कागज़ात

Old Age / Widow Pension Affidavit

एक नज़र में

कीमत
₹199 · GST शामिल
स्टाम्प ड्यूटी
एक शपथ-पत्र भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत, जैसा यह पंजाब पर लागू होता है — जो अनुसूची संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ को भी शासित करती है — एक नाममात्र शुल्क आकर्षित करता है।
रजिस्ट्री
यह शपथ-पत्र अचल संपत्ति को प्रभावित नहीं करता और यह पंजाब या चंडीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 द्वारा पंजीकृत किए जाने की अपेक्षा वाला लिखत नहीं है।
गवाह
एक शपथ-पत्र नोटरी या शपथ आयुक्त के अपने अभिप्रमाणन द्वारा प्रमाणित होता है और दोनों क्षेत्राधिकारों में किसी अलग गवाह की आवश्यकता नहीं है।

₹199

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  • ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
  • ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

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क्यों ज़रूरत पड़ती है

कब ज़रूरत पड़ती है

You are applying for the Old Age Pension or the Widow Pension (also called Financial Assistance to a Destitute Woman) administered in Punjab by the Department of Social Security, Women and Child Development through the Sewa Kendra network, or in Chandigarh by the Social Welfare Department, Chandigarh Administration — and the application form asks for a sworn affidavit confirming your age, marital status, family income, residence, and that you are not already drawing a conflicting pension. Both schemes are welfare benefits, part-funded under the National Social Assistance Programme and topped up by the State or the Administration, sanctioned on age (or widowhood) and income criteria that are revised from time to time and checked again at renewal. This affidavit is filed with the first application and is commonly asked for again whenever the benefit comes up for renewal or review. Not for: a claim to a deceased government employee's family pension, which is a service-record matter for that employee's own department; or a claim to widow pension under the Employees' Pension Scheme, 1995, which the Employees' Provident Fund Organisation handles on its own form.

स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

एक शपथ-पत्र भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत, जैसा यह पंजाब पर लागू होता है — जो अनुसूची संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ को भी शासित करती है — एक नाममात्र शुल्क आकर्षित करता है। व्यवहार में इसे ₹10 के एक गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ ली जाती है — पंजाब या चंडीगढ़ में किसी ट्रेज़री, SHCIL ई-स्टांप काउंटर या अधिकृत स्टांप विक्रेता पर सामान्यतः बेचा जाने वाला सबसे छोटा मूल्यवर्ग — हालाँकि कई सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण काउंटर इस विशेष शपथ-पत्र को बिना किसी स्टांप पेपर के एक सादी स्व-घोषणा के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक इसलिए क्योंकि आवेदक परिभाषा से ही वृद्ध या विधवा है और कार्यालय उसे वापस स्टांप पेपर ख़रीदने भेजना नहीं चाहता। स्टांप पेपर ख़रीदने से पहले दाख़िल करने वाले कार्यालय से पूछें। आँकड़े 19 सितंबर 2026 को जाँचे गए: पंजाब की अनुसूची 1-ए की दरें, शपथ-पत्रों सहित लिखतों की एक सूची के लिए, तब से एक कैबिनेट-अनुमोदित अध्यादेश द्वारा संशोधित की गई हैं जब अनुच्छेद 4 को अंतिम बार सामान्यतः एक रुपया शुल्क लेने वाला जाना जाता था, और अब अधिसूचित सटीक रुपया आँकड़े की इस टेम्पलेट के लिए स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई — ख़रीद के दिन स्टांप विक्रेता से इसकी पुष्टि करें।

रजिस्ट्री

यह शपथ-पत्र अचल संपत्ति को प्रभावित नहीं करता और यह पंजाब या चंडीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 द्वारा पंजीकृत किए जाने की अपेक्षा वाला लिखत नहीं है। यह पंजीकृत नहीं किया जाता; मूल प्रति स्वीकृति देने वाले कार्यालय द्वारा रखी गई पेंशन फ़ाइल में जाती है, और शपथकर्ता को एक हस्ताक्षरित और अभिप्रमाणित फ़ोटोकॉपी रखनी चाहिए।

नोटरी

पंजाब या संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ के लिए नियुक्त एक नोटरी पब्लिक या शपथ आयुक्त के समक्ष शपथ ली या प्रतिज्ञान किया गया, जो शपथकर्ता की पहचान सत्यापित करता है, शपथ या प्रतिज्ञान दिलाता है, और शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर, मुहर और तारीख़ अंकित करता है। जहाँ दाख़िल करने वाला कार्यालय इस विशेष लाभ के लिए एक सादी स्व-घोषणा स्वीकार करता है, जैसा ऊपर बताया गया, वहाँ यह चरण छोड़ दिया जाता है और शपथकर्ता सीधे कार्यालय के अपने अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करता है — नियुक्ति बुक करने से पहले पुष्टि करें कि दाख़िल करने वाला कार्यालय कौन-सा मार्ग चाहता है।

गवाह

एक शपथ-पत्र नोटरी या शपथ आयुक्त के अपने अभिप्रमाणन द्वारा प्रमाणित होता है और दोनों क्षेत्राधिकारों में किसी अलग गवाह की आवश्यकता नहीं है। जहाँ दाख़िल करने वाले कार्यालय के अपने आवेदन फ़ॉर्म में अतिरिक्त रूप से एक या दो पहचान गवाहों की माँग हो — जैसा कुछ सेवा केंद्र और संपर्क केंद्र काउंटर क़ानून के बजाय स्थानीय व्यवहार के मामले के रूप में करते हैं — उस कार्यालय के फ़ॉर्म का पालन करें।

इस दस्तावेज़ पर वकील से बात करें₹3,539 GST सहित (₹2,999 + 18% GST), प्रति दस्तावेज़स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

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OLD AGE / WIDOW PENSION AFFIDAVIT

Executed at Batala on 2 April 2026.

I, Gurdial Kaur, widow of Late Sh. Baldev Singh, aged about 67 years (date of birth 1 April 2026), resident of House No. 214, Bagga Mohalla, Batala, Punjab 143505, holding 4444 5555 6666, ordinarily resident within the State of Punjab (the "Deponent" or "I"), do hereby solemnly affirm and declare as follows:

  1. SCHEME APPLIED FOR

1.1 I am applying for Old Age Pension, and I make this affidavit in support of that application for filing before Sewa Kendra, Batala, District Gurdaspur.

  1. RESIDENCE AND ELIGIBILITY

2.1 I have been ordinarily resident within the State of Punjab for 30 years, and I continue to be ordinarily resident there as on the date of this affidavit.

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