कागज़ात

बिक्री के बाद एचएसवीपी पुनः-आवंटन आवेदन

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इन नामों से भी

  • HSVP re-allotment
  • HSVP transfer of allotment to buyer
  • HUDA plot re-allotment
  • HSVP mutation of plot in buyer name
  • HSVP naam badalna
  • plot ka naam transfer HSVP
  • buyer name on HSVP record
  • HSVP punar avantan

दस्तावेज़ ख़ुद अंग्रेज़ी में है। भारत में इस तरह के काग़ज़ आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही बनते हैं, और रजिस्ट्रार, बैंक या अदालत में वही शब्द पढ़े जाते हैं जो लिखे गए हैं। जिन दस्तावेज़ों के हिन्दी अनुवाद को हम जाँचकर स्वीकृत कर देते हैं, उनके लिए यह मंच अंग्रेज़ी के साथ वह अनुवाद भी देता है; अनुवाद और अंग्रेज़ी पाठ में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।

कब ज़रूरत पड़ती है

ख़रीदार का अपना सहायक आवेदन एचएसवीपी के संपदा अधिकारी को, जो बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर और पंजीकरण के बाद दिया जाता है, और प्राधिकरण से कहता है कि ख़रीदार को आवंटी दर्ज करे और आवंटन ख़रीदार के नाम जारी करे। पंजीकृत विलेख से विक्रेता के अधिकार ख़रीदार को मिल जाते हैं, पर प्राधिकरण के अपने रिकॉर्ड में विक्रेता का नाम तब तक रहता है जब तक प्राधिकरण को सूचित न किया जाए।

और पढ़ें

इस चरण के बिना ख़रीदार को भवन अनुमति, बकाया-रहित प्रमाण-पत्र, गिरवी की अनुमति या आगे का हस्तांतरण विलेख आसानी से नहीं मिलता। आपको प्राधिकरण की पहले दी गई हस्तांतरण अनुमति (संदर्भ प्रश्नों में) और पंजीकृत विलेख चाहिए। इनके लिए नहीं: बिक्री से पहले अनुमति माँगना ("एचएसवीपी हस्तांतरण अनुमति आवेदन" लें); मालिक की मृत्यु के बाद हस्तांतरण ("एचएसवीपी मृत्यु के बाद हस्तांतरण" लें)।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे इस तरह के दस्तावेज़ की सामान्य स्थिति दी गई है। रकम उस राज्य के हिसाब से तय होती है जहाँ प्रॉपर्टी है, और वह बदलती रहती है — इसलिए कुछ भी भरने से पहले अपने राज्य का आँकड़ा सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है।

स्टाम्प ड्यूटी

आवेदन पर स्वयं कोई स्टांप शुल्क नहीं लगता; सादा काग़ज़ काफ़ी है। कार्यालय जो शपथ-पत्र या वचन-पत्र माँगे, वह कार्यालय द्वारा बताए मूल्य के स्टांप पेपर पर होगा। इसके बाद का विलेख (बिक्री, उपहार या हस्तांतरण) हस्ताक्षर के दिन लागू दर से स्टांप शुल्क लेगा: हस्ताक्षर से पहले उप-पंजीयक कार्यालय में वर्तमान दर की पुष्टि कर लें।

रजिस्ट्री

यह आवेदन पंजीकृत नहीं होता। इसके बाद का कोई भी विलेख क़ानून द्वारा दिए समय के भीतर उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत कराया जाता है। एचएसवीपी की अपनी प्रक्रिया (काउंटर या ऑनलाइन) और शुल्क सूची वही है जो कार्यालय आवेदन के समय बताए।

नोटरी

आवेदन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, शपथ नहीं ली जाती। कार्यालय जो शपथ-पत्र या वचन-पत्र माँगे, वे नोटरी या शपथ आयुक्त के सामने शपथबद्ध किए जाते हैं।

गवाह

आवेदन के लिए किसी गवाह की ज़रूरत नहीं। इसके बाद के विलेख को उतने गवाह चाहिए जितने उस विलेख के लिए आवश्यक हों।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

To
The Estate Officer
Haryana Shahari Vikas Pradhikaran (HSVP)
HSVP Estate Office, Sector 6, Panchkula

Subject: Application to record my name as allottee of plot No. 1204, Sector 15, Panchkula after the registered sale

Sir / Madam,

I, Rajesh Kumar, son / daughter / wife of Shri Mohan Lal, resident of House 12, Sector 8, Panchkula, mobile +91 XXXXX XXXXX,
am the buyer of plot No. 1204, Sector 15, Panchkula, allotted by the Haryana Shahari Vikas Pradhikaran (HSVP) under the allotment letter Memo No. 1234 dated 10-03-2005.

I bought the property from Gurdev Singh with the authority's permission to transfer, Letter No. 456 dated 02-06-2026. The sale deed was registered on 1 April 2026 under registration number 2026/1234 at the office of the Sub-Registrar, Panchkula.

I request the Estate Officer to record my name as the allottee of the property in place of the seller, to issue the allotment or re-allotment in my name, and to tell me in writing any fee or charge I must pay first.
As to dues: all dues of the authority have been paid.
I accept the terms and conditions of the original allotment and I am ready to give any affidavit or undertaking in the form the office requires.

Yours faithfully,

Signature: ______________________
Name: Rajesh Kumar
Place: Panchkula
Date: 2 April 2026

ENCLOSURES

  1. 1. Certified copy of the registered sale deed
  2. 2. Copy of the authority's permission to transfer
  3. 3. Copy of the original allotment letter and the possession letter
  4. 4. Buyer's identity and address proof and passport-size photographs
  5. 5. Seller's handing-over paper or no-objection statement, if available
  6. 6. Affidavits and undertakings in the form the office requires

Other papers: Copy of the previous owner’s NOC

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