कागज़ात

कंबाइन हार्वेस्टर कस्टम हायरिंग करार

एक नज़र में

कीमत
हमेशा मुफ़्त।
स्टाम्प ड्यूटी
इस करार पर हस्तांतरण-पत्र या पट्टे के रूप में स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती, क्योंकि इससे कोई भूमि या अन्य अचल संपत्ति हस्तांतरित नहीं होती।
रजिस्ट्री
पंजीकरण अनिवार्य नहीं: इस करार से अचल संपत्ति में कोई हित नहीं बनता, इसलिए पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार इसका पंजीकरण आवश्यक नहीं है।
गवाह
क़ानूनन आवश्यक नहीं, पर गाँव के रिवाज़ में दो वयस्क साक्षी, जो पक्षकार न हों, रखे जाते हैं और नीचे उनके लिए स्थान है।

मुफ़्त

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इन नामों से भी

  • combine hiring agreement
  • harvester custom hire
  • combine kataai agreement
  • combine ki kataai ka theka
  • ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਢੀ ਕਰਾਰ
  • कंबाइन कटाई करार
  • harvesting service agreement

दस्तावेज़ ख़ुद अंग्रेज़ी में है। भारत में इस तरह के काग़ज़ आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही बनते हैं, और रजिस्ट्रार, बैंक या अदालत में वही शब्द पढ़े जाते हैं जो लिखे गए हैं। जिन दस्तावेज़ों के हिन्दी अनुवाद को हम जाँचकर स्वीकृत कर देते हैं, उनके लिए यह मंच अंग्रेज़ी के साथ वह अनुवाद भी देता है; अनुवाद और अंग्रेज़ी पाठ में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।

कब ज़रूरत पड़ती है

इसका उपयोग तब करें जब कोई किसान अपनी भूमि की खड़ी फ़सल की कटाई और गहाई के लिए, चालक सहित, कंबाइन हार्वेस्टर प्रति एकड़ या प्रति घंटा शुल्क पर किराए पर लेता है। मशीन मालिक के पास और उसके चालक के हाथ में रहती है; किसान मशीन नहीं, कटाई की सेवा किराए पर लेता है।

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इसमें भूमि और फ़सल, दर और उसकी माप, डीज़ल कौन देगा, भुगतान कब देय होगा, मौसम या ख़राबी से देरी हो तो क्या होगा, और खड़ी फ़सल या खेत को नुक़सान पहुँचे तो ज़िम्मेदारी किसकी होगी, यह दर्ज होता है। इसमें पंजाब और चंडीगढ़ में कटाई के काम पर आने वाले दायित्व भी दर्ज हैं: फ़सल के अवशेष न जलाना, तथा पुआल-प्रबंधन उपकरण और काम के घंटे जो क़ानून या तत्समय लागू आदेश माँगे। इसके लिए नहीं: जो किसान मशीन अपने चालक से चलाने के लिए ले जाए (कृषि मशीनरी किराया करार लें); मशीन ख़रीदना (ट्रैक्टर के लिए ट्रैक्टर बिक्री करार लें); भूमि के लिए फ़सल-बँटाई की व्यवस्था (बटाई फ़सल-साझा करार लें)।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

इस करार पर हस्तांतरण-पत्र या पट्टे के रूप में स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती, क्योंकि इससे कोई भूमि या अन्य अचल संपत्ति हस्तांतरित नहीं होती। सामान्य करार पर पंजाब या चंडीगढ़ की अनुसूची की शेष-करार प्रविष्टि के अंतर्गत निश्चित शुल्क लग सकता है; इस मसौदाकार को कोई एक वर्तमान राशि पक्की नहीं मिली, इसलिए कोई राशि नहीं लिखी गई। हस्ताक्षर से पहले सरकारी ई-स्टाम्पिंग पोर्टल पर या उप-पंजीयक के काउंटर पर पूछ लें कि कोई शुल्क लगता है या नहीं, और बताए गए मूल्य का स्टाम्प पेपर लें। कम स्टाम्प वाला दस्तावेज़ तब तक साक्ष्य में नहीं लिया जा सकता जब तक कमी और जुर्माना न भरा जाए।

रजिस्ट्री

पंजीकरण अनिवार्य नहीं: इस करार से अचल संपत्ति में कोई हित नहीं बनता, इसलिए पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार इसका पंजीकरण आवश्यक नहीं है। अतिरिक्त साक्ष्य-बल के लिए पक्षकार चाहें तो इसे पंजीकृत करवा सकते हैं।

नोटरी

आवश्यक नहीं। हस्ताक्षर असली होने के अतिरिक्त भरोसे के लिए कोई भी पक्ष इसे नोटरी से प्रमाणित करवा सकता है; मूल फ़ोटो पहचान-पत्र साथ ले जाएँ।

गवाह

क़ानूनन आवश्यक नहीं, पर गाँव के रिवाज़ में दो वयस्क साक्षी, जो पक्षकार न हों, रखे जाते हैं और नीचे उनके लिए स्थान है।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

COMBINE HARVESTER CUSTOM HIRING AGREEMENT

This agreement is made at Village Rurki, Tehsil Samrala on 2 April 2026.

BETWEEN

Gurmeet Singh, of Village Rurki, Tehsil Samrala, District Ludhiana, mobile 98140-00000 (the "Machine Owner");

AND

Nirmal Singh, of Village Bhatian, Tehsil Samrala, District Ludhiana, mobile 98140-00000 (the "Farmer").

  1. 1. THE WORK

1.1 The Machine Owner shall harvest the Paddy standing on the Farmer's land described below, an area of 12 acres (96 kanal), with the combine harvester described as: Self-propelled combine, make and model as on the machine plate, registration no. PB 10 XX 0000 (the "Machine"), worked by Sukhdev Singh, holding a valid driving licence.

1.2 The land is at Village Rurki, Tehsil and District Samrala, Ludhiana, khewat / khatauni and khasra (killa) numbers: Khewat 27, Khatauni 44; Khasra 19//12, 19//13.

1.3 The Machine Owner shall begin on or about 1 April 2026, subject to clause 6, and shall finish the area without unnecessary breaks. This is a hire of the Machine Owner's service only: the Machine, its operator and its upkeep stay with the Machine Owner, and the Farmer takes no right in the Machine.

  1. 2. CHARGES AND PAYMENT

2.1 The Farmer shall pay the Machine Owner ₹1,800 (Rupees One Thousand Eight Hundred only) for each acre of land actually harvested.

2.2 Diesel for the Machine is supplied and paid for by the Machine Owner, the rate already including the diesel.

2.3 The Farmer has paid ₹5,000 (Rupees Five Thousand only) in advance, which the Machine Owner shall set off against the final charge.

2.4 The final charge is worked out on the area or hours actually harvested, and the balance is payable within 7 days of the work being finished. The Machine Owner shall give a receipt for every payment.

  1. 3. FARMER'S DUTIES

3.1 The Farmer shall show the Machine Owner the boundaries of the field and any hazard in it, such as a pipe, a pole, a well, a ditch or a stone, before the work starts, and shall have the crop ready for harvest.

3.2 If the crop has lodged, or the field is wet or uneven, the Farmer shall tell the Machine Owner before the work starts, so that any different rate or extra time can be agreed in writing first.

  1. 4. MACHINE OWNER'S DUTIES

4.1 The Machine Owner shall keep the Machine in good working order, use a competent operator, and harvest with reasonable care so that grain loss and damage to the crop are kept low.

4.2 The Machine Owner shall work the Machine only in the manner and during the hours that any law or order for the time being in force allows, and, when harvesting paddy, shall run it with whatever straw-management attachment such a law or order requires.

4.3 Neither party shall burn the crop residue on the land in breach of any law or order. Any fine or penalty that arises from a party's own breach of this clause is that party's alone to bear.

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