कागज़ात

Water/Sewer Connection Affidavit

एक नज़र में

कीमत
₹199 · GST शामिल
स्टाम्प ड्यूटी
एक शपथ-पत्र भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत, जैसा पंजाब पर लागू होता है, प्रभार्य है, जो अनुसूची चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को भी नियंत्रित करती है।
रजिस्ट्री
यह शपथ-पत्र प्राधिकरण के अपने अभिलेख के लिए कनेक्शन आवेदन के साथ दाख़िल की जाती है और यह ऐसा लिखत नहीं है जिसे पंजाब में या चंडीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता हो।
गवाह
इस शपथ-पत्र को नोटरी अभिप्रमाणन से परे दोनों क्षेत्राधिकारों में किसी अलग अभिसाक्षी गवाह की आवश्यकता नहीं है; इसमें संदर्भित स्वामित्व दस्तावेज़ या स्वामी की सहमति ही वह है जिसके विरुद्ध प्राधिकरण आवेदन की जाँच करता है।

₹199

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इन नामों से भी

  • Water Connection Ownership Affidavit
  • Sewerage Connection Affidavit
  • Water Supply Connection Affidavit
  • ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
  • जल एवं सीवरेज कनेक्शन शपथ पत्र

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

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क्यों ज़रूरत पड़ती है

कब ज़रूरत पड़ती है

You are applying for a fresh water and sewerage connection, or continuing an existing one in your own name after buying, inheriting or renting the property, and the Municipal Corporation, Municipal Council or Chandigarh's Engineering / Public Health Wing asks for a sworn affidavit of ownership or occupancy alongside its own connection application form, to confirm who is asking for the connection and that the same property is not drawing a second, undeclared one. In Punjab this sits under the Punjab Municipal Corporation Act, 1976 for a Municipal Corporation area, the Punjab Municipal Act, 1911 for a Municipal Council or Nagar Panchayat area, and the Punjab Water Supply and Sewerage Board Act, 2018 where the Board itself operates the network; in Chandigarh the Municipal Corporation of Chandigarh runs the network under the Punjab Municipal Corporation Act, 1976 as extended to the Union Territory. Not for: a complaint about a leaking pipe, low pressure or a blocked sewer at an already-connected property, which is a service request and not an affidavit; or a request to disconnect.

स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

एक शपथ-पत्र भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत, जैसा पंजाब पर लागू होता है, प्रभार्य है, जो अनुसूची चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को भी नियंत्रित करती है। व्यवहार में यह ₹10 के एक गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथपूर्वक ली जाती है, जो पंजाब में या चंडीगढ़ में ट्रेज़री, एक SHCIL ई-स्टांप काउंटर या एक अधिकृत स्टांप विक्रेता पर सामान्यतः बेचा जाने वाला सबसे छोटा मूल्यवर्ग है। आँकड़े 19 सितंबर 2026 को जाँचे गए; शपथ-पत्रों सहित लिखतों की सूची के लिए पंजाब की अनुसूची 1-ए की दरें कैबिनेट-अनुमोदित अध्यादेश द्वारा संशोधित की जा चुकी हैं, क्योंकि अनुच्छेद 4 को अंतिम बार सामान्यतः एक रुपया प्रभारित करने के रूप में जाना जाता था, और अब अधिसूचित सटीक रुपया आँकड़ा इस टेम्पलेट के लिए स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया — ख़रीद के दिन स्टांप विक्रेता से इसकी पुष्टि कर लें।

रजिस्ट्री

यह शपथ-पत्र प्राधिकरण के अपने अभिलेख के लिए कनेक्शन आवेदन के साथ दाख़िल की जाती है और यह ऐसा लिखत नहीं है जिसे पंजाब में या चंडीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता हो। दाख़िल करने पर प्राधिकरण द्वारा जारी रसीद या पावती को सुरक्षित रखें।

नोटरी

पंजाब या चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के लिए नियुक्त एक नोटरी पब्लिक या एक शपथ आयुक्त के समक्ष शपथपूर्वक ली या प्रतिज्ञान की जाती है, जो शपथकर्ता की पहचान सत्यापित करता है और शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर, मुहर और तारीख़ अंकित करता है। कुछ सेवा केंद्र और संपर्क केंद्र काउंटर इसे स्व-अभिप्रमाणित स्वीकार करते हैं जहाँ कनेक्शन आवेदन स्वयं उसी काउंटर के माध्यम से दाख़िल किया जाता है — नियुक्ति से पहले काउंटर से पूछ लें।

गवाह

इस शपथ-पत्र को नोटरी अभिप्रमाणन से परे दोनों क्षेत्राधिकारों में किसी अलग अभिसाक्षी गवाह की आवश्यकता नहीं है; इसमें संदर्भित स्वामित्व दस्तावेज़ या स्वामी की सहमति ही वह है जिसके विरुद्ध प्राधिकरण आवेदन की जाँच करता है।

इस दस्तावेज़ पर वकील से बात करें₹3,539 GST सहित (₹2,999 + 18% GST), प्रति दस्तावेज़स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

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WATER / SEWER CONNECTION AFFIDAVIT

Executed at Chandigarh on 1 April 2026.

I, Simran Kaur, daughter of Sh. Balwinder Singh, resident of House No. 3021, Sector 40-D, Chandigarh 160036, holding Aadhaar 1111 2222 3333, in respect of property within the State of Punjab (the "Deponent" or "I"), do hereby solemnly affirm and declare as follows:

  1. THE PROPERTY AND THE AUTHORITY

1.1 This affidavit is filed before Municipal Corporation, Chandigarh, Public Health Engineering Wing in support of a fresh water and sewerage connection being applied for for water supply and sewerage at House No. 3021, Sector 40-D, Chandigarh 160036, identified as: House Tax A/c No. 40D-3021, Property ID CHD-40D-3021.

  1. MY RIGHT TO OCCUPY

2.1 I am the owner of the property, as shown by the title document referred to below

इस दस्तावेज़ के साथ अक्सर ये भी चाहिए

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