पंजीकृत वसीयत के आधार पर संपत्ति हस्तांतरण हेतु आवेदन (CHB)
CHB के मृत आवंटी / हस्तांतरिती की पंजीकृत वसीयत का लाभार्थी।
जारी करने वाला: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
- फ़ॉर्म में छपे ख़ाने भरें: दावेदार का नाम, आपके पिता या पति का नाम, आपका पत्राचार का पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, आधार नंबर और बाक़ी।
- साथ में लगाएँ: विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र। आवेदक(कों) का शपथ पत्र, ₹5 या अधिक के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, नोटरी पब्लिक / कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सत्यापित। आवेदक(कों) का क्षतिपूर्ति बांड, ₹15 या अधिक के स्टाम्प पेपर पर। आवेदक(कों) के तीन स्वयं-सत्यापित फोटो, नमूना हस्ताक्षर सहित। आवेदक के पहचान प्रमाण और आधार / पैन कार्ड की स्वयं-सत्यापित प्रति। क्षतिपूर्ति बांड के गवाहों के पहचान प्रमाण की स्वयं-सत्यापित प्रति। पट्टा अधिकारों के लिए CHB के साथ निष्पादित किया जाने वाला समझौता। प्रकाशन और प्रोसेसिंग शुल्क की रसीदें (CHB की वेबसाइट पर ऑनलाइन या HDFC बैंक की किसी शाखा में जमा)। मृत आवंटी / हस्तांतरिती का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र। किसी कानूनी वारिस का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो। आवंटन पत्र / हस्तांतरण पत्र / कन्वेयंस डीड की स्वयं-सत्यापित प्रति। पंजीकृत वसीयत की प्रमाणित प्रति / मूल वसीयत।
- यह कहाँ जमा होता है: रिसेप्शन काउंटर, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सचिव, CHB को संबोधित)।
- आधिकारिक समय-सीमा: 25 कार्य दिवस, सार्वजनिक सूचना की अवधि छोड़कर (नागरिक अधिकार पत्र s2.3, Annex A)।
- जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।