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एचएसवीपी हस्तांतरण अनुमति आवेदन

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इन नामों से भी

  • HSVP NOC for sale
  • HUDA NOC for sale
  • HSVP transfer permission
  • HUDA plot transfer permission
  • permission to sell HSVP plot
  • permission to gift HSVP house
  • HSVP vikri ki anumati
  • HSVP bikri anumati

दस्तावेज़ ख़ुद अंग्रेज़ी में है। भारत में इस तरह के काग़ज़ आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही बनते हैं, और रजिस्ट्रार, बैंक या अदालत में वही शब्द पढ़े जाते हैं जो लिखे गए हैं। जिन दस्तावेज़ों के हिन्दी अनुवाद को हम जाँचकर स्वीकृत कर देते हैं, उनके लिए यह मंच अंग्रेज़ी के साथ वह अनुवाद भी देता है; अनुवाद और अंग्रेज़ी पाठ में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।

कब ज़रूरत पड़ती है

एचएसवीपी के संपदा अधिकारी को आपका अपना सहायक आवेदन, उस प्लॉट या मकान को बेचने या उपहार में देने की अनुमति के लिए जो प्राधिकरण ने आपको आवंटित किया है। यह सादे काग़ज़ पर संलग्नकों की सूची के साथ है; यह एचएसवीपी के किसी प्रपत्र की प्रति नहीं है, और कार्यालय अपनी शीट भी भरवा सकता है।

और पढ़ें

प्राधिकरण का आवंटन साधारण फ़्रीहोल्ड नहीं होता। हस्तांतरण से पहले प्राधिकरण की सहमति आम तौर पर ज़रूरी होती है, इसलिए ख़रीदार के साथ विलेख पर हस्ताक्षर से पहले आवेदन करें, बाद में नहीं। यह आवेदन केवल वही अनुमति माँगता है। इससे संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता और प्राधिकरण के रिकॉर्ड में नाम नहीं बदलता। अनुमति मिलने के बाद उप-पंजीयक के यहाँ विलेख पर हस्ताक्षर और पंजीकरण कराएँ, फिर एचएसवीपी से ख़रीदार का नाम दर्ज कराने को कहें: इस चरण के लिए "बिक्री के बाद एचएसवीपी पुनः-आवंटन आवेदन" लें। इनके लिए नहीं: जिस मालिक की मृत्यु हो चुकी है (एचएसवीपी मृत्यु के बाद हस्तांतरण लें); ऋण के लिए गिरवी (एचएसवीपी गिरवी की अनुमति लें); पंजाब में विकास प्राधिकरण का प्लॉट (पंजाब की बिक्री-अनुमति अर्ज़ी लें)।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे इस तरह के दस्तावेज़ की सामान्य स्थिति दी गई है। रकम उस राज्य के हिसाब से तय होती है जहाँ प्रॉपर्टी है, और वह बदलती रहती है — इसलिए कुछ भी भरने से पहले अपने राज्य का आँकड़ा सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है।

स्टाम्प ड्यूटी

आवेदन पर स्वयं कोई स्टांप शुल्क नहीं लगता; सादा काग़ज़ काफ़ी है। कार्यालय जो शपथ-पत्र या वचन-पत्र माँगे, वह कार्यालय द्वारा बताए मूल्य के स्टांप पेपर पर होगा। इसके बाद का विलेख (बिक्री, उपहार या हस्तांतरण) हस्ताक्षर के दिन लागू दर से स्टांप शुल्क लेगा: हस्ताक्षर से पहले उप-पंजीयक कार्यालय में वर्तमान दर की पुष्टि कर लें।

रजिस्ट्री

यह आवेदन पंजीकृत नहीं होता। इसके बाद का कोई भी विलेख क़ानून द्वारा दिए समय के भीतर उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत कराया जाता है। एचएसवीपी की अपनी प्रक्रिया (काउंटर या ऑनलाइन) और शुल्क सूची वही है जो कार्यालय आवेदन के समय बताए।

नोटरी

आवेदन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, शपथ नहीं ली जाती। कार्यालय जो शपथ-पत्र या वचन-पत्र माँगे, वे नोटरी या शपथ आयुक्त के सामने शपथबद्ध किए जाते हैं।

गवाह

आवेदन के लिए किसी गवाह की ज़रूरत नहीं। इसके बाद के विलेख को उतने गवाह चाहिए जितने उस विलेख के लिए आवश्यक हों।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

To
The Estate Officer
Haryana Shahari Vikas Pradhikaran (HSVP)
HSVP Estate Office, Sector 6, Panchkula

Subject: Application for permission to sell the plot No. 1204, Sector 15, Panchkula

Sir / Madam,

I, Rajesh Kumar, son / daughter / wife of Shri Mohan Lal, resident of House 12, Sector 8, Panchkula, mobile +91 XXXXX XXXXX,
am the allottee of plot No. 1204, Sector 15, Panchkula, allotted by the Haryana Shahari Vikas Pradhikaran (HSVP) under the allotment letter Memo No. 1234 dated 10-03-2005.

I wish to sell the property to Sunita Devi, son / daughter / wife of Shri Ram Kishan, resident of House 5, Sector 20, Panchkula (the transferee).
The agreed sale price is ₹45,00,000 (Rupees Forty Five Lakh only).

I request the Estate Officer to grant permission for this transfer under the authority's rules and the terms of the allotment, and to tell me in writing any fee, charge or due I must pay first.
As to dues: all dues of the authority have been paid.
As to mortgage: the property is not mortgaged.
As to court cases: no court case is pending about the property.

I will sign and register the deed only after the permission is received, and I will then report the registered deed to the office so that the buyer's name can be recorded. I am ready to give any affidavit or undertaking in the form the office requires.

Yours faithfully,

Signature: ______________________
Name: Rajesh Kumar
Place: Panchkula
Date: 1 April 2026

ENCLOSURES

  1. 1. Copy of the allotment letter and the possession letter
  2. 2. Latest payment receipts or statement of account
  3. 3. Identity and address proof of the seller or donor and of the transferee
  4. 4. Agreement to sell or gift proposal, if one has been made
  5. 5. Passport-size photographs of the allottee and the transferee
  6. 6. Lender's no-objection letter, if the property is mortgaged
  7. 7. Affidavits and undertakings in the form the office requires

Other papers: Copy of the previous owner’s NOC

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