कागज़ात

उपायुक्त को अभ्यावेदन

एक नज़र में

कीमत
हमेशा मुफ़्त।
स्टाम्प ड्यूटी
पंजाब या चंडीगढ़ में कोई स्टांप शुल्क देय नहीं — ज़िला प्रशासन को पत्र संपत्ति में कोई अधिकार सृजित, हस्तांतरित या समाप्त नहीं करता और भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अंतर्गत यह प्रभार्य लिखत नहीं है।
रजिस्ट्री
पंजाब या चंडीगढ़ में पंजीकरण योग्य नहीं — रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 संपत्ति में हित सृजित या हस्तांतरित करने वाले लिखतों तक पहुँचती है, किसी अधिकारी को अभ्यावेदन तक नहीं।
गवाह
पंजाब या चंडीगढ़ में किसी की आवश्यकता नहीं — आवेदक अकेला हस्ताक्षर करता है।

मुफ़्त

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इन नामों से भी

  • application to DC
  • letter to deputy commissioner
  • complaint to DC
  • grievance to district magistrate
  • memorandum to deputy commissioner
  • DC ko arzi
  • DC office complaint
  • उपायुक्त को अभ्यावेदन

दस्तावेज़ ख़ुद अंग्रेज़ी में है। भारत में इस तरह के काग़ज़ आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही बनते हैं, और रजिस्ट्रार, बैंक या अदालत में वही शब्द पढ़े जाते हैं जो लिखे गए हैं। जिन दस्तावेज़ों के हिन्दी अनुवाद को हम जाँचकर स्वीकृत कर देते हैं, उनके लिए यह मंच अंग्रेज़ी के साथ वह अनुवाद भी देता है; अनुवाद और अंग्रेज़ी पाठ में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।

कब ज़रूरत पड़ती है

इसका उपयोग तब करें जब आपकी कोई शिकायत ज़िला प्रशासन की मदद चाहती हो और जिस कार्यालय को उसे निपटाना चाहिए था उसने नहीं निपटाई: सार्वजनिक गली पर अतिक्रमण, अटका हुआ भूमि या राजस्व मामला, देर से मिलती कोई सार्वजनिक सेवा, किसी अधिकारी के विरुद्ध अटकी शिकायत, या किसी मोहल्ले को प्रभावित करता कोई विवाद। आप तथ्य लिखते हैं, बताते हैं कि आप पहले क्या कर चुके हैं, विशिष्ट कार्रवाई माँगते हैं, और पावती तथा लिखित उत्तर माँगते हैं।

और पढ़ें

यह संलग्नकों की सूची वाला आपका अपना पत्र है, कोई प्रपत्र नहीं। यह आरटीआई आवेदन नहीं है — यदि आप अभिलेख चाहते हैं तो जन सूचना अधिकारी को आरटीआई आवेदन उपयोग करें। यह एसडीएम या तहसीलदार को शिकायत नहीं है, जो अनेक राजस्व और अतिक्रमण मामलों का पहला पड़ाव है। यह किसी निजी व्यक्ति को क़ानूनी नोटिस नहीं है। यह अदालती याचिका नहीं है। भेजने से पहले पढ़ें: इसे संक्षिप्त और तथ्यात्मक रखें, मूल नहीं बल्कि प्रतियाँ संलग्न करें, और कार्यालय की तारीख़ वाली रसीद या डायरी संख्या सँभालकर रखें, क्योंकि आगे के क़दम यह दिखाने पर निर्भर करते हैं कि आपने कार्यालय से पहली बार कब संपर्क किया।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

पंजाब या चंडीगढ़ में कोई स्टांप शुल्क देय नहीं — ज़िला प्रशासन को पत्र संपत्ति में कोई अधिकार सृजित, हस्तांतरित या समाप्त नहीं करता और भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अंतर्गत यह प्रभार्य लिखत नहीं है। सादा काग़ज़ पर्याप्त है, और न्यायालय-शुल्क स्टांप की आवश्यकता नहीं है।

रजिस्ट्री

पंजाब या चंडीगढ़ में पंजीकरण योग्य नहीं — रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 संपत्ति में हित सृजित या हस्तांतरित करने वाले लिखतों तक पहुँचती है, किसी अधिकारी को अभ्यावेदन तक नहीं। कोई सब-रजिस्ट्रार इस प्रकार का दस्तावेज़ स्वीकार नहीं करता।

नोटरी

पंजाब या चंडीगढ़ में आवश्यक नहीं। अभ्यावेदन पर हस्ताक्षर करें और, यदि संभव हो, उपायुक्त कार्यालय में हाथों-हाथ दाख़िल करें और अपनी प्रति पर तारीख़ वाली रसीद या डायरी संख्या लें। यदि पंजीकृत या स्पीड पोस्ट से भेजें, तो तारीख़ के प्रमाण के लिए रसीद और ट्रैकिंग रिकॉर्ड सँभालकर रखें।

गवाह

पंजाब या चंडीगढ़ में किसी की आवश्यकता नहीं — आवेदक अकेला हस्ताक्षर करता है। कार्यालय की रसीद या डाक रिकॉर्ड प्रमाणित करता है कि यह कब दाख़िल हुआ।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

REPRESENTATION TO THE DEPUTY COMMISSIONER

1 April 2026, Mohali

To:
The Deputy Commissioner, SAS Nagar (Mohali)
District Administrative Complex, Sector 76, SAS Nagar

From:
Ramesh Kumar, son of Shri Balbir Singh
House No. 214, Sector 15-A, Chandigarh 160015
Phone: 98765 43210
Email: ramesh.kumar@example.com

Subject: Representation about removal of an encroachment on the public lane in front of House No. 12, Village Maloya

Respected Sir / Madam,

1. WHO I AM AND WHAT THIS IS ABOUT

1.1 I, Ramesh Kumar, make this representation to you as the head of the district administration about removal of an encroachment on the public lane in front of House No. 12, Village Maloya.

2. THE FACTS

2.1 Since March 2026 the owner of the adjoining plot has placed bricks and built a boundary wall on the public lane in front of House No. 12, reducing the lane to under one metre and blocking the passage of vehicles and ambulances.

2.2 What I have already done about it: A complaint to the Tehsildar on 14 April 2026 (diary no. 2231) and a reminder on 20 May 2026; no action has been taken.

3. WHAT I REQUEST

3.1 I request that you look into the matter and direct that the following be done: direct the Tehsildar to inspect the lane, have the wall removed and the lane restored to its original width, and report to me the action taken

3.2 I request that action be taken within 30 days of this representation.

3.3 If this matter lies with another officer or department, I request that this representation be forwarded to that officer or department, with intimation to me.

3.4 I request an acknowledgement of this representation and a written reply on the action taken.

4. ENCLOSURES

4.1 1. Copy of my complaint to the Tehsildar dated 14 April 2026. 2. Four dated photographs of the lane. 3. Copy of the jamabandi extract.

Yours faithfully,

_________________________
Ramesh Kumar

Copy to: The Sub-Divisional Magistrate, Kharar

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