कागज़ात

बीमा लोकपाल को शिकायत

एक नज़र में

कीमत
हमेशा मुफ़्त।
स्टाम्प ड्यूटी
पंजाब और चंडीगढ़: कोई स्टांप शुल्क नहीं लगता।
रजिस्ट्री
पंजाब और चंडीगढ़: पंजीकरण-योग्य नहीं।
गवाह
पंजाब और चंडीगढ़: किसी गवाह की आवश्यकता नहीं।

मुफ़्त

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इन नामों से भी

  • insurance ombudsman complaint
  • bima lokpal complaint
  • complaint against insurance company
  • insurance claim rejected complaint
  • बीमा लोकपाल को शिकायत
  • बीमा कंपनी के विरुद्ध शिकायत
  • ਬੀਮਾ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

दस्तावेज़ ख़ुद अंग्रेज़ी में है। भारत में इस तरह के काग़ज़ आमतौर पर अंग्रेज़ी में ही बनते हैं, और रजिस्ट्रार, बैंक या अदालत में वही शब्द पढ़े जाते हैं जो लिखे गए हैं। जिन दस्तावेज़ों के हिन्दी अनुवाद को हम जाँचकर स्वीकृत कर देते हैं, उनके लिए यह मंच अंग्रेज़ी के साथ वह अनुवाद भी देता है; अनुवाद और अंग्रेज़ी पाठ में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।

कब ज़रूरत पड़ती है

इसका उपयोग तब करें जब किसी बीमा कंपनी ने किसी दावे या पॉलिसी के बारे में आपकी शिकायत ख़ारिज कर दी हो, ऐसा उत्तर दिया हो जिसे आप स्वीकार नहीं कर सकते, या नियमों में दी गई अवधि में कोई उत्तर न दिया हो, और आप चाहते हों कि बीमा लोकपाल इसे देखे। यह जीवन, स्वास्थ्य, मोटर, यात्रा, संपत्ति और अन्य पॉलिसियों के लिए चलता है।

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इसमें पॉलिसी, क्या हुआ, बीमा कंपनी को आपकी पहले की शिकायत, आप लोकपाल से क्या निर्देश माँगते हैं, और संलग्न काग़ज़ दिए जाते हैं। पहले बीमा कंपनी के शिकायत अधिकारी को लिखित शिकायत करें और उत्तर सँभालकर रखें; जिस शिकायत को बीमा कंपनी को पहले निपटाने का अवसर न मिला हो, उसे लोकपाल प्रायः नहीं लेता। बीमा लोकपाल नियम, 2017 में बीमा कंपनी के उत्तर से गिनी जाने वाली समय-सीमा, लोकपाल जिस दावे का मूल्य प्रदान कर सकता है उसकी सीमा, और ऐसे विवाद पर रोक है जिसे कोई न्यायालय या उपभोक्ता आयोग पहले से सुन रहा हो। दाख़िल करने से पहले इन तीनों की लोकपाल कार्यालय से पुष्टि कर लें। लोकपाल अपना शिकायत फ़ॉर्म भी माँग सकता है; ऐसा हो तो उसे भरें और यह शिकायत उसके साथ लगा दें। यह दावा स्वयं नहीं है, और बीमा कंपनी को नोटिस भी नहीं — उनके लिए स्वास्थ्य बीमा दावा पत्र, दावा अस्वीकृति के विरुद्ध अपील या बीमा कंपनी को क़ानूनी नोटिस उपयोग करें। यह बैंक या ऋणदाता के विरुद्ध शिकायत नहीं है; उसके लिए आरबीआई लोकपाल शिकायत उपयोग करें।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

पंजाब और चंडीगढ़: कोई स्टांप शुल्क नहीं लगता। बीमा कंपनी से उसका अपना अनुबंध निभाने को कहने वाला पत्र कोई अधिकार नहीं बनाता, हस्तांतरित नहीं करता और समाप्त नहीं करता, इसलिए यह भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अंतर्गत शुल्क-योग्य लिखत नहीं है। सादा काग़ज़ पर्याप्त है। लोकपाल कार्यालय से पुष्टि कर लें कि शिकायत के लिए कोई शुल्क लगता है या नहीं।

रजिस्ट्री

पंजाब और चंडीगढ़: पंजीकरण-योग्य नहीं। इसका किसी अचल संपत्ति से संबंध नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 इस पर लागू नहीं होती। जमा करने के दिन का प्रमाण सँभालकर रखें: मुहर लगी प्रति, ईमेल की डिलीवरी रसीद या डाक रसीद।

नोटरी

पंजाब और चंडीगढ़: नोटरी की आवश्यकता नहीं। यदि बीमा कंपनी शपथ-कथन माँगे, तो वह बताएगी कि उसके किन काग़ज़ों पर शपथ चाहिए। शिकायत का सत्यापन उसके अंत में हस्ताक्षरित घोषणा से होता है।

गवाह

पंजाब और चंडीगढ़: किसी गवाह की आवश्यकता नहीं। हस्ताक्षरकर्ता अकेला हस्ताक्षर करता है।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

COMPLAINT TO THE INSURANCE OMBUDSMAN

A policyholder's complaint against an insurer that rejected the complaint or did not reply.

Date: 1 April 2026, at Ludhiana

TO:
The Insurance Ombudsman
Office at Chandigarh

COMPLAINANT:
Harjinder Singh Gill
House No. 412, Sector 38-A, Chandigarh 160036
Phone: 98765 43210
Email: harjinder.gill@example.com

AGAINST (the Insurer):
ABC General Insurance Company Limited
Regional Office, SCO 25, Sector 17-E, Chandigarh 160017

SUBJECT: Complaint about policy no. P/141234/01/2026/003318

Sir / Madam,

1. THE POLICY

1.1 The Insurer issued a life insurance policy, number P/141234/01/2026/003318, to Harjinder Singh Gill. The Complainant is the policyholder.

1.2 The amount in dispute is ₹2,50,000 (Rupees Two Lakh Fifty Thousand only).

2. WHAT HAPPENED

2.1 My claim for the hospital bills of my wife was made on 12 June 2026. The insurer rejected it on 20 July 2026, saying the illness was pre-existing. The illness first appeared after the policy began.

3. THE COMPLAINT TO THE INSURER

3.1 On 2 April 2026 the Complainant complained to the Insurer in writing, under reference GRV/2026/04417.

3.2 The Insurer rejected the complaint in writing. The date of the Insurer's reply or rejection is 3 April 2026.

3.3 The Complainant is not satisfied and therefore brings this complaint.

4. WHAT THE COMPLAINANT ASKS FOR

4.1 The Complainant asks the Ombudsman to direct the Insurer to do the following: Pay the hospital claim of the amount stated above, with interest from the date of the claim.

5. DECLARATIONS

5.1 No court, Consumer Commission or arbitrator is hearing this dispute, and none has decided it.

5.2 This complaint is made within the time the Insurance Ombudsman Rules, 2017 allow, counted from the Insurer's reply or rejection, or from the end of the period for it to reply.

5.3 What is written in this complaint is true to the best of my knowledge, and I have not kept back any fact that matters.

5.4 The Ombudsman's complaint form, filled in, is enclosed with this complaint.

6. PAPERS ENCLOSED
  1. 1. Policy schedule. 2. My complaint to the insurer dated 1 August 2026. 3. The insurer's rejection letter. 4. Claim papers and bills. 5. Identity proof.

Yours faithfully,

_________________________
Harjinder Singh Gill
Complainant
House No. 412, Sector 38-A, Chandigarh 160036
Date: 1 April 2026

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