कागज़ात

अभिभावक के ज़मानतदार होने सहित विद्यार्थी किराया करार

एक नज़र में

कीमत
हमेशा मुफ़्त।
स्टाम्प ड्यूटी
स्टाम्प ड्यूटी किराए, अवधि और जमा-राशि पर निर्भर है, और पंजाब तथा चंडीगढ़ में अलग-अलग लगती है।
रजिस्ट्री
जिस अवधि में किराया मासिक निर्धारित हो और वह एक वर्ष से कम हो, उसके लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं है (पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(घ)), इसीलिए ऐसे दस्तावेज़ छोटी अवधि के रखे जाते हैं।
गवाह
दो साक्षी रखना समझदारी है: पंजीकृत दस्तावेज़ के लिए दोनों पक्ष उप-पंजीयक के पास पहचान कराने वाले दो साक्षियों के साथ जाते हैं, जो मूल फ़ोटो पहचान-पत्र लाते हैं।

मुफ़्त

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इन नामों से भी

  • student rent agreement
  • rent agreement for college student
  • rent agreement with guarantor
  • parent guarantor rent agreement
  • hostel alternative flat agreement
  • jamanatdar kirayanama

दस्तावेज़ ख़ुद अंग्रेज़ी में है। भारत में इस तरह के काग़ज़ आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही बनते हैं, और रजिस्ट्रार, बैंक या अदालत में वही शब्द पढ़े जाते हैं जो लिखे गए हैं। जिन दस्तावेज़ों के हिन्दी अनुवाद को हम जाँचकर स्वीकृत कर देते हैं, उनके लिए यह मंच अंग्रेज़ी के साथ वह अनुवाद भी देता है; अनुवाद और अंग्रेज़ी पाठ में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।

कब ज़रूरत पड़ती है

इसका उपयोग तब करें जब कोई विद्यार्थी पंजाब या चंडीगढ़ में कॉलेज या विश्वविद्यालय के पास कमरा या फ़्लैट किराए पर ले रहा हो और मकान-मालिक चाहता हो कि कोई अभिभावक किराए की ज़िम्मेदारी ले। यह एक ही दस्तावेज़ है जिसमें मकान-मालिक, विद्यार्थी और ज़मानतदार तीनों हस्ताक्षर करते हैं: विद्यार्थी घर किराए पर लेता है, और अवधि में विद्यार्थी किराया, बिल या नुक़सान का ख़र्च न दे तो ज़मानतदार चुकाने का वचन देता है।

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अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बाध्यकारी किराया करार नहीं कर सकता। यदि विद्यार्थी अठारह से कम का है, तो अभिभावक को किरायेदार बनना चाहिए और किरायेदार के रूप में हस्ताक्षर करने चाहिए, और विद्यार्थी का नाम केवल रहने वाले के रूप में हो; उस स्थिति में आवासीय किराया करार, 11 माह लें। इस दस्तावेज़ में विद्यार्थी पुष्टि करता है कि वह वयस्क है। ज़मानत इस करार की अवधि और इसके अंतर्गत विद्यार्थी की देनदारी तक सीमित है। ज़मानतदार किरायेदार नहीं बनता और घर में रहने का उसका कोई अधिकार नहीं है। शर्तों में कोई ऐसा बदलाव जिस पर ज़मानतदार ने लिखित सहमति नहीं दी, ज़मानतदार को मुक्त कर सकता है, इसलिए हर बदलाव पर तीनों के हस्ताक्षर हों। पंजाब में दो किराया-क़ानून चलते हैं, पंजाब किराया अधिनियम, 1995 और ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, 1949, जो किरायेदारी की तारीख़ से बँटे हैं; यह दस्तावेज़ नहीं कहता कि किरायेदारी पर कौन-सा लागू है। इसके लिए नहीं: पेइंग गेस्ट घर में बिस्तर या कमरा (पेइंग गेस्ट करार लें); मौजूदा किरायेदारी में जोड़ी जाने वाली ज़मानत (किरायेदारी के लिए ज़मानतदार करार लें); एक किराया बाँटने वाले फ़्लैटमेट (फ़्लैटमेट के लिए संयुक्त किरायेदारी करार लें)।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

स्टाम्प ड्यूटी किराए, अवधि और जमा-राशि पर निर्भर है, और पंजाब तथा चंडीगढ़ में अलग-अलग लगती है। दोनों राजस्व विभागों की प्रकाशित तालिका के अनुसार (6 सितंबर 2026 को देखी गई): पंजाब एक वर्ष से कम की अवधि पर वार्षिक किराए का 4% लेता है; चंडीगढ़ में इसके लिए अलग श्रेणी नहीं है और पाँच वर्ष तक की अवधि वाली पंक्ति में वार्षिक औसत किराए का 2% और वापसी-योग्य सुरक्षा जमा-राशि का 3% लिया जाता है। दोनों तालिकाओं पर तारीख़ नहीं है, इसलिए स्टाम्प ख़रीदने से पहले सरकारी ई-स्टाम्पिंग पोर्टल पर या उप-पंजीयक से राशि की पुष्टि कर लें। यदि यह दस्तावेज़ वस्तुतः पट्टा हो, तो नाम कुछ भी हो, पट्टे की दर लगेगी। कम स्टाम्प वाला दस्तावेज़ तब तक साक्ष्य में नहीं लिया जा सकता जब तक कमी और जुर्माना न भरा जाए।

रजिस्ट्री

जिस अवधि में किराया मासिक निर्धारित हो और वह एक वर्ष से कम हो, उसके लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं है (पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(घ)), इसीलिए ऐसे दस्तावेज़ छोटी अवधि के रखे जाते हैं। जो पंजाब की किरायेदारी पंजाब किराया अधिनियम, 1995 के अंतर्गत आती हो, उसमें उस अधिनियम में निर्धारित प्रपत्र का लिखित, पंजीकृत करार आवश्यक हो सकता है; छोटे बिना-पंजीकृत दस्तावेज़ पर भरोसा करने से पहले यह जाँच लें। यदि पंजीकरण कराएँ, तो हस्ताक्षर के चार महीने के भीतर दस्तावेज़ उप-पंजीयक के सामने प्रस्तुत करें।

नोटरी

क़ानूनन आवश्यक नहीं, और स्टाम्प या पंजीकरण का विकल्प नहीं। नोटरी केवल यह दर्ज करता है कि हस्ताक्षरकर्ता उपस्थित हुए और हस्ताक्षर किए, जिससे बाद में हस्ताक्षर से मुकरना कठिन हो जाता है। मूल फ़ोटो पहचान-पत्र साथ लाएँ।

गवाह

दो साक्षी रखना समझदारी है: पंजीकृत दस्तावेज़ के लिए दोनों पक्ष उप-पंजीयक के पास पहचान कराने वाले दो साक्षियों के साथ जाते हैं, जो मूल फ़ोटो पहचान-पत्र लाते हैं। प्रत्येक साक्षी हस्ताक्षर के पास पूरा नाम, पता और पहचान-पत्र संदर्भ लिखता है। साक्षी वयस्क हो और दस्तावेज़ का पक्षकार न हो।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

STUDENT RENT AGREEMENT WITH PARENT AS GUARANTOR

This Agreement is made at Chandigarh on 1 April 2026.

BETWEEN

Harpreet Singh, of House No. 45, Sector 21-C, Chandigarh (the "Landlord");

Simran Kaur, of Village Dhandra, Tehsil Ludhiana East, Punjab, a student of B.Tech, Punjab Engineering College, Chandigarh, who has shown college ID card, number ending 4521 (the "Student");

AND

Gurdev Singh, the Student’s father, of Village Dhandra, Tehsil Ludhiana East, Punjab, phone +91 98765 43210 (the "Guarantor").

1. The tenancy

1.1 The Landlord lets to the Student a flat at Flat 804, Maya Garden City, Zirakpur, Punjab (the "Home") for residence only, for the Student alone, for the term in clause 2.
1.2 The Student confirms that the Student is eighteen years of age or older.

2. Term

2.1 The tenancy begins on 2 April 2026 and ends on 1 March 2027, unless it ends earlier under clause 7. It does not renew by itself or by the Student staying on; a further tenancy needs a fresh written agreement that the Guarantor also signs.

3. Rent

3.1 The Student pays the Landlord rent of ₹9,000 (Rupees Nine Thousand only) a month, in advance, by day 5 of each month, by bank transfer or cheque, against a written receipt.
3.2 Rent is payable for every month of the term, including holidays and vacations. The Student also pays the electricity, water, gas and internet bills for the Home, unless the Parties agree otherwise in writing.

4. Security deposit

4.1 The Student has paid the Landlord ₹18,000 (Rupees Eighteen Thousand only) as a refundable security deposit, which carries no interest. The Landlord returns it within 15 days after the Student hands back the Home, less only unpaid rent, unpaid bills and the cost of repairing damage beyond ordinary wear, and shows the figures to the Student and the Guarantor.

5. The Student’s duties

5.1 The Student uses the Home only as a residence, keeps it clean and in good condition, follows the rules of the building and society, and causes no nuisance to neighbours.
5.2 Only the Student may live in the Home. The Student may not sub-let or share it, may not keep paying guests, and may have overnight visitors only with the Landlord’s permission. The Student makes no structural change without the Landlord’s written consent.
5.3 The Landlord carries out structural and major repairs. The Student carries out minor day-to-day repairs and pays for damage caused by the Student or the Student’s visitors.
5.4 The Landlord may enter the Home to inspect it or to carry out repairs at reasonable hours on twenty-four hours’ notice, and at any time in an emergency. The Student gives the Landlord the identity details the local police station asks for, and the Landlord gives them to the police as the local rules require.

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घर किराये पर देना या लेना पर वापस

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।