कागज़ात

मोटर चोरी दावा पत्र और क्षतिपूर्ति

एक नज़र में

कीमत
हमेशा मुफ़्त।
स्टाम्प ड्यूटी
पंजाब और चंडीगढ़: भाग क का दावा पत्र स्टांप के बिना चलता है।
रजिस्ट्री
पंजाब और चंडीगढ़: पंजीकरण-योग्य नहीं।
गवाह
पंजाब और चंडीगढ़: भाग ख पर दो गवाह हस्ताक्षर करते हैं, क्योंकि बीमा कंपनियाँ प्रायः इन्हें माँगती हैं।

मुफ़्त

हमेशा मुफ़्त।

मुफ़्त: एक दिन में 5 दस्तावेज़ तक।

आसान सवाल, पूरा ड्राफ़्ट स्क्रीन पर, Word में डाउनलोड करें।

सभी कीमतें देखें

इन नामों से भी

  • vehicle theft insurance claim
  • stolen car insurance claim
  • gaadi chori ka bima claim
  • indemnity bond for stolen vehicle
  • subrogation letter
  • वाहन चोरी बीमा दावा
  • चोरी की क्षतिपूर्ति
  • ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ

दस्तावेज़ ख़ुद अंग्रेज़ी में है। भारत में इस तरह के काग़ज़ आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही बनते हैं, और रजिस्ट्रार, बैंक या अदालत में वही शब्द पढ़े जाते हैं जो लिखे गए हैं। जिन दस्तावेज़ों के हिन्दी अनुवाद को हम जाँचकर स्वीकृत कर देते हैं, उनके लिए यह मंच अंग्रेज़ी के साथ वह अनुवाद भी देता है; अनुवाद और अंग्रेज़ी पाठ में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।

कब ज़रूरत पड़ती है

इसका उपयोग तब करें जब आपका बीमित कार, दोपहिया या अन्य वाहन चोरी हो गया हो और आप चाहते हों कि आपकी मोटर बीमा कंपनी उसका बीमित मूल्य दे। एक ही दस्तावेज़ में यह दावा (पॉलिसी, वाहन, चोरी, FIR और पुलिस की स्थिति, चाबियाँ, भुगतान कहाँ करना है) और वह क्षतिपूर्ति तथा वचन देता है जो बीमा कंपनी चोरी का दावा निपटाने से पहले माँगती है: आप मूल काग़ज़ और चाबियाँ सौंपेंगे, वाहन मिलने पर बीमा कंपनी को बताएँगे, और यदि आपने जो कहा वह असत्य निकले या वाहन में किसी और का अधिकार हो तो हानि की भरपाई करेंगे।

और पढ़ें

पहले चोरी की सूचना पुलिस को दें और FIR लें, और बीमा कंपनी को तुरंत बताएँ; देर से सूचना देना चोरी के दावे पर सवाल उठने का सबसे आम कारण है। अधिकतर बीमा कंपनियाँ पुलिस द्वारा अप्राप्त रिपोर्ट के साथ मामला बंद करने तक भुगतान रोकती हैं, इसलिए उसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें। प्रायः माँगे जाने वाले काग़ज़: दावा फ़ॉर्म, FIR, मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र और चाबियाँ, पॉलिसी, पुलिस की अप्राप्त रिपोर्ट जब मिल जाए, वाहन वित्तपोषित था तो वित्तदाता का अनापत्ति पत्र, और रद्द किया हुआ चेक। आपकी बीमा कंपनी का अपना क्षतिपूर्ति या प्रतिस्थापन प्रारूप भी हो सकता है; माँगे तो वही दें और इसे अपने आवरण दावे के रूप में उपयोग करें। यह उस वाहन की क्षति के लिए नहीं है जो अब भी आपके पास है — मोटर स्वयं-क्षति दावा पत्र उपयोग करें। यह उस वाहन के लिए नहीं है जो चोरी नहीं हुआ बल्कि काग़ज़ों समेत खो गया — डुप्लिकेट RC या बीमा शपथ-पत्र देखें। यह अस्वीकृत दावे को चुनौती नहीं है — दावा अस्वीकृति के विरुद्ध अपील उपयोग करें।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

पंजाब और चंडीगढ़: भाग क का दावा पत्र स्टांप के बिना चलता है। भाग ख हानि की भरपाई का वचन है; बीमा कंपनियाँ प्रायः इसे ग़ैर-न्यायिक स्टांप पेपर (ई-स्टांप पेपर) पर माँगती हैं, जिसका मूल्य पंजाब या चंडीगढ़ के स्टांप नियम क्षतिपूर्ति बंधपत्र के लिए तय करते हैं। यह दस्तावेज़ मूल्य नहीं बताता: वर्तमान राशि बीमा कंपनी और स्टांप विक्रेता से पूछ लें, और भाग ख उसी काग़ज़ पर स्वामी के अपने नाम से छापें।

रजिस्ट्री

पंजाब और चंडीगढ़: पंजीकरण-योग्य नहीं। इसका किसी अचल संपत्ति से संबंध नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 इस पर लागू नहीं होती। जमा करने के दिन का प्रमाण सँभालकर रखें।

नोटरी

पंजाब और चंडीगढ़: निपटारे से पहले बीमा कंपनी भाग ख को नोटरीकृत या शपथबद्ध करने को कह सकती है। पूछ लें कि उसके किन काग़ज़ों पर नोटरी चाहिए।

गवाह

पंजाब और चंडीगढ़: भाग ख पर दो गवाह हस्ताक्षर करते हैं, क्योंकि बीमा कंपनियाँ प्रायः इन्हें माँगती हैं। भाग क के दावा पत्र को किसी की आवश्यकता नहीं।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

MOTOR THEFT CLAIM LETTER AND INDEMNITY

A claim under a motor insurance policy for a stolen vehicle, with the owner's indemnity to the insurer.

Date: 1 April 2026, at Ludhiana

TO:
The Claims Manager
ABC General Insurance Company Limited
Regional Office, SCO 25, Sector 17-E, Chandigarh 160017

FROM:
Harjinder Singh Gill
House No. 412, Sector 38-A, Chandigarh 160036
Phone: 98765 43210
Email: harjinder.gill@example.com

SUBJECT: Theft claim under policy no. P/141234/01/2026/003318 for vehicle PB 10 AB 1234

Sir / Madam,

PART A. THE CLAIM
1. THE POLICY AND THE VEHICLE

1.1 I am the insured owner of Maruti Suzuki Swift VXi, white, registration no. PB 10 AB 1234, engine and chassis nos. Engine K12MN1234567; chassis MA3EWDE1S00123456, insured with you under motor policy no. P/141234/01/2026/003318.

1.2 The vehicle is hypothecated to State Bank of India, Sector 17, Chandigarh.

2. THE THEFT

2.1 On 2 April 2026 the vehicle was stolen from the parking lot of Elante Mall, Industrial Area Phase 1, Chandigarh. I parked the car at 6 pm and found it missing at 9 pm. The security guard did not see who took it.

2.2 I reported the theft to the police. The FIR is FIR No. 118 dated 12 October 2026, Police Station Industrial Area, Chandigarh.

2.3 The police have not yet closed the case; I will send you the untraced report as soon as I receive it.

2.4 I still hold both original keys.

2.5 I first told you of the theft on 3 April 2026. The claim number is MC/2026/118842.

3. WHAT I ASK YOU TO DO

3.1 Please register this claim, give me the claim number in writing, and tell me in one list every paper you still need, with the name and number of the officer handling the claim.

3.2 Please settle the claim for the insured value of the vehicle, less only what the policy allows, and give me each deduction in writing with the clause of the policy you rely on.

3.3 Please pay the amount due by transfer to the account held by Harjinder Singh Gill with HDFC Bank, Sector 40, Chandigarh, account ending 3391. I will give the full account number on your own form, not in this letter.

PART B. INDEMNITY AND UNDERTAKING
4. WHAT I PROMISE

4.1 In return for your settling this claim, I, Harjinder Singh Gill, promise and agree as follows.

4.2 I will hand over to you the original registration certificate, the original keys and such other papers and things as you reasonably ask for, and will sign any letter of transfer or subrogation needed to pass the vehicle to you once the claim is settled.

4.3 If the vehicle is found, before or after the claim is paid, I will tell you at once. If it is found after payment, I will give it to you, or, if you choose, take it back and repay the amount you paid me for it.

4.4 I have not sold, pledged or parted with the vehicle, and no other insurer has been or will be asked to pay for the same loss.

इस दस्तावेज़ के साथ अक्सर ये भी चाहिए

बीमा पर वापस

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।