कागज़ात

डुप्लिकेट पॉलिसी बॉन्ड हेतु क्षतिपूर्ति

एक नज़र में

कीमत
हमेशा मुफ़्त।
स्टाम्प ड्यूटी
पंजाब और चंडीगढ़: क्षतिपूर्ति बंधपत्र भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अंतर्गत स्टांप शुल्क योग्य लिखत है।
रजिस्ट्री
पंजाब और चंडीगढ़: पंजीकरण-योग्य नहीं।
गवाह
पंजाब और चंडीगढ़: दो गवाह अपने नाम और पते सहित बॉन्ड पर हस्ताक्षर करते हैं, और क्षतिपूर्ति देने वाला उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर करता है।

मुफ़्त

हमेशा मुफ़्त।

मुफ़्त: एक दिन में 5 दस्तावेज़ तक।

आसान सवाल, पूरा ड्राफ़्ट स्क्रीन पर, Word में डाउनलोड करें।

सभी कीमतें देखें

इन नामों से भी

  • indemnity bond for lost insurance policy
  • duplicate policy indemnity
  • lost policy bond indemnity
  • duplicate LIC policy indemnity
  • policy gum hone ka indemnity
  • पॉलिसी बॉन्ड खो जाने की क्षतिपूर्ति
  • डुप्लिकेट पॉलिसी बॉन्ड
  • ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਂਡ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ-ਭਰਪਾਈ

दस्तावेज़ ख़ुद अंग्रेज़ी में है। भारत में इस तरह के काग़ज़ आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही बनते हैं, और रजिस्ट्रार, बैंक या अदालत में वही शब्द पढ़े जाते हैं जो लिखे गए हैं। जिन दस्तावेज़ों के हिन्दी अनुवाद को हम जाँचकर स्वीकृत कर देते हैं, उनके लिए यह मंच अंग्रेज़ी के साथ वह अनुवाद भी देता है; अनुवाद और अंग्रेज़ी पाठ में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।

कब ज़रूरत पड़ती है

इसका उपयोग तब करें जब किसी जीवन, स्वास्थ्य या अन्य बीमा पॉलिसी का मूल पॉलिसी बॉन्ड (पॉलिसी दस्तावेज़) खो गया हो, जल गया हो, दीमक खा गई हो या अन्यथा नष्ट हो गया हो, और बीमा कंपनी डुप्लिकेट जारी करने से पहले क्षतिपूर्ति माँगती हो। बॉन्ड में आप पॉलिसी का ब्योरा, मूल कैसे खोया, वह किसी को समनुदेशित या भारित तो नहीं है, और बीमा कंपनी को वचन देते हैं कि मूल मिलने पर लौटा देंगे और डुप्लिकेट जारी करने से उसे जो भी हानि हो उसकी भरपाई करेंगे।

और पढ़ें

बीमा कंपनी प्रायः डुप्लिकेट के लिए अनुरोध, प्रीमियम रसीदें और पहचान प्रमाण भी चाहेगी; उन्हें इसके साथ भेजें। पहले मूल की और किसी प्रति या इलेक्ट्रॉनिक रूप की खोज करें: कई बीमा कंपनियाँ पॉलिसी की प्रति ईमेल से भेज सकती हैं, और उसमें कोई ख़र्च नहीं लगता। यदि बीमा कंपनी कहे तो खोने की सूचना पुलिस को दें और रिपोर्ट सँभालकर रखें। यह एक बीमा कंपनी को एक पॉलिसी के लिए किया गया बॉन्ड है; यह कोई सामान्य वचन नहीं है। बीमा कंपनी का अपना क्षतिपूर्ति प्रारूप देख लें, क्योंकि कई का अपना होता है और वे दूसरा स्वीकार नहीं करतीं। यह खोए हुए वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र या मोटर बीमा काग़ज़ों के लिए नहीं है — डुप्लिकेट RC या बीमा शपथ-पत्र उपयोग करें। यह अकेले खोने का शपथ-कथन नहीं है। यह दावा नहीं है — यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु हो गई हो, तो ऋण कवर के लिए ऋण बीमा मृत्यु दावा पत्र, या जीवन दावे के लिए बीमा कंपनी का अपना दावा फ़ॉर्म उपयोग करें, और मूल पॉलिसी बॉन्ड न मिले तो यह बॉन्ड संलग्न करें।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

पंजाब और चंडीगढ़: क्षतिपूर्ति बंधपत्र भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अंतर्गत स्टांप शुल्क योग्य लिखत है। इसे पंजाब या चंडीगढ़ के स्टांप नियमों द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र के लिए तय मूल्य के ग़ैर-न्यायिक स्टांप पेपर (ई-स्टांप पेपर) पर निष्पादित किया जाता है। यह दस्तावेज़ मूल्य नहीं बताता: वर्तमान राशि बीमा कंपनी और स्टांप विक्रेता से पूछ लें, और पेपर क्षतिपूर्ति देने वाले के अपने नाम पर ख़रीदें।

रजिस्ट्री

पंजाब और चंडीगढ़: पंजीकरण-योग्य नहीं। खोए पॉलिसी बॉन्ड की क्षतिपूर्ति का किसी अचल संपत्ति से संबंध नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 इस पर लागू नहीं होती। इसे मुहर लगी रसीद के विरुद्ध बीमा कंपनी को सौंपें।

नोटरी

पंजाब और चंडीगढ़: क़ानून नोटरी अनिवार्य नहीं करता, परंतु कई बीमा कंपनियाँ बॉन्ड को नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष सत्यापित कराने को कहती हैं। बीमा कंपनी से पूछ लें कि वह क्या स्वीकार करती है।

गवाह

पंजाब और चंडीगढ़: दो गवाह अपने नाम और पते सहित बॉन्ड पर हस्ताक्षर करते हैं, और क्षतिपूर्ति देने वाला उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर करता है।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

INDEMNITY BOND FOR A DUPLICATE POLICY BOND

To be signed on stamp paper and given to the insurer, so that it issues a duplicate of a lost or destroyed policy bond.

Date: 1 April 2026, at Ludhiana

THE INDEMNIFIER:
Harjinder Singh Gill, son of Sh. Gurmeet Singh
House No. 412, Sector 38-A, Chandigarh 160036
Phone: 98765 43210
Email: harjinder.gill@example.com

IN FAVOUR OF (the Insurer):
ABC General Insurance Company Limited
Regional Office, SCO 25, Sector 17-E, Chandigarh 160017

1. THE POLICY

1.1 The Insurer issued a life insurance policy, number P/141234/01/2026/003318, dated 2 April 2026, to Gurmeet Singh (the Policy), for a sum of ₹5,00,000 (Rupees Five Lakh only). The Indemnifier is the policyholder.

1.2 The policy has not been assigned, pledged or charged to any person.

2. THE LOSS OF THE ORIGINAL

2.1 The original policy bond (the Original) was lost. The bond was kept in a steel almirah that was flooded in the monsoon of August 2026, and the papers inside were destroyed. I searched the house and my bank locker and did not find it.

2.2 A report of the loss was made to the police: Report No. 41 dated 2 October 2026, Police Station Sector 17, Chandigarh.

2.3 The Indemnifier has searched for the Original and has not found it.

3. WHAT THE INDEMNIFIER ASKS

3.1 The Indemnifier asks the Insurer to issue a duplicate of the policy bond (the Duplicate) in place of the Original.

4. THE INDEMNITY

4.1 In return for the Insurer issuing the Duplicate, the Indemnifier promises and agrees as follows.

4.2 If the Original is found, the Indemnifier will return it to the Insurer for cancellation at once and will not use it for any purpose.

4.3 The Indemnifier will make good to the Insurer any loss, claim, cost or expense that it suffers because it issued the Duplicate, including any claim by a person who holds or claims under the Original, or under an assignment or charge that the Indemnifier did not disclose to the Insurer.

4.4 The Indemnifier will pay any fee that the Insurer's rules require for issuing the Duplicate.

4.5 The statements in this bond are true to the best of the Indemnifier's knowledge, and the Indemnifier has kept back no fact that the Insurer would reasonably want to know.

4.6 This bond is given for the benefit of the Insurer and its successors, and it binds the heirs and legal representatives of the Indemnifier.

5. SIGNING

5.1 Signed by the Indemnifier at Ludhiana on 1 April 2026 in the presence of the witnesses named below.

_________________________
Harjinder Singh Gill
The Indemnifier
House No. 412, Sector 38-A, Chandigarh 160036

Witnesses (two):

  1. 1. Name: _________________ Address: _________________ Signature: _________________

इस दस्तावेज़ के साथ अक्सर ये भी चाहिए

बीमा पर वापस

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।