छोटे फ्लैट के लाइसेंस हस्तांतरण हेतु शपथ पत्र (मृत्यु का मामला) (CHB)
मृत छोटे फ्लैट आवंटी और सह-आवंटी के बच्चे, जहाँ फ्लैट पहले से आवंटित है।
जारी करने वाला: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।
इसे कैसे भरें
- फ़ॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करें। इसे नीले या काले पेन से, साफ़ बड़े अक्षरों में हाथ से भरें।
- फ़ॉर्म में छपे ख़ाने भरें: शपथकर्ता का नाम, मूल आवंटी, मूल सह-आवंटी, छोटे फ्लैट की संख्या, सेक्टर, बच्चा 1 और बाक़ी।
- साथ में लगाएँ: सभी शपथ पत्र नोटरी पब्लिक / कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सत्यापित हों। शपथ पत्र ₹5 या अधिक के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हों। आवंटी और सह-आवंटी का, तथा मृत किसी भी कानूनी वारिस का, मूल मृत्यु प्रमाण पत्र।
- यह कहाँ जमा होता है: लाइसेंस हस्तांतरण आवेदन के साथ लगाएँ (रिसेप्शन काउंटर, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड)। यह ₹5 या अधिक के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हो और नोटरी पब्लिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सत्यापित हो।
- आधिकारिक समय-सीमा: 25 कार्य दिवस, सार्वजनिक सूचना को छोड़कर (नागरिक चार्टर, खंड 2.4)।
- जहाँ फ़ॉर्म कहे वहाँ हस्ताक्षर करें, जाँच लें कि कोई ख़ाना ख़ाली न रहे, और अपने लिए एक फ़ोटोकॉपी रख लें।