथ-पत्र, वह स्थान है जहाँ यदि आवश्यक हो तो एक गवाह या बाहर जाने वाले उपभोक्ता के अपने सहमति हस्ताक्षर माँगे जाते हैं; इस शपथ-पत्र को नोटरी अभिप्रमाणन से परे दोनों क्षेत्राधिकारों में किसी अलग गवाह की आवश्यकता नहीं है।

इस दस्तावेज़ पर वकील से बात करें₹3,539 GST सहित (₹2,999 + 18% GST), प्रति दस्तावेज़स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

ELECTRICITY CONNECTION TRANSFER AFFIDAVIT

Executed at Ludhiana on 1 April 2026.

I, Baljit Singh, son of Sh. Nirmal Singh, resident of House No. 88, Model Town, Ludhiana, Punjab 141002, holding Aadhaar 6666 7777 8888, ordinarily resident within the State of Punjab (the "Deponent" or "I"), do hereby solemnly affirm and declare as follows:

  1. THE CONNECTION

1.1 This affidavit concerns the domestic electricity connection bearing account number K-3300-441122 with PSPCL Sub-Division, Model Town, Ludhiana, standing at present in the name of Late Sh. Nirmal Singh, for the premises at House No. 88, Model Town, Ludhiana, Punjab 141002.

1.2 Sanctioned load / contract demand: 5.86 kW.

1.3 Meter reading at the date of this affidavit: 14,208 units.

  1. REASON FOR TRANSFER

2.1 I seek transfer of this connection into my name because of the death of the existing consumer, this affidavit being sworn by a legal heir.

इस दस्तावेज़ के साथ अक्सर ये भी चाहिए

सरकार और प्रमाणपत्र पर वापस