कागज़ात

किरायेदारी की शर्तें तोड़ने का नोटिस

एक नज़र में

कीमत
हमेशा मुफ़्त।
स्टाम्प ड्यूटी
इस प्रकार के नोटिस या पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती: यह कोई अधिकार न बनाता है, न हस्तांतरित करता है।
रजिस्ट्री
पंजीकरण-योग्य नहीं: नोटिस या पत्र ऐसा दस्तावेज़ नहीं है जिसका पंजीकरण पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार आवश्यक हो।
गवाह
साक्षी आवश्यक नहीं; भेजने वाला अकेले हस्ताक्षर करता है।

मुफ़्त

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इन नामों से भी

  • breach notice to tenant
  • notice for misuse of premises
  • subletting complaint notice
  • nuisance notice to tenant
  • warning notice to tenant
  • kirayedar ko chetavani notice

दस्तावेज़ ख़ुद अंग्रेज़ी में है। भारत में इस तरह के काग़ज़ आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही बनते हैं, और रजिस्ट्रार, बैंक या अदालत में वही शब्द पढ़े जाते हैं जो लिखे गए हैं। जिन दस्तावेज़ों के हिन्दी अनुवाद को हम जाँचकर स्वीकृत कर देते हैं, उनके लिए यह मंच अंग्रेज़ी के साथ वह अनुवाद भी देता है; अनुवाद और अंग्रेज़ी पाठ में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।

कब ज़रूरत पड़ती है

इसका उपयोग तब करें जब किरायेदार किराया न देने के अलावा किसी और तरह से किरायेदारी की शर्तें तोड़ रहा हो: घर का उपयोग रहने के अलावा किसी और काम के लिए करना, आपकी सहमति के बिना किसी और को ठहराना या सौंप देना, पड़ोसियों को परेशान करना, या घर को नुक़सान पहुँचाना या बदलना। इसमें बताया जाता है कि क्या ग़लत है, किरायेदार से निर्धारित दिनों में उसे ठीक करने को कहा जाता है, और दर्ज होता है कि आपने इसकी सहमति नहीं दी।

और पढ़ें

यह किसी भी मुक़दमे से पहले का क़दम है, और अभिलेख बनाता है। यह किरायेदारी समाप्त नहीं करता, और क़ब्ज़े की माँग नहीं है। पंजाब के दोनों किराया-क़ानूनों में दुरुपयोग, उप-किरायेदारी और उपद्रव किराया नियंत्रक या किराया प्राधिकारी से किरायेदार को निकालने का आदेश माँगने के आधार हो सकते हैं, पर धारा, प्रक्रिया और समय-सीमाएँ भिन्न हैं। पंजाब में दो किराया-क़ानून चलते हैं, पंजाब किराया अधिनियम, 1995 और ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, 1949, जो किरायेदारी की तारीख़ से बँटे हैं, और आपकी किरायेदारी पर कौन-सा लागू है, यह कार्रवाई से पहले वकील से पक्का कर लें। इसलिए यह नोटिस केवल इतना कहता है कि आप किसे लागू समझते हैं, तथ्य के रूप में नहीं कहता। मामला खुला रहने के दौरान किराया लेते रहें: नोटिस में लिखा है कि किराया लेने से आपकी शिकायत माफ़ नहीं होती। नोटिस भेजने का प्रमाण सँभालकर रखें। इसके लिए नहीं: न चुकाया किराया (किराया बकाया माँग का नोटिस या अदायगी न होने पर नोटिस टू क्विट लें); आवधिक किरायेदारी समाप्त करना (नोटिस टू क्विट लें); जो व्यक्ति कभी किरायेदार था ही नहीं (अनधिकृत रहने वाले को नोटिस लें)।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

इस प्रकार के नोटिस या पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती: यह कोई अधिकार न बनाता है, न हस्तांतरित करता है। ख़र्च केवल डाक या कूरियर का है।

रजिस्ट्री

पंजीकरण-योग्य नहीं: नोटिस या पत्र ऐसा दस्तावेज़ नहीं है जिसका पंजीकरण पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार आवश्यक हो।

नोटरी

आवश्यक नहीं। ज़रूरी है यह प्रमाण कि यह भेजा गया और मिला: डाक की रसीद और ट्रैकिंग रिकॉर्ड, या सुपुर्दगी की हस्ताक्षरित पावती सँभालकर रखें।

गवाह

साक्षी आवश्यक नहीं; भेजने वाला अकेले हस्ताक्षर करता है। हाथ से सुपुर्दगी में साक्षी तब काम आता है जब आगे चलकर सुपुर्दगी पर विवाद हो।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

NOTICE OF BREACH OF TENANCY TERMS

Date: 2 April 2026

By: Registered post

To: Aarav Sharma, Flat 804, Maya Garden City, Zirakpur, Punjab

From: Harpreet Singh, House No. 45, Sector 21-C, Chandigarh

Subject: the home at Flat 804, Maya Garden City, Zirakpur, Punjab: breach of the terms of the tenancy

  1. 1. You have been the tenant of the home at Flat 804, Maya Garden City, Zirakpur, Punjab since 1 April 2026, under the rent agreement dated 1 April 2024.
  1. 2. I complain of your using the home for a purpose other than residence. The facts are: Since June 2026 a coaching class of about 15 students runs in the home every evening, and a stranger, Mr Rakesh Kumar, has been living in the back room since July 2026..
  1. 3. The terms of the tenancy broken are clauses 4 and 7 of the agreement. I have not agreed to what is complained of, in writing or otherwise.
  1. 4. You are asked to put this right within 15 days of receiving this notice: to stop what is complained of, to restore the home to its earlier condition where it has been damaged or changed, and to confirm in writing that you have done so.
  1. 5. Rent continues to be due. If I accept rent while this matter is open, that is not a waiver of my complaint and is not consent to the breach.
  1. 6. If it is not put right, I will consider the steps the law allows, including an application to the court or authority that decides rent matters, under the law that governs this tenancy, which I understand to be the Punjab Rent Act, 1995. This notice is a complaint and a request. It is not a notice to quit and it does not end the tenancy.
  1. 7. Please reply in writing within the same period. A copy of this notice is kept with proof of how it was sent.
Signature

 
 
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Signature
Landlord: Harpreet Singh
Place: ____________________
Date: 2 April 2026

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कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।