कागज़ात

आवासीय उप-पट्टा करार

एक नज़र में

कीमत
हमेशा मुफ़्त।
स्टाम्प ड्यूटी
स्टाम्प ड्यूटी किराए, अवधि और जमा-राशि पर निर्भर है, और पंजाब तथा चंडीगढ़ में अलग-अलग लगती है।
रजिस्ट्री
जिस अवधि में किराया मासिक निर्धारित हो और वह एक वर्ष से कम हो, उसके लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं है (पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(घ)), इसीलिए ऐसे दस्तावेज़ छोटी अवधि के रखे जाते हैं।
गवाह
दो साक्षी रखना समझदारी है: पंजीकृत दस्तावेज़ के लिए दोनों पक्ष उप-पंजीयक के पास पहचान कराने वाले दो साक्षियों के साथ जाते हैं, जो मूल फ़ोटो पहचान-पत्र लाते हैं।

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इन नामों से भी

  • sublease agreement
  • sub-letting agreement
  • sublet rent agreement
  • tenant sub-tenant agreement
  • upkirayedar agreement
  • upkiraya nama
  • sub-tenancy deed

दस्तावेज़ ख़ुद अंग्रेज़ी में है। भारत में इस तरह के काग़ज़ आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही बनते हैं, और रजिस्ट्रार, बैंक या अदालत में वही शब्द पढ़े जाते हैं जो लिखे गए हैं। जिन दस्तावेज़ों के हिन्दी अनुवाद को हम जाँचकर स्वीकृत कर देते हैं, उनके लिए यह मंच अंग्रेज़ी के साथ वह अनुवाद भी देता है; अनुवाद और अंग्रेज़ी पाठ में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।

कब ज़रूरत पड़ती है

इसका उपयोग तब करें जब आप किरायेदार हैं और किराए के घर का एक भाग, या पूरा घर, किसी और व्यक्ति को एक अवधि के लिए उप-किराए पर देना चाहते हैं, और आपके मकान-मालिक ने लिखित सहमति दी है। आप उप-पट्टादाता बनते हैं, दूसरा व्यक्ति उप-पट्टाधारी बनता है, और मकान-मालिक के साथ आपकी अपनी किरायेदारी नीचे चलती रहती है।

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मकान-मालिक की लिखित सहमति सबसे पहले लें। पंजाब के दोनों किराया-क़ानूनों में जो किरायेदार मकान-मालिक की लिखित सहमति के बिना उप-किराए पर देता है, उसकी किरायेदारी जाने का जोखिम है, और उप-किरायेदार की अपनी स्थिति उतनी ही अच्छी है जितनी आपकी। इसलिए यह करार आपसे मकान-मालिक की सहमति और अपनी किरायेदारी के काग़ज़ दर्ज करने को कहता है, और आपकी किरायेदारी जिस दिन समाप्त हो उसी दिन उप-पट्टा भी समाप्त हो जाता है। सहमति पाने के लिए इस लाइब्रेरी का उप-किराए पर मकान-मालिक की सहमति दस्तावेज़ लें। पंजाब में दो किराया-क़ानून चलते हैं, पंजाब किराया अधिनियम, 1995 और ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, 1949, जो किरायेदारी की तारीख़ से बँटे हैं। आपकी किरायेदारी पर कौन-सा लागू है, और उप-किराए के बारे में प्रत्येक क्या कहता है, यह इस दस्तावेज़ में नहीं कहा गया। वकील से पक्का करें। इसके लिए नहीं: दुकान या दफ़्तर (व्यावसायिक परिसर का उप-पट्टा / उप-अनुज्ञप्ति करार लें); पेइंग गेस्ट घर का कमरा (पेइंग गेस्ट करार लें); साथ रहने वाले फ़्लैटमेट को लाने वाला किरायेदार (फ़्लैटमेट के लिए संयुक्त किरायेदारी करार लें)।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

स्टाम्प ड्यूटी किराए, अवधि और जमा-राशि पर निर्भर है, और पंजाब तथा चंडीगढ़ में अलग-अलग लगती है। दोनों राजस्व विभागों की प्रकाशित तालिका के अनुसार (6 सितंबर 2026 को देखी गई): पंजाब एक वर्ष से कम की अवधि पर वार्षिक किराए का 4% लेता है; चंडीगढ़ में इसके लिए अलग श्रेणी नहीं है और पाँच वर्ष तक की अवधि वाली पंक्ति में वार्षिक औसत किराए का 2% और वापसी-योग्य सुरक्षा जमा-राशि का 3% लिया जाता है। दोनों तालिकाओं पर तारीख़ नहीं है, इसलिए स्टाम्प ख़रीदने से पहले सरकारी ई-स्टाम्पिंग पोर्टल पर या उप-पंजीयक से राशि की पुष्टि कर लें। यदि यह दस्तावेज़ वस्तुतः पट्टा हो, तो नाम कुछ भी हो, पट्टे की दर लगेगी। कम स्टाम्प वाला दस्तावेज़ तब तक साक्ष्य में नहीं लिया जा सकता जब तक कमी और जुर्माना न भरा जाए।

रजिस्ट्री

जिस अवधि में किराया मासिक निर्धारित हो और वह एक वर्ष से कम हो, उसके लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं है (पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(घ)), इसीलिए ऐसे दस्तावेज़ छोटी अवधि के रखे जाते हैं। जो पंजाब की किरायेदारी पंजाब किराया अधिनियम, 1995 के अंतर्गत आती हो, उसमें उस अधिनियम में निर्धारित प्रपत्र का लिखित, पंजीकृत करार आवश्यक हो सकता है; छोटे बिना-पंजीकृत दस्तावेज़ पर भरोसा करने से पहले यह जाँच लें। यदि पंजीकरण कराएँ, तो हस्ताक्षर के चार महीने के भीतर दस्तावेज़ उप-पंजीयक के सामने प्रस्तुत करें।

नोटरी

क़ानूनन आवश्यक नहीं, और स्टाम्प या पंजीकरण का विकल्प नहीं। नोटरी केवल यह दर्ज करता है कि हस्ताक्षरकर्ता उपस्थित हुए और हस्ताक्षर किए, जिससे बाद में हस्ताक्षर से मुकरना कठिन हो जाता है। मूल फ़ोटो पहचान-पत्र साथ लाएँ।

गवाह

दो साक्षी रखना समझदारी है: पंजीकृत दस्तावेज़ के लिए दोनों पक्ष उप-पंजीयक के पास पहचान कराने वाले दो साक्षियों के साथ जाते हैं, जो मूल फ़ोटो पहचान-पत्र लाते हैं। प्रत्येक साक्षी हस्ताक्षर के पास पूरा नाम, पता और पहचान-पत्र संदर्भ लिखता है। साक्षी वयस्क हो और दस्तावेज़ का पक्षकार न हो।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

RESIDENTIAL SUB-LEASE AGREEMENT

This Sub-Lease Agreement is made at Chandigarh on 1 April 2026.

BETWEEN

Aarav Sharma, of House No. 12, Model Town, Ludhiana (the "Sub-Lessor"), the tenant of the home described below;

AND

Simran Kaur, of Village Dhandra, Tehsil Ludhiana East, Punjab (the "Sub-Lessee").

Background

A. Harpreet Singh (the "Landlord") has let the home at Flat 804, Maya Garden City, Zirakpur, Punjab (the "Home") to the Sub-Lessor under the rent agreement dated 1 April 2025 (the "Head Tenancy").
B. The Landlord has agreed in writing to this sub-letting: the landlord’s letter of consent dated 20 September 2026.
C. The Sub-Lessor wishes to sub-let the back bedroom with the attached bathroom and shared use of the kitchen (the "Sub-Let Portion") to the Sub-Lessee for residence.

1. The sub-lease

1.1 The Sub-Lessor sub-lets the Sub-Let Portion to the Sub-Lessee for residence only, for the term in clause 2.
1.2 The Sub-Lessor confirms that the Head Tenancy is in force, that the rent under it is paid up to date, and that no notice to vacate has been received from the Landlord.
1.3 This sub-lease gives the Sub-Lessee no direct right against the Landlord, and takes nothing from the Landlord’s rights under the Head Tenancy.

2. Term

2.1 The sub-lease begins on 2 April 2026 and ends on 1 March 2027, unless it ends earlier under this Agreement.
2.2 The sub-lease can never run beyond the Head Tenancy, which the Sub-Lessor says ends on 2 March 2027. If the Head Tenancy ends earlier for any reason, the sub-lease ends the same day, and the Sub-Lessor will tell the Sub-Lessee in writing as soon as the Sub-Lessor knows.
2.3 The sub-lease does not renew by itself or by the Sub-Lessee staying on. A further sub-lease needs a fresh written agreement and, if the Head Tenancy requires it, a fresh consent of the Landlord.

3. Rent

3.1 The Sub-Lessee pays the Sub-Lessor rent of ₹12,000 (Rupees Twelve Thousand only) a month, in advance, by day 5 of each month, by bank transfer or cheque.
3.2 The Sub-Lessor gives a written receipt for each payment. The Sub-Lessor keeps paying the rent due to the Landlord under the Head Tenancy on time and shows proof of payment on request.
3.3 The Sub-Lessee pays a fair share of the electricity, water, gas and internet bills for the Home, as the Parties agree in writing.

4. Security deposit

4.1 The Sub-Lessee has paid the Sub-Lessor ₹24,000 (Rupees Twenty Four Thousand only) as a refundable security deposit, which carries no interest.
4.2 The Sub-Lessor returns it within 15 days after the Sub-Lessee hands back the Sub-Let Portion, less only unpaid rent, unpaid bills and the cost of repairing damage beyond ordinary wear, and shows the Sub-Lessee the figures. The Sub-Lessor returns it even if the sub-lease ends early because the Head Tenancy ends.

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घर किराये पर देना या लेना पर वापस

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कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।