कागज़ात

एचएसवीपी मृत्यु के बाद हस्तांतरण

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इन नामों से भी

  • HSVP death transfer
  • HSVP legal heir transfer
  • HUDA plot transfer on death
  • HSVP transmission of plot
  • HSVP will transfer
  • HSVP mrityu ke baad hastantaran
  • HSVP waris naam
  • plot waris de naam HSVP

दस्तावेज़ ख़ुद अंग्रेज़ी में है। भारत में इस तरह के काग़ज़ आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही बनते हैं, और रजिस्ट्रार, बैंक या अदालत में वही शब्द पढ़े जाते हैं जो लिखे गए हैं। जिन दस्तावेज़ों के हिन्दी अनुवाद को हम जाँचकर स्वीकृत कर देते हैं, उनके लिए यह मंच अंग्रेज़ी के साथ वह अनुवाद भी देता है; अनुवाद और अंग्रेज़ी पाठ में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।

कब ज़रूरत पड़ती है

वारिसों का अपना सहायक आवेदन एचएसवीपी के संपदा अधिकारी को, जिसमें उस व्यक्ति को आवंटित प्लॉट या मकान, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वारिस या वारिसों के नाम दर्ज करने को कहा जाता है। प्रश्नों में आप बताते हैं कि आवंटी ने वसीयत छोड़ी या नहीं, और पत्र उसी के अनुसार बदल जाता है।

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वसीयत हो तो आवेदन वसीयत पर टिकता है; न हो तो उन वारिसों पर जिन्हें क़ानून संपत्ति देता है। दोनों स्थितियों में कार्यालय आम तौर पर मृत्यु का प्रमाण, वारिसों का प्रमाण, हर अन्य वारिस का यह कथन कि उसे आपत्ति नहीं, और बाद के किसी दावे से प्राधिकरण को बचाने का वचन माँगता है। पत्र में ये वचन और कागज़ों की सूची है। यह प्राधिकरण से अनुरोध है। यह तय नहीं करता कि वारिस कौन हैं। वारिसों में मतभेद हो तो पहले उसे सुलझाएँ। इनके लिए नहीं: जीवित मालिक की बिक्री या उपहार ("एचएसवीपी हस्तांतरण अनुमति आवेदन" लें)।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे इस तरह के दस्तावेज़ की सामान्य स्थिति दी गई है। रकम उस राज्य के हिसाब से तय होती है जहाँ प्रॉपर्टी है, और वह बदलती रहती है — इसलिए कुछ भी भरने से पहले अपने राज्य का आँकड़ा सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है।

स्टाम्प ड्यूटी

सहायक आवेदन पर कोई स्टांप शुल्क नहीं; सादा काग़ज़। वारिसों के शपथ-पत्र और क्षतिपूर्ति वचन-पत्र कार्यालय द्वारा बताए मूल्य के स्टांप पेपर पर होते हैं। बाद के किसी विलेख पर उसकी तारीख़ पर लागू दर से स्टांप शुल्क लगता है।

रजिस्ट्री

यह आवेदन पंजीकृत नहीं होता। इसके बाद का कोई भी विलेख क़ानून द्वारा दिए समय के भीतर उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत कराया जाता है। एचएसवीपी की अपनी प्रक्रिया (काउंटर या ऑनलाइन) और शुल्क सूची वही है जो कार्यालय आवेदन के समय बताए।

नोटरी

आवेदन पर हस्ताक्षर होते हैं, शपथ नहीं। हर वारिस का शपथ-पत्र और क्षतिपूर्ति वचन-पत्र नोटरी या शपथ आयुक्त के सामने शपथबद्ध होते हैं।

गवाह

आवेदन के लिए किसी गवाह की ज़रूरत नहीं। इसके बाद के विलेख को उतने गवाह चाहिए जितने उस विलेख के लिए आवश्यक हों।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

To
The Estate Officer
Haryana Shahari Vikas Pradhikaran (HSVP)
HSVP Estate Office, Sector 6, Panchkula

Subject: Application to record the heirs of the late Late Shri Harbans Lal as allottees of plot No. 1204, Sector 15, Panchkula

Sir / Madam,

I, Rajesh Kumar, son / daughter / wife of Shri Mohan Lal, resident of House 12, Sector 8, Panchkula, mobile +91 XXXXX XXXXX,
am the son of the late Late Shri Harbans Lal, who was the allottee of plot No. 1204, Sector 15, Panchkula under the allotment letter Memo No. 1234 dated 10-03-2005 of the Haryana Shahari Vikas Pradhikaran (HSVP). The allottee died on 1 April 2026; the death certificate is enclosed.

The allottee left a will.
Details of the will: Will dated 04-01-2020, registered, executor Mohan Lal. A copy of the will is enclosed, and I rely on it for this application.
The legal heirs, as I understand them, are: Meera Devi, widow; Rajesh Kumar, son; Sita, daughter.
On the other heirs: there is no other heir besides those named above.

I request the Estate Officer to record the property in the name of Rajesh Kumar, and to tell me in writing any fee, charge or due I must pay first.
As to dues: all dues of the authority have been paid.
I undertake, in the form the office requires, to keep the authority safe from any claim that another person may later make as an heir of the allottee, and I will give the heirs' affidavits and the indemnity undertaking on stamp paper.

Yours faithfully,

Signature: ______________________
Name: Rajesh Kumar
Place: Panchkula
Date: 2 April 2026

ENCLOSURES

  1. 1. Death certificate of the allottee
  2. 2. Copy of the allotment letter and the possession letter
  3. 3. Copy of the will and any court order or probate, if there is a will
  4. 4. Proof of who the legal heirs are, such as a legal heir certificate or family record, if there is no will
  5. 5. Affidavit of every heir, with their no-objection to the transfer
  6. 6. Indemnity undertaking in favour of the authority
  7. 7. Identity and address proof and photographs of the applicant and the heirs

Other papers: Copy of the previous owner’s NOC

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