कागज़ात

किराया बढ़ोतरी नोटिस

एक नज़र में

कीमत
हमेशा मुफ़्त।
स्टाम्प ड्यूटी
नोटिस पर स्वयं स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती।
रजिस्ट्री
पंजीकरण-योग्य नहीं: नोटिस या पत्र ऐसा दस्तावेज़ नहीं है जिसका पंजीकरण पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार आवश्यक हो।
गवाह
साक्षी आवश्यक नहीं; भेजने वाला अकेले हस्ताक्षर करता है।

मुफ़्त

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इन नामों से भी

  • rent hike notice
  • rent increase letter
  • notice to increase rent
  • request to revise rent
  • kiraya badhane ka notice
  • kiraya vadha notice
  • rent revision request

दस्तावेज़ ख़ुद अंग्रेज़ी में है। भारत में इस तरह के काग़ज़ आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही बनते हैं, और रजिस्ट्रार, बैंक या अदालत में वही शब्द पढ़े जाते हैं जो लिखे गए हैं। जिन दस्तावेज़ों के हिन्दी अनुवाद को हम जाँचकर स्वीकृत कर देते हैं, उनके लिए यह मंच अंग्रेज़ी के साथ वह अनुवाद भी देता है; अनुवाद और अंग्रेज़ी पाठ में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।

कब ज़रूरत पड़ती है

इसका उपयोग तब करें जब आप मकान-मालिक हैं, ऊँचा किराया चाहते हैं, और किरायेदारी करार में किराया बढ़ाने की कोई शर्त नहीं है। ऐसी शर्त के बिना आप केवल नई राशि घोषित नहीं कर सकते: अवधि के दौरान किराया वही है जो करार कहता है, जब तक किरायेदार बदलाव पर सहमत न हो, और कोई किराया अधिनियम भी सीमित कर सकता है कि आप क्या माँग सकते हैं।

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इसलिए यह नोटिस किरायेदार की सहमति माँगता है। इसमें वर्तमान किराया, आपका प्रस्तावित किराया और कब से, लिखा होता है, किरायेदार को उत्तर के लिए समय दिया जाता है, और एक उत्तर-पर्ची होती है जिस पर किरायेदार सहमति या असहमति पर हस्ताक्षर कर सकता है। यदि किरायेदार सहमत होता है, तो हस्ताक्षरित पर्ची नए किराए का लिखित अभिलेख है, और आप किराया संशोधन परिशिष्ट पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। यदि किरायेदार सहमत नहीं होता, तो किराया वहीं रहता है। इस नोटिस की कोई बात किरायेदारी समाप्त नहीं करती, और इनकार किरायेदार को निकालने का आधार नहीं है। पंजाब में दो किराया-क़ानून चलते हैं, पंजाब किराया अधिनियम, 1995 और ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, 1949, जो किरायेदारी की तारीख़ से बँटे हैं। प्रत्येक की बढ़ोतरी और उचित किराए के बारे में अपनी व्यवस्था है, और आपकी किरायेदारी पर कौन-सा लागू है, यह वकील से पक्का करें। नोटिस दर्ज करता है कि आप किसे लागू समझते हैं, तथ्य के रूप में नहीं कहता। इसके लिए नहीं: जो बढ़ोतरी करार में पहले से है (किराया बढ़ोतरी पत्र लें); दोनों पक्षों के मौक़े पर सहमत हो जाने पर हस्ताक्षरित बदलाव (किराया संशोधन परिशिष्ट लें); जिस किरायेदार को आप हटाना चाहते हैं (नोटिस टू क्विट लें)।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

नोटिस पर स्वयं स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती। किरायेदार का हस्ताक्षरित उत्तर, जो केवल नए किराए पर सहमति देता है, सामान्यतः किरायेदारी के काग़ज़ों के साथ रखा जाता है। यदि मूल करार स्टाम्प या पंजीकृत था, तो उप-पंजीयक से पूछें कि किराए के लिखित बदलाव पर अलग स्टाम्प लगता है या नहीं।

रजिस्ट्री

पंजीकरण-योग्य नहीं: नोटिस या पत्र ऐसा दस्तावेज़ नहीं है जिसका पंजीकरण पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार आवश्यक हो।

नोटरी

आवश्यक नहीं। ज़रूरी है यह प्रमाण कि यह भेजा गया और मिला: डाक की रसीद और ट्रैकिंग रिकॉर्ड, या सुपुर्दगी की हस्ताक्षरित पावती सँभालकर रखें।

गवाह

साक्षी आवश्यक नहीं; भेजने वाला अकेले हस्ताक्षर करता है। हाथ से सुपुर्दगी में साक्षी तब काम आता है जब आगे चलकर सुपुर्दगी पर विवाद हो।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

RENT INCREASE NOTICE

Date: 2 April 2026

By: Registered post

To: Aarav Sharma, Flat 804, Maya Garden City, Zirakpur, Punjab

From: Harpreet Singh, House No. 45, Sector 21-C, Chandigarh

Subject: request to revise the rent of the home at Flat 804, Maya Garden City, Zirakpur, Punjab

  1. 1. You have been my tenant at the home at Flat 804, Maya Garden City, Zirakpur, Punjab since 1 April 2026. The rent now is ₹25,000 (Rupees Twenty Five Thousand only) a month.
  1. 2. Our tenancy agreement has no clause that lets the rent be raised by notice. I therefore cannot raise it on my own, and I ask for your agreement.
  1. 3. I propose a rent of ₹27,500 (Rupees Twenty Seven Thousand Five Hundred only) a month from 3 April 2026. The reason is: rising maintenance and property tax costs, and rents in the same sector.
  1. 4. Please tell me your decision in writing within 30 days of receiving this notice, by signing the reply slip below and returning it to me.
  1. 5. If you agree, the new rent applies from the date above and every other term of the tenancy stays as it is. Your signed slip, kept with this notice, is the written record of the change, and we may also sign a formal Rent Revision Addendum.
  1. 6. If you do not agree, the rent stays at the present figure. I may then ask the court or authority that decides rent matters to fix a fair rent where the law gives me that right, under the law that governs this tenancy, which I understand to be the Punjab Rent Act, 1995, or decide about any renewal when the term ends. This notice does not end the tenancy.
  1. 7. Until the new rent is agreed, please keep paying the present rent as usual.
Signature

Landlord: Harpreet Singh

REPLY SLIP (to be signed by the tenant and returned)

I, Aarav Sharma, have read this notice. [ ] I agree to pay a rent of ₹27,500 (Rupees Twenty Seven Thousand Five Hundred only) a month from 3 April 2026. [ ] I do not agree to the increase.

Signature: ______________________________ Date: ______________

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