फ़ॉर्म 29: वाहन की मालिकी बदलने की सूचना (विक्रेता)

जब आप कार, बाइक या स्कूटर बेचते हैं, तो विक्रेता फ़ॉर्म 29 भरकर आरटीओ को बताता है कि वाहन अब ख़रीदार का है। ख़रीदार फ़ॉर्म 30 भरता है। रिकॉर्ड में मालिकी बदलने के बाद आरटीओ की मुहर के साथ दूसरी प्रति आपको वापस मिलती है। इसे रजिस्टरिंग अथॉरिटी (आरटीओ) में जमा करें, अक्सर परिवहन की वाहन सेवा के ज़रिए ऑनलाइन। पंजाब और चंडीगढ़ में इसका बहुत-सा काम ऑनलाइन होता है, और छपा फ़ॉर्म अपलोड किया जाता है या साथ ले जाया जाता है।

जारी करने वाला: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (परिवहन), केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत

फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।

इसे कैसे भरें

  1. दो प्रतियाँ बनाएँ (फ़ॉर्म दो प्रतियों में बनता है)। "The Registering Authority" के आगे उस आरटीओ का नाम लिखें जहाँ ख़रीदार रहता है।
  2. "I/We ... resident of": विक्रेता के रूप में अपना नाम और पता लिखें।
  3. "day of the year": वह दिन, महीना और साल जब आपने वाहन बेचा और सौंपा।
  4. "vehicle no", "make", "chassis No." और "engine No.": ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट (आरसी) से ज्यों के त्यों उतारें। बैटरी से चलने वाले वाहन में इंजन नंबर की जगह मोटर नंबर लिखें।
  5. "to Shri/Smt.": ख़रीदार का पूरा नाम, "son/wife/daughter of" (पुत्र/पत्नी/पुत्री) और पूरा पता (मकान नंबर, गली, गाँव या शहर, ज़िला और राज्य)।
  6. "under an agreement of hire/purchase/lease/hypothecation with": अगर वाहन पर लोन चल रहा है, तो यहाँ फ़ाइनेंसर का नाम लिखें और सहमति के लिए उसके दस्तख़त लें। नहीं तो इसे काट दें। जो लागू न हो उसे काट दें।
  7. फ़ॉर्म में लिखे अनुसार रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट और बीमा सर्टिफ़िकेट ख़रीदार को सौंप दें। फिर तारीख़ के साथ मालिक के रूप में दस्तख़त करें। "I/We ... (Transferee)" में ख़रीदार का नाम लिखें, और "Copy to the registering authority" में उस आरटीओ का नाम लिखें जहाँ आप, यानी विक्रेता, रहते हैं।
  8. "Office Endorsement" ख़ाली छोड़ दें, उसे रजिस्टरिंग अथॉरिटी भरती है। फ़ॉर्म के अनुसार इसे रजिस्टर्ड डाक (पावती सहित) से रजिस्टरिंग अथॉरिटी को भेजना होता है।

अगला क़दम

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।