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समाचार पत्र हेतु सार्वजनिक सूचना

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कीमत
हमेशा मुफ़्त।
स्टाम्प ड्यूटी
पंजाब या चंडीगढ़ में कोई स्टांप शुल्क नहीं — समाचार पत्र की सूचना संपत्ति में कोई अधिकार सृजित, हस्तांतरित या समाप्त नहीं करती और भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अंतर्गत यह प्रभार्य लिखत नहीं है।
रजिस्ट्री
पंजाब या चंडीगढ़ में पंजीकरण योग्य नहीं — रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 संपत्ति में हित सृजित या हस्तांतरित करने वाले लिखतों तक पहुँचती है, जनता में प्रकाशित सूचना तक नहीं।
गवाह
पंजाब या चंडीगढ़ में किसी की आवश्यकता नहीं — सूचना इसे जारी करने वाले व्यक्ति का एकपक्षीय कथन है।

मुफ़्त

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इन नामों से भी

  • newspaper notice
  • public notice in newspaper
  • akhbari ishtihar
  • lost document notice
  • name change notice in newspaper
  • caution notice property
  • loss of title deed notice
  • ishtihar

दस्तावेज़ ख़ुद अंग्रेज़ी में है। भारत में इस तरह के काग़ज़ आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही बनते हैं, और रजिस्ट्रार, बैंक या अदालत में वही शब्द पढ़े जाते हैं जो लिखे गए हैं। जिन दस्तावेज़ों के हिन्दी अनुवाद को हम जाँचकर स्वीकृत कर देते हैं, उनके लिए यह मंच अंग्रेज़ी के साथ वह अनुवाद भी देता है; अनुवाद और अंग्रेज़ी पाठ में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।

कब ज़रूरत पड़ती है

इसका उपयोग उस सूचना का पाठ लिखने के लिए करें जिसे आप समाचार पत्र में छपवाएँगे। आप तीन प्रकारों में से एक चुनते हैं। खोया हुआ दस्तावेज़: आपने स्वत्व-विलेख, शेयर प्रमाण पत्र, अंकपत्र या वाहन काग़ज़ जैसा कोई मूल दस्तावेज़ खो दिया है और चाहते हैं कि जिसे मिले या जो उस पर दावा करे वह सामने आए।

और पढ़ें

नाम में बदलाव: आपने अपना नाम बदला है और उसे सार्वजनिक अभिलेख में दर्ज कराना चाहते हैं। संपत्ति की चेतावनी: आप जनता को अपनी संपत्ति का सौदा न करने की चेतावनी देना चाहते हैं, जैसे स्वत्व-विलेख खो जाने या किसी दस्तावेज़ के दुरुपयोग के बाद। पाठ समाचार पत्र के विज्ञापन विभाग को देने के लिए तैयार है। यह ख़रीद से पहले दावों और आपत्तियों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना नहीं है, जिसे ख़रीदार का अधिवक्ता संपत्ति ख़रीदने से पहले छपवाता है। यह खोए दस्तावेज़ का शपथ-पत्र या नाम बदलने के शपथ-पत्र नहीं हैं, जो अलग से शपथ पर लिए जाते हैं और अक्सर साथ में भी चाहिए होते हैं। यह गज़ट नाम परिवर्तन आवेदन नहीं है। छपवाने से पहले पढ़ें: ऐसा समाचार पत्र चुनें जो वहाँ प्रसारित होता हो जहाँ आप और संपत्ति हैं, जहाँ संभव हो अंग्रेज़ी और पंजाबी में, और कटिंग तथा रसीद सँभालकर रखें। समाचार पत्र की सूचना एक चेतावनी और अभिलेख है; यह स्वयं आपका नाम नहीं बदलती और न खोए काग़ज़ को रद्द करती है।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

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स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

पंजाब या चंडीगढ़ में कोई स्टांप शुल्क नहीं — समाचार पत्र की सूचना संपत्ति में कोई अधिकार सृजित, हस्तांतरित या समाप्त नहीं करती और भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अंतर्गत यह प्रभार्य लिखत नहीं है। इसे सादे काग़ज़ पर टाइप करके या समाचार पत्र को सौंपा जाता है; एकमात्र ख़र्च समाचार पत्र का विज्ञापन शुल्क है।

रजिस्ट्री

पंजाब या चंडीगढ़ में पंजीकरण योग्य नहीं — रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 संपत्ति में हित सृजित या हस्तांतरित करने वाले लिखतों तक पहुँचती है, जनता में प्रकाशित सूचना तक नहीं। कोई सब-रजिस्ट्रार इस प्रकार का दस्तावेज़ स्वीकार नहीं करता।

नोटरी

पंजाब या चंडीगढ़ में सूचना छपवाने के लिए आवश्यक नहीं। समाचार पत्र का विज्ञापन विभाग पहचान का प्रमाण, और नाम परिवर्तन के लिए शपथ-पत्र माँग सकता है, जो एक अलग दस्तावेज़ है; छपी सूचना की कटिंग और भुगतान की रसीद अपने काग़ज़ात के साथ सँभालकर रखें।

गवाह

पंजाब या चंडीगढ़ में किसी की आवश्यकता नहीं — सूचना इसे जारी करने वाले व्यक्ति का एकपक्षीय कथन है। यदि सूचना पुलिस रिपोर्ट या शपथ-पत्र पर निर्भर है, तो उन्हें कटिंग के साथ रखें।

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Sample preview — placeholder answers, not your data

PUBLIC NOTICE

Loss of an original document

NOTICE is hereby given that the original sale deed (registered sale deed dated 4 March 2015, registration no. 1234 of 2015, Sub-Registrar Chandigarh, for House No. 214, Sector 15-A, Chandigarh), belonging to Ramesh Kumar of House No. 214, Sector 15-A, Chandigarh 160015, was lost while travelling by bus from Chandigarh to Ludhiana on 12 August 2026.

A report of the loss has been made: DDR no. 58 dated 13 August 2026, Police Station Sector 17, Chandigarh.

Any person who finds the document, or who has any claim over it, or who has been asked to deal with anything on the strength of it, is requested to contact the undersigned at the address below within 7 days of this notice. No person should act on the lost document. Any dealing made in disregard of this notice will be at that person's own risk, and will be treated as made with notice of the loss.

Contact for claims, objections or return of the document: House No. 214, Sector 15-A, Chandigarh; phone 98765 43210

Place: Chandigarh

Date: 1 April 2026

Issued by Ramesh Kumar, through Simran Kaur, Advocate, of Chamber No. 88, District Courts, Sector 43, Chandigarh

_________________________
Signature of Ramesh Kumar

इस दस्तावेज़ के साथ अक्सर ये भी चाहिए

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कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।

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